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भारतीयों के लिए पोलैंड वर्क वीज़ा- आवेदन कैसे करें, एलिजिबिलिटी और फ़ीस

नौकरी चाहने वालों के लिए, पोलैंड कई लाभ प्रदान करता है जैसे उचित औसत वेतन, कई सवैतनिक छुट्टियाँ, बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाएँ और भी बहुत कुछ।

हालाँकि पोलैंड के परमानेंट रेज़िडेंट को यहाँ काम करने के लिए वर्क परमिट की आवश्यकता नहीं है, नॉन-EU के निवासियों को समान कार्य करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है।

इस प्रकार, यदि आप भारत के नॉन-EU रेजिडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीयों के लिए पोलैंड वर्क वीज़ा के संबंध में पूरी आवेदन प्रक्रिया कैसे संचालित होती है। आइये साथ में पढ़ते हैं. 

पोलैंड वर्क वीज़ा क्या हैं?

वर्क वीज़ा एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो किसी विदेशी नागरिक को पोलैंड में कानूनी रूप से काम करने के अधिकारों को प्रदान करता है।

पोलैंड में कितने प्रकार के वर्क वीज़ा उपलब्ध हैं?

नॉन- EU के नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के वर्क वीजा उपलब्ध हैं, जैसे कि भारतीय जो पोलैंड में काम करने के इच्छुक हैं। ये वीज़ा इस प्रकार हैं:

  • वर्क परमिट (टाइप A )

  • वर्क परमिट (टाइप B )

  • वर्क परमिट (टाइप C या E 

  • बिजनेस वीज़ा (शेंगेन वीज़ा C या D )

  • फ्रीलांस या उद्यमी वीज़ा (टेम्पोररी रेजिडेंस कार्ड)

भारत से पोलैंड वर्क वीज़ा को प्राप्त करने के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है?

पोलैंड में भारतीयों के लिए वर्क वीज़ा प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी के बारे में सम्पूर्ण जानकारी नीचे दी गई है-

वर्क परमिट (टाइप A )

भारतीय जैसे विदेशी नागरिक जो पोलिश एम्प्लॉयर के लिए काम करने जा रहे हैं, किसी विदेशी एम्प्लायर द्वारा भेजे गए हैं या जिनके पास पोलैंड में प्रबंधन बोर्ड में कोई पद होगा, वे इस प्रकार के परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं

वर्क परमीट (टाइप B )

विदेशी नागरिक जो किसी लीगल एंटिटी या लिमिटेड कंपनी, किसी संगठन में बोर्ड सदस्य के रूप में काम करेंगे या एक सामान्य पार्टनर के रूप में लिमिटेड या लिमिटेड जॉइंट स्टॉक पार्टनरशिप का प्रबंधन करने के लिए शामिल होंगे या जिनके पास प्रॉक्सी अधिकार होंगे, वे टाइप बी वीजा के लिए एलिजिबल हैं। यह वीज़ा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो अगले 12 महीनों की अवधि के भीतर 6 महीने से अधिक समय तक पोलैंड में रहेंगे।

वर्क परमिट (टाइप C और E )

वर्क परमिट का यह प्रकार पोलैंड में उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो किसी विदेशी एम्प्लॉयर के अधीन काम करते हैं और उन्हें पोलैंड में एम्प्लॉयर के किसी एक कार्यालय में काम करने के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति पोलैंड में टाइप सी या ई वर्क वीजा प्राप्त कर सकते हैं, खासकर अगर उन्हें इंट्रा-कंपनी ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाता है।

बिज़नेस वीज़ा (शेंगेन वीज़ा C और D )

व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पोलैंड जाने के इच्छुक भारतीयों सहित विदेशी नागरिक शेंगेन वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं।

व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पोलैंड जाने के इच्छुक भारतीयों सहित विदेशी नागरिक शेंगेन वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं।

पोलैंड में व्यवसाय स्थापित करने पर विचार कर रहे फ्रीलांसर विशेष फ्रीलांस या ऑन्ट्रप्रेन्योर वीज़ाके लिए आवेदन कर सकते हैं।

भारत से पोलैंड वर्क वीज़ा का आवेदन कैसे दिया जा सकता हैं?

