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भारतीयों के लिए कुवैत वर्क वीज़ा: प्रक्रिया, फिस और आवश्यक दस्तावेज़

कुवैत में रहने और काम करने के लिए, गल्फ़ को ऑपरेशन कॉइंसिल (GCC) के नागरिकों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को कुवैत रेसीडेंस वीजा के लिए आवेदन करना होगा। वर्क वीज़ा कुवैत के रेसीडेंस वीज़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है।

इस प्रकार, कुवैत में रहने और काम करने के इच्छुक भारतीयों को कुवैत वर्क वीजा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आवेदन प्रक्रिया का बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ आप कुवैत वर्क वीज़ा के बारे में जानने के लिए आगे पढ़े!

कुवैत वर्क वीज़ा क्या है?

कुवैत में वर्क वीजा इकामा है जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को इस देश में नौकरी करने की अनुमति देता है। इनके संबंध में नियम इमिग्रेशन नियमों के अनुच्छेद 17 (पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी) और 18 (प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी) के तहत बताए गए हैं।

जैसा कि परिचयात्मक पैराग्राफ में कहा गया है, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के नागरिकों के अलावा अन्य नागरिकों को इस देश में रहने के लिए इकामा या कुवैत रेजिडेंस वीजा प्राप्त करना होगा। मुख्य रूप से रसिडेंस वीज़ा तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात् वर्क, आश्रित और डोमेस्टिक वीज़ा।

इन सभी वीज़ाओं को स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे लोग जो दूसरे देशों से आए हुए हैं और उनके पास पर्याप्त धनराशि है, तो वे अपने निवास को स्पोंसर कर सकते हैं या काम के लिए आवेदन के साथ या आवेदन के बिना कुवैत में रह सकते हैं।

भारत से कुवैत वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं?

भारतीय नागरिकों के लिए कुवैत वर्क वीज़ा कि आवश्यकताओं की लिस्ट निम्नलिखित है:

  • आवेदकों के पास नौकरी की पेशकश और एक स्पॉन्सर होना चाहिए।

  • आवेदक वास्तविक यात्री होने चाहिए अर्थात इस देश की यात्रा के पीछे उनका इरादा अच्छा होना चाहिए।

  • कुवैत में रहने के दौरान खुद को और अपने आश्रितों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए उनके पास पर्याप्त धन होना चाहिए।

  • उनका अपने देश लौटने का इरादा होना चाहिए और इसे सुनिश्चित करना चाहिए।

  • आवेदकों का क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड साफ-सुथरा है। उस स्थिति में, उन्हें विश्वसनीयता साबित करने के लिए PCC (पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट) प्रदान करना पड़ सकता है।

  • आवेदकों को अधिकारियों द्वारा निर्धारित आवश्यक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

भारत से कुवैत वर्क वीज़ा के लिए आवेदन कैसे करें?

जैसा कि पहले कहा गया है, कर्मचारियों को कुवैत वर्क वीजा प्राप्त करने के लिए स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता होती है। यहां, एम्प्लॉयर इस प्रकार के वीज़ा को स्पोंसर करते हैं।

यहां कुवैत वर्क वीज़ा के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए स्टेप-दर-स्टेप गाईड दी गई है:

चरण 1 - वर्क वीज़ा पर रेजिडेंस वीज़ा प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को रोजगार प्रस्ताव स्वीकार करना होगा।

चरण 2 - इसके बाद, कुवैत स्थित एम्प्लॉयर को इस वर्क परमिट को स्पोंसर करना होगा और मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल अफेयर एंड लेबर से इसके लिए आवेदन करना होगा।

चरण 3 - यहां, एम्प्लॉयर को कर्मचारी का पासपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ़ इंटीरियर में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन से नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट(NOC) इकट्ठा करना होगा।

चरण 4 - अब, कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ़ फॉरेन अफ़ेयर्स की जिम्मेदारी है कि वह कर्मचारियों के गृह देश (यहां भारत में) में कुवैती एम्बेसी को समर्थन के लिए वर्क परमिट की एक कॉपी भेजे।

चरण 5 - स्पोंसर या एम्प्लॉयर को कर्मचारी को वर्क परमिट की एक कॉपी भी भेजनी होगी। इसके बाद उस कर्मचारी को यह दस्तावेज़ एम्बेसी में ले जाना होगा।

चरण 6 - इस स्तर पर, कर्मचारियों को कुवैत के लिए एंट्री वीजा के लिए आवेदन करना होगा। प्राइवेट सेक्टर के संगठनों से संबंधित कर्मचारियों को नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट(NOC) और एम्प्लॉयर या स्पोंसर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की एक कॉपी की आवश्यकता होती है जिसे बिजनेस के आधार पर रजिस्टर किया गया है।

चरण 7 - कुछ परिस्थितियों में जहां कर्मचारी के गृह देश या निवास देश में कोई कुवैत एम्बेसी नहीं है, ईस स्तिथि में स्पोंसर को एंट्री वीजा प्राप्त करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ इंटीरियर को वर्क परमिट और नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

यदि कर्मचारी विजिट वीजा पर कुवैत में एंट्री करते हैं और रोजगार स्वीकार करते हैं, तो उन्हें कुवैत को छोड़ कर जाना होगा और फिर से नए एंट्री वीजा पर वापस लौटना होगा।

नोट: अधिकांश राष्ट्रीयताओं को अपने देश के कुवैत एम्बेसी से मेडिकल जांच और समर्थन पूरा करने के लिए अपने देश वापस जाना होगा।

