भारत सरकार के अनुसार, जो कोई भी कई लेनदेन में शामिल रहता है, उन्हें पैन कार्ड लेना ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए, उन्हें पैन कार्ड की पात्रता क्राइटेरिया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। नीचे कुछ ऐसे क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, जिनकी ज़रूरतों को पूरा करने पर भारतीय नागरिक पैन कार्ड रख सकते हैं -
व्यक्ति: वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। उन्हें कुछ ज़रूरी दस्तावेज जैसे वैध पहचान प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण और पते का प्रमाण जमा करना होगा। (स्वीकार्य दस्तावेजों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, आपको एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा)।
हिंदू अविभाजित परिवार: चूँकि इसे अलग संस्था के रूप में माना जाता है, इसलिए वित्तीय लेनदेन की सुविधा के लिए एचयूएफ के नाम पर एक पैन कार्ड का आवेदन करना ज़रूरी है। पैन कार्ड पात्र दस्तावेज जैसे पहचान, पता और जन्म तिथि का प्रमाण प्रस्तुत करके, परिवार का मुखिया अपने परिवार की ओर से पैन के लिए आवेदन कर सकता है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने के अलावा, उन्हें अपने पिता का नाम और एचयूएफ के सह-साझीदारों के पते भी देने होंगे। इसके अलावा, एचयूएफ के प्रमुख को सभी जानकारियों का उल्लेख करते हुए एक हलफनामा भी देना होगा।
अवयस्क: पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। हालांकि, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के माता-पिता या अभिभावक भी उनकी ओर से पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक नाबालिग के लिए पैन तब अनिवार्य ज़रूरत बन जाती है अग़र वह संपत्ति में नामांकित हैं और अग़र उनके माता-पिता उनके नाम पर निवेश करने की योजना बनाते हैं। फॉर्म जमा करने के दौरान, नाबालिग के अभिभावक को बच्चे के जन्म प्रमाण के अलावा, अपने से जुड़े जरुरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त, आवेदन पत्र में नाबालिग के आधार नंबर का उल्लेख करना ज़रूरी है।
नोट: पैन कार्ड आवेदन के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति: मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी पैन कार्ड ले सकता है। ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधि उनकी ओर से आवेदन कर सकते हैं।
कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति: यह व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा दी गई पहचान और पता बताने के बाद पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अग़र आप उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो पैन कार्ड पात्रता, आयु और ज़रूरी दस्तावेजों के बारे में जानें और अपना आवेदन देने के लिए फॉर्म 49ए का इस्तेमाल करें।