पोलैंड में काम करने पर विचार करने वाले व्यक्तियों को अपनी ओर से वर्क परमिट आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पोलिश एम्प्लॉयर की आवश्यकता होगी। आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

चरण 1 - एम्प्लॉयर द्वारा आयोजित लेबर मार्केट टेस्ट

फ़ॉरेन वर्क परमिट के लिए आवेदन करने से पहले, एम्प्लॉयर्स को लेबर मार्केट टेस्ट करना होगा। एम्प्लॉयर्स के लिए लोकल लेबर मार्केट में रोजगार संबंधी स्थितियों के बारे में जानना बहुत जरुरी है। यह परीक्षण सुनिश्चित करता है कि आवश्यक वर्क और पद को पूरा करने के लिए कोई उपयुक्त पोलिश या EU कर्मचारी नहीं हैं।

  • एम्प्लॉयर सबसे पहले काउंटी लेबर कार्यालय में वेकेंसी की अधिसूचना जमा करते हैं।

  • इसके बाद, लेबर कार्यालय सभी बेरोजगार लोगों और नौकरी चाहने वालों के डेटा की जांच करता है।

  • यदि लेबर कार्यालय को पता चलता है कि पर्याप्त पद वाले व्यक्ति नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो अथॉरिटी इन एलिजिबल व्यक्तियों के बीच भर्ती की व्यवस्था करती हैं। अन्यथा, एम्प्लॉयर वर्क परमिट के लिए आवेदन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

  • यहां, एम्प्लायर द्वारा प्रस्तावित रेम्युनरेशन और लेबर कार्यालय द्वारा प्रस्तुत रेम्युनरेशन के बीच एक कम्पेरेटिव विश्लेषण होता है। यह कम्पेरिज़न समान कार्य के लिए समान या समान स्थिति पर आधारित है जहां इन राशियों का समान होना आवश्यक है।

  • इस स्तर पर,रिलेवेंट निर्णय जारी करना काउंटी कमिश्नर का कर्तव्य है।

  • यदि निर्णय एम्प्लॉयर के पक्ष में जाता है, तो राज्यपाल एम्पलॉयर को निर्णय जारी करता है, जो तब फॉरेन नेशनल कर्मचारी की ओर से वर्क परमिट और टेम्पोरेरी रेजिडेंस परमिट के लिए आवेदन करने में सक्षम हो सकता है.

चरण 2 - आवेदन प्रक्रिया

एम्प्लॉयर इस चरण में आवश्यक दस्तावेज जमा करके आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। हालाँकि, पहले उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, वे शर्तें कुछ इस प्रकार हैं -

  • एम्प्लॉयर्स ने एप्लीकेबल एम्प्लॉयमेंट रूल्स सहित सभी प्रोविज़न ऑफ़ लेबर कोड के तहत अनुकूल रोजगार स्थितियां निर्धारित की हैं।

  • इवोडशिप कार्यालय के अनुसार, रेम्यूनरेशन औसत मासिक वेतन से 30% से अधिक कम नहीं है।

चरण 3 – वर्क परमिट इस्यू करना

पोलैंड के स्थानीय सरकार प्रमुख, वियोवोडे, पोलिश वर्क परमिट जारी करते हैं। वर्क परमिट आवेदन की मंजूरी मिलने के बाद, इनमें से तीन प्रतियां क्रमशः वोइवोडीशिप कार्यालय, नियोक्ता और कर्मचारी के लिए तैयार की जाती हैं। एक बार नियोक्ता कर्मचारियों को वर्क परमिट प्रदान कर देते हैं, तो वे पोलैंड में काम करना शुरू कर सकते हैं। नियोक्ता को अन्य दायित्वों को पूरा करना होगा। ये इस प्रकार हैं:

