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अटल पेंशन योजना में जानकारी कैसे बदलें?

भारत सरकार ने 2015 में स्वाबलंबन योजना की जगह अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत की। इसका मुख्य ज़ोर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को पेंशन देना है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) भी पेंशन राशि को सालाना बढ़ाने या घटाने को कहता है।

क्या आप मौजूदा लाभार्थी हैं और अपनी पेंशन राशि को अपग्रेड करना चाहते हैं? या अटल पेंशन योजना में अपना पता बदलना चाहते हैं? अगर हां, तो ज़्यादा जानने के लिए पढ़ना जारी रखें।

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अटल पेंशन योजना में सुधार: अपना विवरण कैसे अपडेट करें?

पीएफआरडीए ने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचना आसान बनाने के लिए बैंकों से संपर्क किया है। इसके फायदों में अटल पेंशन योजना में विवरण अपडेट करने के लिए फॉर्म डाउनलोड करने के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल हैं। अगर आप एपीवाई में अपना विवरण बदलना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रियाओं पर एक नज़र डालें:

ऑनलाइन प्रक्रिया:

  • एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट (https://npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php) पर जाएं।

  • "फॉर्म" चुनें और "सब्सक्राइबर मेंटेनेंस" पर क्लिक करें। अटल पेंशन योजना सुधार फॉर्म डाउनलोड करें। (एपीवाई-एसपी फॉर्म)

उचित बॉक्स में सही का निशान लगाएं और संबंधित बदलावों के साथ फॉर्म भरें। इसमें व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण आदि शामिल हैं। फॉर्म को उस बैंक में जमा करें जहां आपका अटल पेंशन योजना खाता है।  संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना फॉर्म अटैच करें। इसके अलावा, एपीवाई सर्विस प्रोवाइडर को अपना फॉर्म जमा करने के बाद मुहर लगी एक्नॉलेजमेंट सेव करना न भूलें।

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ऑफलाइन प्रक्रिया:

  • उस बैंक में जाएं जहां आपका अटल पेंशन योजना खाता है।

  • ज़रूरी बदलावों का उल्लेख करते हुए एक पत्र के साथ बैंक प्रतिनिधि से संपर्क करें।

  • आपको सहायक दस्तावेजों के साथ अपना पत्र जमा करना होगा।

जब आप फॉर्म जमा कर देते हैं, तो संबंधित विभाग आपके अनुरोध पर काम शुरू कर देगा। इसके मुताबिक वह जरूरी बदलाव करेगा। एक बार जब आप अटल पेंशन योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन सुधार करना जान जाएं, तो फॉर्म भरना सीखें।

आपको अपना अटल पेंशन योजना सुधार फॉर्म कैसे भरना चाहिए?

यहां उन बदलावों के बारे में बताया गया है जो आप कर सकते हैं:

  • निजी जानकारी

  • नॉमिनेशन की जानकारी

  • जन्म तिथि

  • भुगतान को अपग्रेड और डाउनग्रेड करना

  • बैंक विवरण

  • ई- पीआरएएन या स्थायी रिटायरमेंट खाता नंबर/लेन-देन का ई-विवरण/सब्सक्राइबर सूचना विवरणी को फिर से जारी करने के लिए अनुरोध।

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अब, आइए इनमें से हर पॉइंट के बारे में विस्तार से जानें और जानें कि इसे कैसे बदलना है।

अपना नाम अपडेट करें

अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो फॉर्म में उल्लिखित "निजी जानकारी" सेक्शन पर जाएं। अपना सही नाम भरें। इस सेक्शन के तहत आप अटल पेंशन योजना में अपना मोबाइल नंबर भी बदल सकते हैं। इसके अलावा, अपने अतिरिक्त संपर्क विवरण जैसे ईमेल आईडी, पता, पैन कार्ड विवरण आदि को सही करें।

नीचे, एक सेक्शन में एक करदाता के रूप में आपकी स्थिति और किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पात्रता के बारे में जानकारी की ज़रूरत होती है। हालांकि, यह उन ग्राहकों के लिए लागू है जिन्होंने 31 मार्च 2016 को या उससे पहले इस योजना में एनरोल हुए हैं।

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इसलिए, एक बार जब आप अटल पेंशन योजना में अपना पता बदल लेते हैं, तो आप बैंक विवरण बदलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

अटल पेंशन योजना में अपना बैंक खाता बदलें

यहां, आप इनमें बदलाव कर सकते हैं:

  • बैंक खाता नंबर 

  • बैंक का नाम 

  • शाखा

  • आईएफएससी कोड

जब आप अटल पेंशन योजना में अपना बैंक विवरण पूरी तरह से बदल लेते हैं, तो ज़्यादा जानकारी अपडेट करने के लिए आगे बढ़ें।

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अपने एपीवाई नॉमिनी को अपडेट करें

क्या आप इंटरनेट पर ब्राउज कर रहे हैं, "क्या हम अटल पेंशन योजना में नॉमिनी को बदल सकते हैं?" 

