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विभिन्न प्रकार के एनपीएस खातों की व्याख्या

एनपीएस खातों के प्रकार

निम्न तालिका से, दोनों एनपीएस खातों के उद्देश्य और कौन सा एक पेंशनभोगी की जरूरतों के लिए उपयुक्त है, यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

एनपीएस टियर- I

एनपीएस टियर- II

टीयर-I एनपीएस खाते आपको कर व्यय को कम करने के साथ-साथ रिटायरमेंट उद्देश्यों के लिए धन संचय करने में मदद करते हैं।

एक बैंक खाते के समान, एक टियर- II खाता आपकी आवश्यकताओं को समग्र रूप से पूरा करता है।

यह खाता रिटायरमेंट बचत उद्देश्यों के लिए धन के संचय में मदद करता है।

टियर-II खाते विभिन्न जरूरतों के लिए धन की बचत करने में मदद करते हैं।

यदि कोई पेंशनभोगी केवल रिटायरमेंट बचत योजना पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसे यह खाता खोलना चाहिए।

ज्यादा लिक्विडिटी वाले धन के अतिरिक्त स्रोत की तलाश करने वाले व्यक्तियों को यह खाता खोलने के बारे में सोचना चाहिए।

इस खाते से राशि निकलने से जुड़े कुछ प्रतिबंध हैं।

इस प्रकार के खाते से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कोई भी राशि निकाल सकता है।

पेंशनभोगी प्रति वर्ष ₹2 लाख की दर से कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

केवल सरकारी कर्मचारियों को ₹1.5 लाख की दर से कर भुगतान में छूट मिलती है।

टियर-I खाता रखने के लिए न्यूनतम ₹500 या ₹1000 का योगदान करना होगा।

इस खाते को रखने के लिए न्यूनतम राशि ₹250 है।

कोई अधिकतम आवश्यकता नहीं।

कोई अधिकतम आवश्यकता नहीं।

 

इसलिए, उपरोक्त सेक्शन से एनपीएस खातों के प्रकार के बारे में जानने से व्यक्ति को योजना को बेहतर ढंग से समझने और पूरी तरह से लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या टियर-II खाता खोलने के लिए मेरे पास टियर-I एनपीएस खाता होना आवश्यक है?

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हां। टियर-I खाते वाले मौजूदा व्यक्ति टियर-II खाता खोल सकते हैं और लाभ अर्जित कर सकते हैं। मौजूदा पेंशनरों को खाता खोलने के दौरान केवाईसी दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं है।

हां। टियर-I खाते वाले मौजूदा व्यक्ति टियर-II खाता खोल सकते हैं और लाभ अर्जित कर सकते हैं। मौजूदा पेंशनरों को खाता खोलने के दौरान केवाईसी दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं है।

क्या निजी कंपनी के कर्मचारी को टियर-2 एनपीएस खाते के तहत कर छूट मिलेगी?

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नहीं। निजी कंपनी के कर्मचारी या स्व-रोजगार वाले व्यक्ति टीयर- II एनपीएस के तहत कर कटौती का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

नहीं। निजी कंपनी के कर्मचारी या स्व-रोजगार वाले व्यक्ति टीयर- II एनपीएस के तहत कर कटौती का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

क्या एनपीएस टियर-I खाता खोलना अनिवार्य है?

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हां। टीयर- I एनपीएस खाता अनिवार्य है और रिटायरमेंट के दौरान सहायता करता है, जबकि टीयर- II खाता एक वोलंटरी बचत खाता है।

हां। टीयर- I एनपीएस खाता अनिवार्य है और रिटायरमेंट के दौरान सहायता करता है, जबकि टीयर- II खाता एक वोलंटरी बचत खाता है।