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चोरी के मामले में आपका कार इंश्योरेंस कब कवर करता है?
भले ही आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव, स्टैंडआलोन ओन डैमेज या थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस पॉलिसी हो लेकिन तब तक आपको वाहन में मौजूद पर्सनल बिलॉन्गइंग्स की चोरी के लिए कवरेज नहीं मिलेगी जब तक आपने पर्सनल बिलॉन्गइंग्स के नुकसान को कवर करने के लिए ऐड-ऑन न लिया हो।
*मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारत में कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है।
यह कैसे काम करता है,देखने के लिए दो परिस्थितियों को समझिए:
आपकी कार चोरी हो गई थी (इसमें मौजूद आपके निजी सामान के साथ)
चलिए मान लीजिए कि आप फिल्म देखने के लिए बाहर गए हैं और आपने अपनी कार को पार्किंग में खड़ा कर दिया है। शो के बाद, आप चारों ओर देखते हैं लेकिन आपको आपकी कार नहीं मिलती है। फिर पता चलता है कि कार चोरी हो गई है! 😱
अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वाहन चोरी हो जाने के मामले में आपको कवरेज मिलनी चाहिए। हालांकि आपको तुरंत पुलिस के पास जाना होगा और अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना होगा इस वक्त आपकी कार को पूरा नुकसान होना माना जाएगा, आपको क्लेम के तौर आपकी कार का आईडीवी मिलेगा (इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू)।
लेकिन कार में मौजूद पर्सनल बिलॉन्गइंग्स का क्या होगा? दुर्भाग्यवश, अगर आपके पास क्लासिक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, तो आपके कार इंश्योरेंस में यह कवर नहीं होंगे।
हालांकि आप पर्सनल बिलॉन्गइंग्स को हुए नुकसान का ऐड-ऑन कवर ले सकते हैं। इसके साथ आपकी इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सनल बिलॉन्गइंग्स को हुए नुकसान के लिए हर्जाना भरेगी जो चोरी के समय आपकी कार में ही था।
आपकी कार से सिर्फ आपके पर्सनल बिलॉन्गइंग्स ही चोरी हुए थे
अब इस परिस्थिति की कल्पना कीजिए: आप कार लेकर बाहर निकले हैं और आपने इसे सड़क के किनारे पार्क कर दिया है। अब आप सब्जी लेने चले जाते हैं, इस दौरान आपका पर्सनल बिलॉन्गइंग्स जैसे कपड़े और जूते अंदर ही रह जाते हैं। लेकिन जब आप वापस आते हैं, आप यह समझ पाते हैं कि किसी ने कार में घुसकर यह सब चुरा लिया है! 😞
इस मामले में,अगर आपके पास बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस या एक ओन डैमेज पॉलिसी है, तो यह आपकी कार के टूटे दरवाजे या खिड़की जैसे किसी भी नुकसान की मरम्मत और रिप्लेसमेंट को कवर करेगी। लेकिन, यह चोरी हुए सामान को कवर नहीं करेगा।
एक बार फिर, इसके लिए आपको पर्सनल बिलॉन्गइंग्स को हुए नुकसान का ऐड-ऑन कवर लेना होगा।
इनके बारे में और जानेंः
लॉस ऑफ पर्सनल बिलॉन्गइंग्स का कवर क्या है?
तो, अब आप अपने आपसे ये जरूर पूछ रहे होंगे कि पर्सनल बिलॉन्गइंग्स के नुकसान का ऐड-ऑन कवर क्या है?
असल में यह एक ऐड-ऑन कवर है, जो एक अतिरिक्त सुरक्षा की तरह है। यह आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या ओन डैमेज कार इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ मिल सकता है। दूसरे सभी ऐड-ऑन की तरह यह भी अतिरिक्त प्रीमियम के साथ आता है। लेकिन, इसके साथ आपको मन की शांति भी मिलेगी इसलिए इसकी एक-एक रुपए की कीमत आपको मिलेगी। 😊
इस कवरेज के साथ, कोई भी पर्सनल बिलॉन्गइंग्स जैसे कपड़े और जूते कवर होंगे। इसका मतलब है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके पर्सनल बिलॉन्गइंग्स के नुकसान या फिजिकल घाटे का भुगतान करेगी (जब तक वह सामान उस समय कार में ही था)।
यह कवर होने के फायदे क्या हैं?