जवाब है हां। हालांकि, ज्यादा अहम सवाल यह है कि अटल पेंशन योजना में नॉमिनी कैसे बदला जाए। आप "चेंज/करेक्शन इन नॉमिनी/स्पॉउस डीटेल" सेक्शन के अंतर्गत नॉमिनी के नाम में सुधार कर सकते हैं। नीचे दी गई चीजों में सुधार करें:

  • जीवनसाथी का नाम

  • वैवाहिक स्थिति

  • अगर नॉमिनी "वयस्क" के अंतर्गत आता है तो राइट टिक करें। नाबालिगों के लिए, जन्म तिथि और अभिभावक का नाम अनिवार्य है।

  • नॉमिनी का नाम

  • जन्म तिथि

  • अभिभावक का नाम

  • लाभार्थी के साथ संबंध

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जानकारी को चेक करें और घोषणा में अपना नाम हस्ताक्षर करके जमा करें।

अपनी जन्म तिथि बदलें

आप सही तारीख, महीना और साल (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) भरकर भी अपनी जन्मतिथि बदल सकते हैं। अपने हस्ताक्षर के साथ घोषणा सेक्शन को चुन कर इसे जमा करें।

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अटल पेंशन योजना में अपनी पेंशन राशि बदलें

ऑनलाइन प्रक्रिया

  • अपनी पेंशन राशि को अपग्रेड करने के लिए एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। नीचे दिए गए लिंक https://npslite-nsdl.com/CRAlite/APYUPDNGradeView.do पर जाएं।

  • अपना पीआरएएन और नई पेंशन राशि डालें। कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें।

आपकी पेंशन राशि को कम करने के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया लागू होती है। यहां आपको आधिकारिक लिंक https://npslite-nsdl.com/CRAlite/APYDNGradeView.do पर जाना होगा। निम्नलिखित प्रक्रिया ऊपर दिए गए समान निर्देश का पालन करती है।

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ऑफलाइन प्रक्रिया

वैकल्पिक रूप से, आप आधिकारिक वेबसाइट से "अटल पेंशन योजना अपग्रेड या डाउनग्रेड पेंशन अमाउंट" फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहां आपको संशोधित पेंशन योजना का जिक्र करना होगा।

साथ ही, आपको पेंशन राशि को अपग्रेड या डाउनग्रेड करने के लिए लागू शुल्क का भुगतान करना होगा। डाउनग्रेड के मामले में, बैंक आपके बैंक खाते में राशि वापस कर देगा।

फॉर्म भरते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण निर्देश

  • फॉर्म को साफ़-साफ़ बड़े अक्षरों में भरें।

  • आपके पास 12 अंकों का पीआरएएन होना चाहिए।

  • संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

  • अग़र यह अधूरा है या दस्तावेजों को सपोर्ट नहीं करता है, तो बैंक अपडेट के लिए आपके आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं।

  • भविष्य के संदर्भ के लिए फॉर्म जमा करने के बाद मुहर लगी एक्नॉलेजमेंट रसीद अपने पास रखें।

  • ज़रूरी संशोधन करने के लिए आपको यह सुधार फॉर्म बैंक में जमा करना होगा।

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इस प्रकार, अटल पेंशन योजना में अपना पता और अन्य विवरण बदलते समय सभी पॉइंट्स का ख्याल रखें। व्यक्ति अन्य डिजिटल सेवाओं जैसे एपीवाई ई-पीआरएएन को देखना या डाउनलोड करना, लेनदेन विवरण प्राप्त करना और बहुत कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आप अपने मासिक योगदान का स्टेटस कहां देख सकते हैं?

आप एनपीएस या एपीवाई और एनपीएस लाइट ऐप की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने मासिक योगदान को चेक कर सकते हैं। लॉग इन करते समय परेशानी से बचने के लिए अपना पीआरएएन और बैंक विवरण तैयार रखें।

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क्या आपको एपीवाई के लिए आवेदन करते समय नॉमिनी का विवरण देने की ज़रूरत है?

हां।  जब आप एपीवाई के लिए आवेदन कर रहे हों तो नॉमिनी का विवरण देना अनिवार्य है।

एपीवाई के लिए आवेदन करने के लिए आपको किन दस्तावेजों की ज़रूरत है?

अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए डाउनलोड किए गए फॉर्म को भरें। इसे अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ जमा करें।