  • एम्पलॉयर्स को वर्क परमिट जारी करने के लिए आवश्यक कदमों और इस प्रक्रिया में बाधा डालने वाली किसी भी घटना के बारे में संबंधित प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए।

  • विदेशी नागरिक (यहां भारतीय) के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट शर्तों को लागू करें। अनुबंध लिखित रूप में उपलब्ध होना चाहिए और उस भाषा में अनुवादित (यदि आवश्यक हो) होना चाहिए जिसे संबंधित एम्प्लॉई हस्ताक्षर करने से पहले समझ और पढ़ सके।

  • यदि विदेशी एम्प्लॉई वर्क परमिट जारी होने के 3 महीने के भीतर काम शुरू करने में विफल रहते हैं या समाप्ति से 3 महीने से अधिक समय पहले काम खत्म करने में विफल रहते हैं, तो एम्प्लॉयर को वोइवोड को सूचित करना होगा। एम्प्लॉयर को नौकरी कर्तव्य में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करना होगा।

भारतीय नागरिकों के लिए पोलैंड वर्क वीज़ा के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

पोलैंड के वर्क वीज़ा के लिए जिस टाइप के वर्क परमिट का आवेदन किया जाता है , वह ये निर्धारित करता है की किस प्रकार के दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी।

पोलैंड में विभिन्न प्रकार के वर्क वीज़ा के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ की सूची नीचे दी गई है

वर्क परमिट (टाइप A ) + वर्क परमिट (टाइप C और E )

  • एक वैध पासपोर्ट.

  • इस बात का प्रमाण कि आवेदक के पास अपने पोलैंड में रहने के दौरान खुद को के खर्चे के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा और सहायता है। इसके लिए, उन्हें शेंगेन देश में करीबी परिचितों से आय या स्पॉन्सरशिप घोषणा का प्रमाण और बैंक विवरण जमा करना होगा।

  • पोलिश एम्प्लॉयर द्वारा प्रदान किया गया एम्प्लॉयमेंट लेटर ।

  • यात्रा कार्यक्रम की एक प्रति जिसमें कनफर्म्ड रिजर्वेशन और एयरलाइन टिकट शामिल है।

बिज़नेस वीज़ा (शेंगेन वीज़ा C और D )

  • वीज़ा आवेदन फॉर्म्स 

  • मूल पासपोर्ट जिसकी वैधता यात्रा की तारीख से कम से कम 6 महीने से अधिक हो।

  • पुराने पासपोर्ट (यदि कोई हो) जो 10 वर्ष से अधिक पहले जारी नहीं किए गए हों। पासपोर्ट में कम से कम 2 खाली पन्ने होने चाहिए।

  • वीज़ा उम्मीदवार की पहचान, यात्रा का उद्देश्य, अवधि और पोलैंड में रहने के स्थान के विवरण वाला एक पत्र।

  • आवेदक का पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न या फॉर्म 16।

  • बैंक सील और हस्ताक्षर के साथ पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट।

  • पिछले 3 महीनों की वेतन पर्ची।

  • कंपनी केरजिस्ट्रेशन का प्रमाण.

  • एक दस्तावेज़ जिसका उपयोग आवेदक के विदेशी इंस्योरेंस के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।

  • वापसी हवाई टिकट.

  • 2 तस्वीरें.

फ्रीलांस या ऑन्ट्रप्रेन्योर वीज़ा (टेम्पोरेरी रेजिडेंस कार्ड )

  • एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट.

  • पोलैंड में रेजिडेंस का प्रमाण (जैसे किराये का अनुबंध)।

  • पोलैंड में रहने के लिए वह दस्तावेज़ जो ये प्रमाणित करें की आवेदक खुद की फाइनेंसियल सहायता कर सकता है जब तक वह रहेगा।

पोलैंड वर्क वीज़ा के प्रोसेसिंग का समय क्या हैं?

