hamburger
×
Digit General Insurance Logo
Powered By Digit
general-insurance
कार इंश्योरेंस रिन्यू करें

9000+ Cashless Garages

1.2 Cr+ Policies Sold

true
car

Check Price

arrow
×
car

Car insurance Online, Up to 90% Discount

This is a {{carWheelerCtrl.localStorageValues.product}} reg no, please enter a private car reg no.

It's a Brand New Car

I Know Registration Number

कार इंश्योरेंस क्लेम कब फाइल करना चाहिए और कब नहीं?

आपको कब कार इंश्योरेंस क्लेम करना चाहिए?

कब आपको क्लेम करने से पहले कई बार सोचना चाहिए?

कार इंश्योरेंस क्लेम करें या नहीं, इसका निर्णय कैसे लिया जाना चाहिए?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

थर्ड-पार्टी क्लेम करने के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है?

up-arrow

थर्ड-पार्टी क्लेम करते हुए निम्न डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने चाहिए: हस्ताक्षर करके फाइल किया हुआ क्लेम फॉर्म एफआईआर की कॉपी आपके मान्य ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के पहले दो पेज की कॉपी आपके वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी

थर्ड-पार्टी क्लेम करते हुए निम्न डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने चाहिए:

  • हस्ताक्षर करके फाइल किया हुआ क्लेम फॉर्म
  • एफआईआर की कॉपी
  • आपके मान्य ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
  • पॉलिसी डॉक्यूमेंट के पहले दो पेज की कॉपी
  • आपके वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी

कार चोरी हो जाने पर कार इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने की प्रक्रिया क्या है?

up-arrow

अगर आपकी कार चोरी हो जाती है तो क्लेम करने के लिए आपको निम्न स्टेप अपनाने चाहिए: पुलिस में एफआईआर दर्ज करें। अपनी इंश्योरेंस कंपनी और आरटीओ को बताइए कि आपका वाहन चोरी हो गया है। जरूरी दस्तावेज जमा करें: एफआईआर की कॉपी कार इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट की कॉपी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी कार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी आरटीओ ट्रांसफर पेपर और हस्ताक्षर किया हुआ क्लेम फॉर्म पुलिस आपकी कार ढूंढने की कोशिश करेगी और अगर यह महीने के बाद नहीं मिलती है तो 'नॉन-ट्रेसेबल रिपोर्ट' जारी कर दिया जाएगा। आपको सैब्रोगेशन लैटर के साथ खोई हुई कार की कॉपी और चाभियां इंश्योरेंस कंपनी को देनी होंगी। फिर क्लेम सैटल हो जाएगा।

अगर आपकी कार चोरी हो जाती है तो क्लेम करने के लिए आपको निम्न स्टेप अपनाने चाहिए:

  • पुलिस में एफआईआर दर्ज करें।
  • अपनी इंश्योरेंस कंपनी और आरटीओ को बताइए कि आपका वाहन चोरी हो गया है।
  • जरूरी दस्तावेज जमा करें:
    • एफआईआर की कॉपी
    • कार इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट की कॉपी
    • ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
    • कार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
    • आरटीओ ट्रांसफर पेपर और हस्ताक्षर किया हुआ क्लेम फॉर्म
  • पुलिस आपकी कार ढूंढने की कोशिश करेगी और अगर यह महीने के बाद नहीं मिलती है तो 'नॉन-ट्रेसेबल रिपोर्ट' जारी कर दिया जाएगा।
  • आपको सैब्रोगेशन लैटर के साथ खोई हुई कार की कॉपी और चाभियां इंश्योरेंस कंपनी को देनी होंगी। फिर क्लेम सैटल हो जाएगा।

क्या आपका नो क्लेम बोनस नई कार इंश्योरेंस पॉलिसी को हस्तांतरित हो सकता है?

up-arrow

हां, कार इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट कराते हुए आप अपनी पुरानी इंश्योरेंस कंपनी का एनसीबी नई इंश्योरेंस कंपनी को हस्तांतरित कर सकते हैं ।

हां, कार इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट कराते हुए आप अपनी पुरानी इंश्योरेंस कंपनी का एनसीबी नई इंश्योरेंस कंपनी को हस्तांतरित कर सकते हैं ।