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वोटर आईडी का विवरण कैसे जांचें?

वोटर आईडी का विवरण ऑनलाइन पाने के चरण?

वोटर आईडी की जानकारी कैसे लें?

वोटर आईडी में कौन सी जानकारी होती हैं?

वोटर आईडी की अहमियत क्या है?

वोटर आईडी में गलत विवरण के क्या नुकसान होते हैं?

वोटर आईडी में जानकारी कैसे सुधारें?

वोटर आईडी के विवरण से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

वोटर आईडी लेने के लिए कौन योग्य नहीं होता है?

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व्यक्ति जो मानसिकतौर पर ठीक न हों या फिर आर्थिकतौर पर दिवालिया हो चुके हों, वो वोटर आईडी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों को भी ये दस्तावेज नहीं मिल सकता है।

व्यक्ति जो मानसिकतौर पर ठीक न हों या फिर आर्थिकतौर पर दिवालिया हो चुके हों, वो वोटर आईडी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों को भी ये दस्तावेज नहीं मिल सकता है।

वोटर आईडी पर एपिक नंबर क्या दर्शाता है?

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मतदाता की फोटो के ऊपर लिखा एपिक नंबर या इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर 10-डिजिट का अल्फान्यूमेरिक वोटर आईडी नंबर होता है।

मतदाता की फोटो के ऊपर लिखा एपिक नंबर या इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर 10-डिजिट का अल्फान्यूमेरिक वोटर आईडी नंबर होता है।

क्या एनआरआई मतदान दे सकता है?

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अगर नॉन-रेजिडेंट इंडियन ने अपनी नागरिकता नहीं बदली है तो वे अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके मतदान कर सकते हैं। वह चुनाव के समय अपने देश लौट सकते हैं और अपने नामित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं।

अगर नॉन-रेजिडेंट इंडियन ने अपनी नागरिकता नहीं बदली है तो वे अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके मतदान कर सकते हैं। वह चुनाव के समय अपने देश लौट सकते हैं और अपने नामित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं।

क्लेम के आवेदन और अस्वीकृतियों को कौन सी अथॉरिटी वेरिफ़ाई करती है?

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उस खास चुनाव क्षेत्र का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस वोटर आईडी से जुड़े आवेदन और अस्वीकृतियों का क्लेम करता है।

उस खास चुनाव क्षेत्र का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस वोटर आईडी से जुड़े आवेदन और अस्वीकृतियों का क्लेम करता है।

वोटर आईडी के साथ कोई भी दिक्कत होने पर कौन से विभिन्न फॉर्म भरने होते हैं?

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व्यक्ति को वोटर आईडी की जानकारी या वोटर आईडी में उल्लिखित जानकारी में सुधार करने के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। वहीं वोटर आईडी या एपिक को बदलने के लिए फॉर्म 001 और वोटर आईडी में कुछ हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म 7 भरना होगा।

व्यक्ति को वोटर आईडी की जानकारी या वोटर आईडी में उल्लिखित जानकारी में सुधार करने के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। वहीं वोटर आईडी या एपिक को बदलने के लिए फॉर्म 001 और वोटर आईडी में कुछ हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म 7 भरना होगा।