नीचे दी गयी टेबल में पोलैंड वर्क वीज़ा में लगने वाला प्रोसेसिंग के समय की जानकरी दी गयी हैं:-

पोलैंड वर्क वीज़ा के प्रकार प्रोसेसिंग का समय
वर्क परमिट (टाइप A) 8- 10 हफ्ते
वर्क परमिट (टाइप C और E) 5 – 7 हफ्ते
बिज़नेस वीज़ा (शेंगेन वीज़ा C और D) 10 - 15 दिन
फ्रीलांस और ऑन्ट्रप्रेन्योर वीज़ा(टेम्पोरेरी रेजिडेंस कार्ड) 10 – 60 दिन

भारतीयों के लिए पोलैंड वर्क वीज़ा की कितनी लागत हैं?

भारतीयों के पोलैंड वर्क फीस €80 हैं.

पोलैंड वर्क वीज़ा की वैद्यता कितनी होती हैं?

पोलैंड वर्क वीज़ा की वैद्यता निचे दी गयी टेबल में उपलब्ध हैं:

पोलैंड वर्क वीज़ा के प्रकार वैद्यता
वर्क परमिट (टाइप A) 1 साल
वर्क परमिट (टाइप C और E) 3 साल
बिज़नेस वीज़ा (शेंगेन वीज़ा C और D) C- 90 दिन तक , D- 90 दिनों से ऊपर
फ्रीलांस और ऑन्ट्रप्रेन्योर वीज़ा(टेम्पोरेरी रेजिडेंस कार्ड) 2 साल

पोलैंड वर्क वीज़ा को निरस्त करने के क्या कारण हो सकते हैं?

पोलैंड का वर्क वीज़ा होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण निचे दिए जा रहे है, कृपया ध्यान से पढ़ें: -

  • क्रिमिनल रिकॉर्ड या पुलिस केस होना

  • ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करना जो आवेदक के पोलैंड में रहने के उद्देश्य का समर्थन कर सकें

  • डैमेज पासपोर्ट जमा करना

  • पासपोर्ट की 6 महीने की वैधता और 2 खाली पन्ने नहीं होना

  • नकली टिकट जमा करना

  • नकली यात्रा इंस्योरेंस प्रस्तुत करना

  • ग़लत आकार के फ़ोटो सबमिट करना

  • किसी कमजोर या ब्लैकलिस्टेड कंपनी के तहत नौकरी पाना

  • मेडिकल टेस्ट पास नहीं करना

  • एंबेसी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाना. 

अक्सर पूछें जाने वाले सवाल

क्या मैं फ्रीलांस या एंटरप्रेन्योर वीज़ा के तहत अपने टेम्पोरेरी रेजिडेंस कार्ड को रेन्यु करवा सकता हूँ?

हाँ, आप अपने टेम्पोरेरी रेजिडेंस कार्ड की समाप्ति के बाद फ्रीलांस या ऑन्ट्रप्रेन्योर वीज़ा के तहत उसका रेन्यु करवा सकते हैं.

कौन से नॉन- EU के नागरिक वर्क वीज़ा के लिए आवेदन किए बिना पोलैंड में काम कर सकते हैं?

रिफ्यूजी का दर्जा रखने वाले व्यक्ति, पोलैंड से टेम्पोरेरी और ह्यूमैनिटेरिअन सुरक्षा के बेनीफिशियरीज़ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार लोग वर्क वीजा के लिए आवेदन किए बिना ही पोलैंड में काम कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रति वर्ष न्यूनतम 30 दिनों के लिए वैज्ञानिक रिसर्च में शामिल व्यक्तियों को पोलैंड में वर्क वीजा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

एक एम्प्लॉयर कब लेबर मार्किट टेस्ट आयोजित करने से बच सकता है?

जब वर्क परमिट एक ही फ़ॉरेनर का एक ही जॉब के लिए आवेदन किया गया हो तब एक एम्प्लॉयर लेबर मार्किट टेस्ट आयोजित करने से बच सकता है.