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वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत 1993 में हुई थी और तब से लेकर अब तक इस पहचान पत्र की मदद से आप चुनाव में मतदान कर पाते हैं। इसके अलावा, इसका इस्तेमाल पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाले एक अहम दस्तावेज के तौर पर भी किया जाता है। इसकी अहमियत के चलते, अगर आप गलती से अपना पहचान पत्र खो देते हैं, तो बिना देरी किए नए वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करें। वोटर आईडी के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया समझने के लिए चरण दर चरण निर्देशों का पालन करें।
डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तरीका नीचे दिया गया है।
पहला चरण: अपने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट से ईपीआईसी-002 फॉर्म डाउनलोड करें। डुप्लिकेट वोटर आईडी लेने के लिए यह एक आवेदन फॉर्म है।
दूसरा चरण: फॉर्म में जरूरी जानकारी डालें जैसे कि आपका नाम, रिश्तेदार का नाम, पता कहां रहते हैं वगैरह।
तीसरा चरण: अपने नजदीकी चुनाव आयोग के दफ्तर जाएं और परा भरा हुआ फॉर्म और उसके साथ जरूरी दस्तावेज जमा करें जैसे कि आधार कार्ड और एफआईआर की कॉपी।
जमा करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। डुप्लिकेट वोटर आईडी के आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इसे संभाल कर रखें। एक बार जब आपका आवेदन प्रक्रिया में शामिल होकर सत्यापित हो जाता है, तो आपको अपने स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से अपना डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए एक सूचना प्राप्त मिलती है।
इसमें आपको यह जानकारी दी जाती है कि डुप्लिकेट वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। आइए अब इसके लिए आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में जानें।
अगर आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करने में परेशानी होती है और यह सुविधाजनक नहीं है, तो आप ऑफलाइन तरीके से भी डुप्लिकेट वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
खो चुके वोटर आईडी कार्ड के लिए एक एफआईआर दर्ज करवाएं।
अपने नजदीकी चुनाव आयोग के दफ्तर जाएं।
ईपीआईसी-002 फॉर्म मांगें।
जरूरी जानकारी दें, जैसे कि –
अपना नाम
मूल वोटर आईडी कार्ड नंबर
लिंग और उम्र
निवास का पता
जगह, पुलिस स्टेशन वगैरह
आवेदन में जो भी लागू हों उन विकल्प पर सही का निशान लगाकर उन्हें चुनें-
क्षतिग्रस्त वोटर आईडी कार्ड लौटाने के लिए
खो चुका वोटर आईडी कार्ड मिल जाने पर उसे लौटाने के लिए
इसे और संबंधित दस्तावेजों जैसे कि आधार कार्ड एफआईआर कॉपी, उपयोगिता बिल आदि को अपने संबंधित स्थानीय निर्वाचन कार्यालय जमा करें।
यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसका इस्तेमाल आप वोटर आईडी कार्ड की स्थिति देखने के लिए कर सकते हैं। एक बार अधिकारी आवेदन फॉर्म और दस्तावेज़ों को वेरफाय कर लेते हैं, तो इसके बाद बाद आपको डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड जारी कर दिया जाता है।
डुप्लिकेट वोटर आईडी के लिए आवेदन करते समय आपको नीचे बताए गए जरूरी दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे:
1. अगर आपका वोटर आईडी खो गया है तो इसके खोने की एफआईआर
2. पूरी तरह से भरा हुआ ईपीआईसी-002 फॉर्म
3. अपनी हाल ही की पासपोर्ट साइज की तस्वीर
4. पहचान और पते का प्रमाण जैसे कि आधार कार्ड, बिजली का बिल वगैरह
डुप्लिकेट वोटर आईडी के लिए आवेदन करने के बाद आपको मिले रेफरेंस नबंर का इस्तेमाल करके आवेदन की स्थिति ट्रैक करें। यहां नीचे कुछ आसान से निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करें-
पहला चरण: राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। "आवेदन की स्थिति ट्रैक करें" को चुनें.
दूसरा चरण: रेफरेंस आईडी डालें और “स्टेटस देखें” को चुनें और आवेदन की स्थिति देखें।
इसके अलावा, आप राज्य चुनाव कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने की यह पूरी प्रक्रिया है। आवदेन की प्रक्रिया आसानी से पूरी करने के लिए ऊपर दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखें।
अगर आप आगे बताई गई स्थिति का सामना करते हैं, तो डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है: कार्ड चोरी हो गया हो या कहीं खो गया हो कार्ड क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में
अगर आप आगे बताई गई स्थिति का सामना करते हैं, तो डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है:
आप किस तरह अपना नया वोटर आईडी कार्ड पाना चाहते हैं, उस विकल्प को चुनने के हिसाब से आपको 25 से 30 रुपये तक का शुल्क देना पड़ सकता है।
आप किस तरह अपना नया वोटर आईडी कार्ड पाना चाहते हैं, उस विकल्प को चुनने के हिसाब से आपको 25 से 30 रुपये तक का शुल्क देना पड़ सकता है।
जी हां, अगर आपका वोटर आईडी खो गया है, तो नया कार्ड पाने के लिए पीआईसी-001 फॉर्म डाउनलोड करें और भरकर जमा करें।
जी हां, अगर आपका वोटर आईडी खो गया है, तो नया कार्ड पाने के लिए पीआईसी-001 फॉर्म डाउनलोड करें और भरकर जमा करें।