पर्सनल बिलॉन्गइंग्स के लिए कवर सिर्फ थोड़े अतिरिक्त प्रीमियम पर मिल सकता है लेकिन इसके साथ इस कवर को लेने के कई और फायदे भी हैं।
अपने सामानों की सुरक्षा: चोरी या नुकसान की स्थिति में आपको आपकी कार में मौजूद पर्सनल बिलॉन्गइंग्स के लिए सुरक्षा मिलती है।
वित्तीय बोझ को कम करना: अगर कुछ खराब होता है और आपकी पर्सनल बिलॉन्गइंग्स चोरी या इसका नुकसान हो जाता है तो आपको यह पता होता है कि वित्तीय बोझ आप पर नहीं आएगा और आपको अपनी जेब से कुछ भी अतिरिक्त नहीं देना होगा।
मन की शांति: यह ऐड-ऑन आपकी मन की शांति तब भी सुनिश्चित करता है जब आपको अपनी पर्सनल बिलॉन्गइंग्स खोने का खराब अनुभव हो रहा होता है।
हालांकि, आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका सामान कुछ स्थिति में कवर नहीं होगा, जैसे:
अगर यह आपकी अपनी लापरवाही के चलते खोए हैं (जैसे आपकी कार के दरवाजे और खिड़कियां बंद नहीं थे।)
दुर्घटना की रिपोर्ट समय पर नहीं की गई थी।
उपभोग्य प्रकृति के चलते आपके पर्सनल बिलॉन्गइंग्स को हुआ नुकसान।
चोरी हो जाने के मामले में कार इंश्योरेंस कैसे क्लेम करें?
अगर आप कभी भी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपका वाहन चोरी कर लिया गया हो तो हम समझ सकते हैं कि आपको जरूर झटका महसूस होगा, लेकिन आपको चोरी के क्लेम की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए:
इसके लिए आपको यह करने की जरूरत है:
स्टेप 1: नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं।
स्टेप 2: चोरी के बारे में अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी दें।
स्टेप 3: अपने रीजनल रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस (आरटीओ) को जानकारी दें कि आपका वाहन चोरी हो गया है। उनको आपके वाहन का मालिकाना हक हस्तांतरित करना होगा।
स्टेप 4: सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास सभी संबंधित दस्तावेज हों जैसे एफआईआर, आपकी पॉलिसी से जुड़े दस्तावेज, क्लेम फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और आरटीओ से मिले ट्रांसफर पेपर की कॉपी।
स्टेप 5: पुलिस से “नो-ट्रेस” रिपोर्ट ले लें ताकि आप पुलिस को दिखा सकें कि आपकी कार खो गई है।
स्टेप 6: चुराए हुए वाहन की आरसी, चाभी, और मूल इनवॉइस अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दे दें।
स्टेप 7: बस हो गया! आपकी इंश्योरेंस कंपनी तब आपको मंजूर की गई राशि का भुगतान कर देगी।
अगर आपकी कार चोरी नहीं हुई है, लेकिन किसी ने तोड़ कर आपकी पर्सनल बिलॉन्गइंग्स निकाल की हैं तब भी आपको कार इंश्योरेंस क्लेम की ठीक ऐसी ही प्रक्रिया अपनानी होगी।
हालांकि, आरटीओ से संपर्क करने के बजाए आपको आपके वाहन और सामान को हुए नुकसान का दस्तावेज तैयार करके अपनी इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा।
अब जब जानते हैं कि आपका कार इंश्योरेंस पर्सनल बिलॉन्गइंग्स की चोरी को कवर करता है या नहीं, आशा करते हैं कि आपको उस स्थिति में खुद की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी, जहां इनकी चोरी हो सकती है।
आखिरकार आपके पास कार इंश्योरेंस ऐसे ही समय के लिए तो है ताकि सारे खर्चे आपको खुद ही ना कवर करने पड़ें। आपका इंश्योरेंस आपके लिए स्थिति को आसान बनाने में पूरी मदद करेगा। 😊