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अटल पेंशन योजना खाता का स्टेटमेंट कैसे देखें

अटल पेंशन योजना एक पेंशन योजना है जिसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा के लिए मासिक अंशदान करते हुए निवेश करते हैं।

क्या आप फ़िलहाल इस योजना के लाभार्थी हैं?

अगर हां, तो अपना अटल पेंशन योजना का स्टेटमेंट ज़रूर देखें। इस विवरण से आपको पता चलेगा कि आपने अब तक इस मद में कितना मासिक, त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक योगदान दिया है। इसमें नॉमिनी, पेंशन राशि, नाम और अन्य विवरण भी मिलेंगे।

अगर आपको अब भी नहीं पता कि अटल पेंशन योजना का विवरण कैसे देखा जाता है, तो इसके बारे में जानने के लिए आगे पढ़ें।

अटल पेंशन योजना का बैलेंस ऑनलाइन कैसे देखें?

नीचे बताए गए चरणों का पालन करें:

1) एपीवाई एनपीएस सीआरए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2) ‘लेन-देन का स्टेटमेंट देखें’ या ‘एपीवाई ई-पीआरएएन लेन-देन’ चुनें।

3) "बिना पीआरएएन के" या "पीआरएएन के साथ" में से किसी को चुनें।

4) अगर आप "पीआरएएन के साथ" को चुनते हैं, तो अपने 12-अंकों वाले स्थाई रिटायरमेंट खाता संख्या के साथ लॉग इन करें। यह नंबर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद मिलता है। इसके साथ ही, अपने बैंक खाते का विवरण दर्ज करें।

5) अगर आपके पास पीआरएएन विवरण नहीं है, तो "बिना पीआरएएन" के विकल्प पर जाएं। फिर, अपने बैंक खाता संख्या, नाम और जन्म तिथि के साथ लॉग इन करें।

 

6) "सब्सक्राइबर के लिए व्यूज़" सेक्शन के तहत लेनदेन स्टेटमेंट देखें या एपीवाई ई-पीआरएएन देखें का स्टेटमेंट चुनें।

7) कैप्चा कोड डालें और सबमिट करें।

एपीवाई ई-पीआरएएन आपके एपीवाई ई-कार्ड के बारे में जानकारी देता है। अन्य जानकारी में आपकी पेंशन, एपीवाई सेवा प्रदाताओं, आपकी चुनी गई पेंशन योजना आदि की शुरू होने की तारीख शामिल है।

अब जब आप अटल पेंशन योजना का खाता विवरण पता करना जान गए हैं, तो इसके बारे में और जानने के लिए स्क्रॉल करते रहें।

[स्रोत 1]

[स्रोत 2]

अटल पेंशन योजना के बैलेंस को ऑनलाइन देखने का वैकल्पिक तरीका

  • एनपीएस लाइट और एपीवाई मोबाइल ऐप्लिकेशन डाउनलोड करें।
  • लॉग इन करने के लिए अपना पीआरएएन विवरण दर्ज करें।
  • आपको अपने आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा। ऐप पर ओटीपी अपने आप दर्ज हो जाएगा। सबमिट करें।
  • यह पेज आपको एक होमपेज पर रिडायरेक्ट करता है जहां पर आप लेनदेन विवरण देख सकते हैं। यह आपकी कुल होल्डिंग्स, एसेट एलोकेशन आदि को दिखाता है।

अटल पेंशन योजना बैलेंस देखने के अलावा आप पेंशन राशि, नॉमिनी का नाम, ई-पीआरएएन कार्ड, पेंशन शुरू होने की तारीख, एपीवाई खाता विवरण आदि भी देख सकते हैं।

[स्रोत]

अटल पेंशन योजना खाते का स्टेटमेंट ऑफ़लाइन कैसे पाएं?

एनपीएस के मुताबिक आपको अपने रजिस्टर्ड संपर्क नंबर पर एक मैसेज मिलेगा। जिसमें आपको अपने मासिक भुगतान का स्टेटस पता चल जाएगा। साथ ही लेन-देन के स्टेटमेंट की कॉपी साल में एक बार सब्सक्राइबर के पते पर भेजी जाती है।

आपको अपने ईमेल पते के ज़रिए लेनदेन स्टेटमेंट का एक ईमेल भी मिलेगा। इन विवरण को जानने के लिए आप सीधे उस बैंक में भी जा सकते हैं जहां आपका अटल पेंशन योजना खाता है।

आपको अपनी अटल पेंशन योजना का स्टेटमेंट क्यों देखना चाहिए?

अटल पेंशन योजना में आपके किए गए योगदान टैक्स छूट के लिए योग्य होता है। आयकर अधिनियम 1961 के 80सीसीडी (1) के तहत आप कुल आय के अधिकतम 10% की टैक्स छूट पाने के पात्र हैं। यह आयकर अधिनियम 1961 के 80सीसीई के तहत हर साल अधिकतम ₹1.5 लाख की कटौती के अधीन है।

इन फ़ायदों को उठाने के लिए आपको दस्तावेज़ के तौर पर एपीवाई लेनदेन स्टेटसमेंट को दिखाना होगा। इसके अलावा, स्टेटमेंट की जांच यह सुनिश्चित करती है कि जुर्माना शुल्क से बचने के लिए राशि आपके एपीवाई खाते में समय पर जमा हो जाती है।

इस तरह, असुविधाओं से बचने के लिए आपको अपना अटल पेंशन योजना स्टेटमेंट देखना और डाउनलोड करना होगा। किसी भी भ्रम से बचने के लिए इन सभी बिंदुओं को ध्यान में ज़रूर रखें। इसके अलावा, लॉग इन करते समय परेशानी से बचने के लिए पीआरएएन और बैंक खाते का स्टेटमेंट तैयार रखें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अटल पेंशन योजना योगदान के लिए ऑटो-डेबिट सुविधा कब शुरू होगी?

1 जुलाई 2020 से ऑटो-डेबिट सुविधा पहले ही शुरू हो चुकी है। 30 सितंबर 2020 से पहले नियमित योगदान के आधार पर कोई जुर्माना शुल्क नहीं है।

क्या एक संगठित क्षेत्र का कर्मचारी एपीवाई में नामांकन के लिए पात्र हो सकता है?

हां। 18-40 वर्ष की उम्र सीमा के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक रोजगार की स्थिति के बावजूद इस योजना में शामिल हो सकता है। लेकिन लोगों को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वे बुनियादी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं।

क्या लाभार्थी को नॉमिनी नियुक्त करने की ज़रूरत है?

अगर आप इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको नॉमिनी व्यक्ति का विवरण देना होगा। अगर आप अविवाहित हैं, तो आप अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी व्यक्ति के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं, तो आपका जीवनसाथी डिफ़ॉल्ट तौर पर इस योजना का नॉमिनी व्यक्ति है।