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पंजाब में पेट्रोल टैक्स: पेट्रोल पर लगने वाले अलग अलग टैक्स

पंजाब में पेट्रोल पर वैट या सेल्स टैक्स और एक्साइज़ ड्यूटी को मिलाकर टैक्स लागू होता है। केंद्र सरकार के पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की घोषणा से पहले, पंजाब की राज्य सरकार ने भी वैट 27.27% से घटाकर 15.15% कर दिया (13.77%+10% सरचार्ज)।

नीचे दी गई सारणी में पंजाब की खुदरा मूल्य में शामिल सभी टैक्स कंपोनेंट और अन्य मानक बताए गए हैं

घटक

21 अक्टूबर से प्रभावी (₹प्रति लीटर में)

डीलर से ली जाने वाली कीमत

₹ 57.35 प्रति लीटर

एक्साइज़ ड्यूटी (केंद्र सरकार द्वारा लागू)

₹ 19.90 प्रति लीटर

वैट (राज्य सरकार द्वारा लागू)

₹19.35 प्रतिलीटर {(डीलर से लिया जाने वाला फ़्यूल चार्ज + एक्साइज़ ड्यूटी + डीलर का औसत कमीशन) का 15.15%}

पंजाब में खुदरा बिक्री की कीमत

₹ 96.60 प्रति लीटर

(नोट: ऊपर दी गई सारणी पेट्रोल टैक्स ब्रेकअप का उदाहरण हैं, इसका डाटा 21 अक्टूबर 2022 तक विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किया गया है। हालांकि, असल कीमत, फ्यूल की कीमत, डीलर के कमीशन, सेस और अन्य कारणों से समय समय पर बदल सकती है। पंजाब में पेट्रोल की मौजूदा कीमत पता करें)

पंजाब में पेट्रोल टैक्स कौन लगाता है?

पंजाब में पेट्रोल टैक्स की कीमत को प्रभावित करने वाले घटक क्या हैं?

क्या पंजाब के सभी शहरों में पेट्रोल टैक्स एक समान है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पंजाब में पेट्रोल टैक्स में जीएसटी शामिल है?

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पेट्रोल जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए भारत में, पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगता।

पेट्रोल जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए भारत में, पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगता।

पंजाब में फ़्यूल पर से वैट कम करने के बाद रेवेन्यू में कितनी कमी आई है?

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वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के मुताबिक पंजाब में फ़्यूल पर वैट कम करने से रेवेन्यू में ₹6000 करोड़ का वार्षिक नुकसान हुआ।

वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के मुताबिक पंजाब में फ़्यूल पर वैट कम करने से रेवेन्यू में ₹6000 करोड़ का वार्षिक नुकसान हुआ।