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पैन कार्ड फ़ॉर्म 61 क्या है: आवेदन और दस्तावेज़ीकरण की प्रक्रिया

पैन कार्ड के लिए फ़ॉर्म 61 क्या है?

आपको फ़ॉर्म 61 की ज़रूरत कब पड़ती है?

फ़ॉर्म 61 के साथ आपको कौन से दस्तावेज़ देने की ज़रूरत पड़ती है?

फ़ॉर्म 61 को ऑनलाइन कैसे भरें?

फ़ॉर्म 61 को ऑफ़लाइन कैसे भरें?

फ़ॉर्म 61 भरने के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

फॉर्म 61 की संरचना क्या है?

फ़ॉर्म 61 कैसे जमा करें?

फ़ॉर्म 61 पूरा करने की नियत तारीख क्या होती है?

फ़ॉर्म 61 के दोषपूर्ण/गलत दाखिले पर क्या होगा?

पैन कार्ड के लिए फ़ॉर्म 61 से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आईटीडीआरईआईएन का मतलब क्या होता है?

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यह 16-वर्ण की एक यूनिक पहचान संख्या है जो XXXXXXXXXX.वाइज़ेडएनएनएन के फ़ॉर्मेट में आती है। इसमें  XXXXXXXXXXXX का मतलब व्यक्ति या रिपोर्टिंग इकाई का पैन/टैन होता है। वाई आपके फ़ॉर्म का कोड है, ज़ेड फ़ॉर्म कोड के लिए रिपोर्टिंग एंटिटी कैटेगरी का  कोड है और एन क्रमांक नंबर कोड के लिए है।

यह 16-वर्ण की एक यूनिक पहचान संख्या है जो XXXXXXXXXX.वाइज़ेडएनएनएन के फ़ॉर्मेट में आती है। इसमें  XXXXXXXXXXXX का मतलब व्यक्ति या रिपोर्टिंग इकाई का पैन/टैन होता है। वाई आपके फ़ॉर्म का कोड है, ज़ेड फ़ॉर्म कोड के लिए रिपोर्टिंग एंटिटी कैटेगरी का  कोड है और एन क्रमांक नंबर कोड के लिए है।

क्या फ़ॉर्म 61 भरना ज़रूरी है?

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फ़ॉर्म 61 सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनकी आय का स्रोत सिर्फ खेती है और जो लोग आयकर के टैक्स स्लैब में नहीं आते। इसलिए, ऐसे लोगों के पास अगर पैन कार्ड नहीं है, तो उन्हें फ़ॉर्म 61 भरने की ज़रूरत होती है। ऐसा तब करना होता है जब कोई वित्तीय लेनदेन करना होता है।

फ़ॉर्म 61 सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनकी आय का स्रोत सिर्फ खेती है और जो लोग आयकर के टैक्स स्लैब में नहीं आते। इसलिए, ऐसे लोगों के पास अगर पैन कार्ड नहीं है, तो उन्हें फ़ॉर्म 61 भरने की ज़रूरत होती है। ऐसा तब करना होता है जब कोई वित्तीय लेनदेन करना होता है।

क्या फ़ॉर्म 61 को देय तारीख के बाद भरा जा सकता है?

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आपको ही पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अगले साल की 31 मई के भीतर वित्तीय किए गए लेनदेन का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसे देय तारीख से पहले दाखिल करने पर धारा 271एफ़ए के तहत जुर्माना लगेगा, जहां आपको प्रतिदिन ₹ 500 का जुर्माना देना होगा।

आपको ही पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अगले साल की 31 मई के भीतर वित्तीय किए गए लेनदेन का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसे देय तारीख से पहले दाखिल करने पर धारा 271एफ़ए के तहत जुर्माना लगेगा, जहां आपको प्रतिदिन ₹ 500 का जुर्माना देना होगा।

क्या फ़ॉर्म 61 विदेशी नागरिकों पर लागू होता है?

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आप एक विदेशी नागरिक हैं और आपको होटल या रेस्तरां में भुगतान करने की ज़रूरत है या आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या यात्रा खर्च का फायदा  उठाना चाहते हैं, तो आपको पैन या फ़ॉर्म 61 या फ़ॉर्म 60 देने की ज़रूरत नहीं है।

आप एक विदेशी नागरिक हैं और आपको होटल या रेस्तरां में भुगतान करने की ज़रूरत है या आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या यात्रा खर्च का फायदा  उठाना चाहते हैं, तो आपको पैन या फ़ॉर्म 61 या फ़ॉर्म 60 देने की ज़रूरत नहीं है।