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भारतीयों के लिए पोलैंड वर्क वीज़ा- आवेदन कैसे करें, एलिजिबिलिटी और फ़ीस

पोलैंड वर्क वीज़ा क्या हैं?

पोलैंड में कितने प्रकार के वर्क वीज़ा उपलब्ध हैं?

भारत से पोलैंड वर्क वीज़ा को प्राप्त करने के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है?

भारत से पोलैंड वर्क वीज़ा का आवेदन कैसे दिया जा सकता हैं?

भारतीय नागरिकों के लिए पोलैंड वर्क वीज़ा के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

नीचे दी गयी टेबल में पोलैंड वर्क वीज़ा में लगने वाला प्रोसेसिंग के समय की जानकरी दी गयी हैं:-

पोलैंड वर्क वीज़ा के प्रकार

प्रोसेसिंग का समय

वर्क परमिट (टाइप A)

8- 10 हफ्ते

वर्क परमिट (टाइप C और E)

5 – 7 हफ्ते

बिज़नेस वीज़ा (शेंगेन वीज़ा C और D)

10 - 15 दिन

फ्रीलांस और ऑन्ट्रप्रेन्योर वीज़ा(टेम्पोरेरी रेजिडेंस कार्ड)

10 – 60 दिन

भारतीयों के लिए पोलैंड वर्क वीज़ा की कितनी लागत हैं?

पोलैंड वर्क वीज़ा की वैद्यता निचे दी गयी टेबल में उपलब्ध हैं:

पोलैंड वर्क वीज़ा के प्रकार

वैद्यता

वर्क परमिट (टाइप A)

1 साल

वर्क परमिट (टाइप C और E)

3 साल

बिज़नेस वीज़ा (शेंगेन वीज़ा C और D)

C- 90 दिन तक , D- 90 दिनों से ऊपर

फ्रीलांस और ऑन्ट्रप्रेन्योर वीज़ा(टेम्पोरेरी रेजिडेंस कार्ड)

2 साल

पोलैंड वर्क वीज़ा को निरस्त करने के क्या कारण हो सकते हैं?

अक्सर पूछें जाने वाले सवाल

क्या मैं फ्रीलांस या एंटरप्रेन्योर वीज़ा के तहत अपने टेम्पोरेरी रेजिडेंस कार्ड को रेन्यु करवा सकता हूँ?

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हाँ, आप अपने टेम्पोरेरी रेजिडेंस कार्ड की समाप्ति के बाद फ्रीलांस या ऑन्ट्रप्रेन्योर वीज़ा के तहत उसका रेन्यु करवा सकते हैं.

हाँ, आप अपने टेम्पोरेरी रेजिडेंस कार्ड की समाप्ति के बाद फ्रीलांस या ऑन्ट्रप्रेन्योर वीज़ा के तहत उसका रेन्यु करवा सकते हैं.

कौन से नॉन- EU के नागरिक वर्क वीज़ा के लिए आवेदन किए बिना पोलैंड में काम कर सकते हैं?

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रिफ्यूजी का दर्जा रखने वाले व्यक्ति, पोलैंड से टेम्पोरेरी और ह्यूमैनिटेरिअन सुरक्षा के बेनीफिशियरीज़ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार लोग वर्क वीजा के लिए आवेदन किए बिना ही पोलैंड में काम कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रति वर्ष न्यूनतम 30 दिनों के लिए वैज्ञानिक रिसर्च में शामिल व्यक्तियों को पोलैंड में वर्क वीजा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

रिफ्यूजी का दर्जा रखने वाले व्यक्ति, पोलैंड से टेम्पोरेरी और ह्यूमैनिटेरिअन सुरक्षा के बेनीफिशियरीज़ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार लोग वर्क वीजा के लिए आवेदन किए बिना ही पोलैंड में काम कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रति वर्ष न्यूनतम 30 दिनों के लिए वैज्ञानिक रिसर्च में शामिल व्यक्तियों को पोलैंड में वर्क वीजा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

एक एम्प्लॉयर कब लेबर मार्किट टेस्ट आयोजित करने से बच सकता है?

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जब वर्क परमिट एक ही फ़ॉरेनर का एक ही जॉब के लिए आवेदन किया गया हो तब एक एम्प्लॉयर लेबर मार्किट टेस्ट आयोजित करने से बच सकता है.

जब वर्क परमिट एक ही फ़ॉरेनर का एक ही जॉब के लिए आवेदन किया गया हो तब एक एम्प्लॉयर लेबर मार्किट टेस्ट आयोजित करने से बच सकता है.