अगर आप पैन कार्ड रद्द के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले पैन कार्ड रद्द करने से जुड़ा फॉर्म लें। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से एक्सेस किया जा सकता है।
यहां सरल चरणों के साथ ऑनलाइन पैन कार्ड रद्द करने का तरीका बताया गया है -
1. एनएसडीएल पोर्टल पर जाएं और "पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें" पर क्लिक करें।
2. "एप्लिकेशन टाइप" के तहत "मौजूदा पैन डेटा में सुधार" चुनें।
3. पैन कार्ड रद्द करने से जुड़े फॉर्म में संबंधित जानकारी भरें। बताए गए पेज पर, उन सभी कार्ड की जानकारी दें जिन्हें आप सरेंडर करना चाहते हैं और "सबमिट करें" पर क्लिक करें।
4. ऑनलाइन भुगतान करें और भविष्य के लिए इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करें।
अगर आप पैन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरा नहीं कर सकते हैं, तो ऑफ़लाइन तरीके का विकल्प चुनें।
यहां इसके लिए चरण-दर-चरण गाइड नीचे दी गई है -
1. आधिकारिक एनएसडीएल पोर्टल पर जाएं और नई पैन कार्ड रिक्वेस्ट या करेक्शन इन पैन डेटा चुनें
2. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक को चुनें ।
3. इस फॉर्म को ज़रूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ पास मौजूद एनएसडीएल में जमा करें।
4. फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक स्वीकृति पर्ची मिलेगी।
आपको डुप्लिकेट पैन विवरण का हवाला देते हुए और रद्द करने की रिक्वेस्ट करते हुए मूल्यांकन अधिकारी के नाम एक पत्र देना होगा। इसके अलावा, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अधिकारी एक हलफनामा मांग सकता है जो यह कहे कि आपके पास कोई अतिरिक्त कार्ड नहीं हैं।
आवेदन करने से पहले पैन कार्ड रद्द करने से जुड़ा अनुरोध पत्र फॉर्मेट को देखने की सलाह दी जाती है। इस पत्र में विवरण सही और साफ़ ढंग से बताया जाना चाहिए।
आप पत्र को पास के टैक्स ऑफ़िस में दे या पोस्ट कर सकते हैं। ध्यान दें, स्वीकृति संख्या को लिखकर रखना अपने पास न भूलें।