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त्रिपुरा में पेट्रोल टैक्स के बारे में सारी जानकारी

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 5 रुपये प्रति लीटर कम करने के केंद्र के कदम के बाद पेट्रोल पर वैट में 7 रुपये प्रति लीटर की कमी की घोषणा की।

नीचे दी गई इस तालिका पर एक नज़र डालें, जो राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लगाए गए आवश्यक टैक्स दरों और त्रिपुरा में पेट्रोल की कीमत बनाने वाले अतिरिक्त घटकों का सारांश देती है:

सेक्शन

21 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी (रुपये प्रति लीटर में)

डीलर से लिया गया शुल्क

57.35 रुपये प्रति लीटर

एक्साइज ड्यूटी (केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाता है)

19.90 रुपये प्रति लीटर

डीलर की औसत छूट

6.75 रुपये प्रति लीटर

वैट (राज्य सरकार द्वारा लगाया गया)

14.66 रूपये प्रति लीटर {17.5% (डीलरों से ली जाने वाली ईंधन कीमत + एक्साइज ड्यूटी + औसत डीलर का छूट)} (3% का अतिरिक्त सड़क विकास उपकर लागू है)

त्रिपुरा में पेट्रोल की खुदरा बिक्री कीमत

8.66 रुपये प्रति लीटर

(नोट: ऊपर दी गई तालिका 21 अक्टूबर 2022 तक के विश्वसनीय और अधिकृत स्रोतों से लिए गए आकड़ों के साथ, त्रिपुरा में पेट्रोल के टैक्स ब्रेकअप को समझाने के लिए केवल एक उदाहरण के रूप में कार्य करती है। हालांकि, वास्तविक कीमतें भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि ईंधन की कीमत, डीलर का छूट, उपकर और अन्य ऐसे पहलू समय-समय पर बदलते रहते हैं।)

त्रिपुरा में पेट्रोल टैक्स कौन लगाता है?

त्रिपुरा में पेट्रोल टैक्स को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?

क्या त्रिपुरा में सभी जगहों पर पेट्रोल पर टैक्स समान है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नवंबर 2021 में पेट्रोल टैक्स कम करने से पहले त्रिपुरा सरकार ने पेट्रोल पर कितना वैट लगाया था?

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त्रिपुरा सरकार ने नवंबर 2021 में वैट कम करने से पहले पेट्रोल पर 25% का वैट और 3% का अतिरिक्त सड़क विकास उपकर लगाया।

त्रिपुरा सरकार ने नवंबर 2021 में वैट कम करने से पहले पेट्रोल पर 25% का वैट और 3% का अतिरिक्त सड़क विकास उपकर लगाया।

वैट किन तीन घटकों पर लगाया जाता है?

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वैट कुल तीन घटकों पर लगाया जाता है - एक्साइज ड्यूटी, डीलर की छूट और डीलरों से लिया गया शुल्क।

वैट कुल तीन घटकों पर लगाया जाता है - एक्साइज ड्यूटी, डीलर की छूट और डीलरों से लिया गया शुल्क।