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क्या छोटे कार इंश्योरेंस क्लेम करना समझदारी है?

क्या छोटे कार इंश्योरेंस क्लेम करना समझदारी है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

थर्ड पार्टी क्लेम करते समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

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डिजिट के तहत थर्ड पार्टी क्लेम करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों को साथ रखना चाहिए- आपके पॉलिसी दस्तावेज़ के पहले दो पन्नों की एक कॉपी। भरा हुआ और हस्ताक्षर किया क्लेम फ़ॉर्म। आपकी एफआईआर की कॉपी। आपके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी। आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक प्रति।

डिजिट के तहत थर्ड पार्टी क्लेम करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों को साथ रखना चाहिए-

  • आपके पॉलिसी दस्तावेज़ के पहले दो पन्नों की एक कॉपी।
  • भरा हुआ और हस्ताक्षर किया क्लेम फ़ॉर्म।
  • आपकी एफआईआर की कॉपी।
  • आपके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी।
  • आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक प्रति।

क्या प्रत्येक कार इंश्योरेंस पॉलिसी पॉलिसीधारक पर डिडक्टिबल लागू करती है?

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हां, हर कार इंश्योरेंस पॉलिसी अनिवार्य डिडक्टिबल के साथ आती है। आईआरडीए द्वारा अनिवार्य नियमों के तहत, डिडक्टिबल राशि 1500सीसी से कम की कार के लिए 1000 रुपये और 1500सीसी से ज़्यादा इंजन क्षमता के लिए 2000 रुपये है।

हां, हर कार इंश्योरेंस पॉलिसी अनिवार्य डिडक्टिबल के साथ आती है। आईआरडीए द्वारा अनिवार्य नियमों के तहत, डिडक्टिबल राशि 1500सीसी से कम की कार के लिए 1000 रुपये और 1500सीसी से ज़्यादा इंजन क्षमता के लिए
2000 रुपये है।

क्या मौजूदा नो क्लेम बोनस को नए वाहन में ट्रांसफर किया जा सकता है?

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अगर आप अपना वाहन बेचते हैं तो आपको आपकी मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एनसीबी आरक्षण पत्र जारी किया जाएगा। नो क्लेम बोनस लाभ को इस एनसीबी आरक्षण पत्र के आधार पर एक नए वाहन को किया जा सकता है।

अगर आप अपना वाहन बेचते हैं तो आपको आपकी मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एनसीबी आरक्षण पत्र जारी किया जाएगा। नो क्लेम बोनस लाभ को इस एनसीबी आरक्षण पत्र के आधार पर एक नए वाहन को किया जा सकता है।