भारतीय नागरिकों के लिए कुवैत वर्क वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

भारत में कुवैत वर्क वीज़ा की मुहर प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:

  • ऑरिजिनल वीज़ा

  • हवाई टिकट (एकतरफ़ा)

  • मेडिकल रिपोर्ट

  • ECNR के साथ पासपोर्ट

  • ऑरिजिनल वर्क एग्रीमेंट. एम्प्लॉयर और कर्मचारी को इस समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।

  • PCC

  • ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट। आवेदकों को यह दस्तावेज़ मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल अफ़ेयर्स से वेरिफाई करवाने के बाद जमा करना होगा।

  • रसोइयों के लिए एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट। आवेदकों को यह दस्तावेज़ मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स से वेरिफाई के बाद जमा करना होगा।

  • नीले या सफेद रंग की बेकग्राउंड वाला फोटो।

पासपोर्ट पर स्टांप प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को एक ऑथराइज्ड (भारत में कुवैती कॉन्सुलेट) ट्रैवल एजेंट से संपर्क करना होगा।

कृपया ध्यान दें कि ट्रैवल एजेंट को आवेदक के कुवैत में एंट्री को मंजूरी देने या रद्द करने का अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह से कुवैत एम्बेसी पर निर्भर करता है।

फ़िंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन पर अतिरिक्त जानकारी

जब कोई कर्मचारी कुवैत में एंट्री करता है, तो उसे देश में रेजिस्टरड फिंगरप्रिंट विभागों में सुरक्षा मंजूरी और निवास के लिए अपनी उंगलियों के निशान रेजिस्टर कराने होते हैं। कुवैत में 4 फिंगरप्रिंट रेजीस्ट्रेशन कंपनियां हैं।

प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

  • आवेदन फार्म

  • ऑरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट के साथ एक कॉपी 

  • ऑरिजिनल वीज़ा के साथ एक कॉपी

  • ऑरिजिनल पासपोर्ट के साथ एक कॉपी

  • मूल बीमा रसीद के साथ एक कॉपी

  • मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल अफेयर एंड लेबर से वर्क परमिट के लिए लेटर

  • 4 तस्वीरें

कुवैत के लिए वर्क वीज़ा की प्रोसेसिंग का समय क्या है?

कुवैत के वर्क परमिट के आवेदन की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 3- 4 सप्ताह का समय लग सकता है।

कुवैत वर्क वीज़ा की क्या लागत है?

कुवैत वर्क वीज़ा की लागत के लिए नीचे दिए गए तालिका को देखें:

एंट्री वीज़ा ठहरने की अवधि वैधता फिस (कुवैती दिनार)
सिंगल एंट्री 30 दिन 6 महिना KD 45.32
सिंगल एंट्री 30 दिन 3 महिना KD 37.44
सिंगल एंट्री 30 दिन 3 महिना KD 112.32

कुवैत वर्क वीज़ा की क्या वैधता है?

कुवैत वर्क वीज़ा निम्नलिखित वैधता के साथ आते हैं

एंट्री वीज़ा ठहरने की अवधि वैधता
सिंगल एंट्री 30 दिन 6 महिना
सिंगल एंट्री 30 दिन 3 महिना
सिंगल एंट्री 30 दिन 3 महिना

कुवैत वर्क वीज़ा को रिजेक्ट करने के क्या कारण हैं?

कुवैत वर्क वीज़ा रिजेक्ट होने के सबसे आम कारणों में शामिल हैं:

  • त्रुटिपूर्ण वीज़ा आवेदन प्रपत्र

  • प्रदान की गई जानकारी में असंगति

  • आवेदक कुवैती इमिग्रेशन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं

  • अतीत और वर्तमान में किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड होना

  • गलत दस्तावेज़ प्रस्तुत करना

  • क्षतिग्रस्त पासपोर्ट जमा करना

  • पासपोर्ट की न्यूनतम वैधता 6 महीने नहीं होती

एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, कुवैत की पूरी आबादी में 75 फीसदी बाहरी लोग हैं और इनमें से ज्यादातर भारतीय हैं। इससे भारत को भारी मात्रा में विदेशी वर्कर मिल सकते हैं।

उपर दिए गए सेक्शन में भारतीय नागरिकों के लिए कुवैत वर्क वीजा की एलिजिबिलिटि और आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से समझाते हैं। इन विवरणों को ध्यान से पढ़ें और इसके लिए आवेदन करने से पहले कुवैत वर्क वीज़ा के रिजेक्सन के कारणों को ध्यान में रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कुवैत में एंट्री वीज़ा आवेदन पूरा करने में कितना समय लगता है?

एंट्री वीज़ा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 1 -2 सप्ताह का समय लग सकता है।

यदि मेरे पासपोर्ट में 2 खाली पन्ने नहीं हैं तो क्या कुवैत वर्क वीज़ा के रिजेक्शन की कोई संभावना है?

जी हाँ, यदि आपके पासपोर्ट में 2 खाली पन्ने नहीं हैं तो कुवैत वर्क वीज़ा रिजेक्ट होने की संभावना है। एक विदेशी नागरिक के पासपोर्ट में कम से कम 2 खाली पन्ने होने चाहिए क्योंकि आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इमिग्रेशन अधिकारियों को इन पन्नों की आवश्यकता होती है। यदि किसी आवेदक का पासपोर्ट भरा हुआ है या लगभग भरा हुआ है, तो उन्हें कुवैत वर्क वीजा के लिए आवेदन करने से पहले नए पासपोर्ट का अनुरोध करना होगा।