अब, आप सोच रहे होंगे कि बल्क पैन वेरिफ़िकेशन कैसे चेक करें। बल्क पैन वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया में पहला चरण यूज़र का रजिस्ट्रेशन है, और इस सुविधा का फ़ायदा उठाने के लिए आपको बतौर यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा। नीचे दिए गए चरण इस प्रक्रिया के ज़रिए आपका मार्गदर्शन करेंगे।
चरण 1: टैक्स ई-फाइलिंग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। ऊपरी दाएं कोने में "रजिस्टर" पर क्लिक करें
चरण 2: शुरू करने के लिए अपना पैन डालें। यूज़र टाइप के तहत "बल्क पैन वेरिफिकेशन यूज़र" पर क्लिक करें
चरण 3: अपनी एजेंसी की पैन/टैन जानकारी, कम्युनिकेशन विवरण, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र, आदि के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। पूरा करने के बाद "सबमिट" पर क्लिक करें।
चरण 4: एजेंसी प्रमुख का प्राधिकरण पत्र दें। आपकी रिक्वेस्ट का मूल्यांकन करने के लिए अधिकारियों की प्रतीक्षा करें
चरण 5: वेरिफ़िकेशन पूरा हो जाने के बाद, आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल मिलेगा, जिसमें एक्टिवेशन लिंक और यूज़र आईडी होगा। अब, आप अपने बल्क पैन वेरिफ़िकेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
चरण 6: एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करें और दिए गए क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करें। यह आपको बल्क पैन वेरिफ़िकेशन पेज़ पर ले जाएगा।
चरण 7: बल्क पैन क्वेरी पेज पर जाएं। “अपलोड क्वेरी” के विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 8: "डाउनलोड टेम्प्लेट" पर क्लिक करें। यहां, आप 100 एंट्री अपलोड कर सकते हैं, जिसमें पैन, नाम, जन्म तिथि या संस्था का गठन, लिंग, संगठन का नाम आदि जैसी जानकारियां शामिल हैं।
चरण 9: डिटेल्स वेरिफ़ाई करने के बाद एक जेएसओएन फाइल बनाएं। क्वेरी का टाइप चुनें, और अपनी फ़ाइलें एक्सएमएल फॉर्मेट में अपलोड करें।
चरण 10: इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद यह स्क्रीन लेनदेन आईडी और टोकन नंबर दिखाएगी। भविष्य के लिए इस विवरण को रिकॉर्ड करें।