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मोटर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन से कैसे बचें?

अपनी कार के ख़राब होने से किसी भी व्यक्ति का मन दुखी हो सकता है, खासकर तब जब आपकी कार को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नुकसान पहुँचता है तो। 

इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपके क्लेम को रिजेक्ट करना इस स्थिति को और बद्द्तर बनाने का काम करता है, जिससे आपकी परेशानी और अधिक बढ़ सकती है। 

किसी भी प्रकार के रजेक्शन आमतौर पर काफी निराशाजनक हो सकता है, वो भी तब जब इस रिजेक्शन द्वारा आपके खुद के पैसों को भी इस्तेमाल करना पड़ जाए। हालाँकि, हर बार इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए उनके पास एक अच्छा कारण होता है। 

क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए आपको क्लेम फाइल करने की सारी प्रक्रियाओं को अच्छे से समझना होगा, और किसी भी प्रकार के मामूली गलतियों को करने से बचना होगा, जिससे आप भविष्य में अपने क्लेम को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। 

यहां डिजिट में, हमने अपने ग्राहकों के साथ अपने अनुभव के आधार पर कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, और हमने यह भी बताया है की हमने पहले के कुछ क्लेम्स को खारिज क्यों किया है।

इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपकी बाइक या कार इंश्योरेंस क्लेम के मामले में क्या ठीक है और क्या नहीं है, ताकि आपको भविष्य में अपने क्लेम के लिए किसी भी रिजेक्शन का सामना न करना पड़े!

ऐसी चीजें जिनसे आप अपने मोटर इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं|

1. अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइव करना

शायद आप इस बात को पहले से ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको यह बताना चाहेंगे की बिना लाइसेंस के कार चलना एक क़ानूनी अपराध है। 

तो, यदि किसी दुर्घटना के समय आपके पास एक मान्य ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या आप बिना लाइसेंस के ड्राइव कर रहे थे, या अगर आपके पास केवल एक लर्नर लाइसेंस है और यदि यदि आपकी कार के फ्रंट सीट में कोई परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर नहीं है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी आपके द्वारा फाइल किये गए क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है!

2. वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रांसफर नहीं करना

कभी-कभी लोग सेकेंड हैंड कार खरीदते समय अक्सर ही कार के इंश्योरेंस पॉलिसी को नए मालिक को ट्रांसफर करना भूल जाते हैं।

इसलिए, जब भी आप किसी उपयोगित वाहन को खरीदते हैं तो हमेशा याद रखें कि आपको खरीद के 14 दिनों (लगभग 2 सप्ताह) के भीतर ही इंश्योरेंस पॉलिसी को अपने नाम पर ट्रांसफर करना होगा, अन्यथा बाद में आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है।

इससे आपके क्लेम प्रक्रिया को सुगम बनाए रखने में आपको मदद मिलेगी। इसलिए, अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी को समय पर ट्रांसफर करें ताकि आप अपनी कार को सुरक्षित रख सकें।

3. रिन्यूअल के समय मान्य PUC का नहीं होना

अपनी पॉलिसी के रिन्यूअल के समय आपके पास एक मान्य व्हीकल पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) होना अनिवार्य है।

IRDAI के अनुसार, अपनी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए आपके पास एक मान्य PUC सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है और यदि यह एक्सपायर हो चूका है, तो इसे रिन्यू न करके आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। आप अपने PUC के स्थिति की यहां पर जांच कर सकते हैं।

4. ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन का उल्लंघन करना

चाहे आप क्लेम करना चाहते हों या नहीं, सभी रोड सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशन का पालन करना और एक रेस्पोंसिबल ड्राइवर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है।

इसलिए, अंडर ऐज ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग, या दुर्घटना के समय लाल बत्ती जलाना आपके क्लेम (विशेष रूप से अपने ही नुकसानों के लिए) के रिजेक्ट होने की भी संभावना है। 

इसलिए, हमेशा रोड सेफ्टी रूल्स का पालन करें और एक जिम्मेदार ड्राइवर बनें, ताकि आप किसी भी दुर्घटना से खुद को बचा सकें, और आपको क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

5. अमान्य या गलत नाम पर RC

अपनी कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और सभी अन्य दस्तावेज - जैसे कि टैक्स सर्टिफिकेट, पॉलुशन सर्टिफिकेट (जो एक साल से अधिक वर्ष पुराने कारों के लिए होता है), और फिटनेस सर्टिफिकेट - सभी मान्य, अप-टू-डेट और आपके नाम पर होने चाहिए। 

इसलिए, सुनिश्चित करें कि आपके पास अपनी कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य सभी दस्तावेज मान्य, अप-टू-डेट और आपके नाम पर होने चाहिए।

6. गलत NCB डिक्लेअर करना

यदि आप एक नई मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं और भूल से अपनी पिछली पॉलिसी के गलत NCB (नो क्लेम बोनस) का डिक्लेरेशन देते हैं, तो आपके नए पॉलिसी के तहत किए गए किसी भी क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है।

इसलिए, जब भी आप नई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो यह अवश्य जांच लें कि आपने अपनी पिछली पॉलिसी के NCB को सही तरीके से डिक्लेअर किया है या नहीं। अन्यथा, आपके नए पॉलिसी के तहत किए गए किसी भी क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है।

7. संचार में देरी करना

किसी भी दुर्घटना या चोरी के मामले में, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को घटना की जानकारी तुरंत दें, खासकर अपनी कार को रिपेयर के लिए भेजने से पहले।

साथ ही, निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी आवश्यक दस्तावेजों को इंश्योरेंस कंपनी को भेजना न भूलें। अन्यथा, आपके क्लेम को कंपनी द्वारा रिजेक्ट भी किया जा सकता है।

8. अपनी कार में एक्सेसरीज जोड़ना या कार को मॉडिफाई करना

जब भी आप अपनी कार में कोई बदलाव या संशोधन करते हैं (जैसे CNG या LPG किट लगाना), तो हमेशा ऐसे में आपको अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को इस चीज़ के लिए सूचित करना याद रखें*। 

अन्यथा, आपकी पॉलिसी इन नई कंपोनेंट्स को पहुँचे नुकसान में कवर नहीं करेगी और इनसे संबंधित कोई भी क्लेम जो आप करते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 

*एक छोटे से इंस्पेक्शन के बाद, आपकी इंश्योरर इन नयी चीज़ों को इंश्योरेंस कवर में शामिल करेगी और इसके लिए एक एडिशनल प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता पड़ सकती है। 

यह ध्यान रखें कि आपकी पॉलिसी आपके वाहन में किए गए किसी भी बदलाव को कवर नहीं करेगी जो आपने इंश्योरेंस प्रदाता को सूचित नहीं किया है। इसलिए, आपको अपने नए कंपोनेंट्स के बारे में जल्द से जल्द या पहले ही अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इस बारे में सूचित करना चाहिए ताकि आपकी पॉलिसी सही तरीके से मॉडिफाई हो सके और आपकी कार से संबंधित किसी भी क्लेम को कवर करने में किसी प्रकार की समस्या न हो।

9. वाहन के अनुचित उपयोग

आप उस मुद्दे का क्लेम नहीं कर सकते जब आपकी कार किसी ऐसे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कि जा रहा हो जो पॉलिसी में शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी एक प्राइवेट कार किसी कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, या यदि एक कार को उसकी क्षमता से अधिक लोगों के साथ चलाया जाता है, तो इंश्योरर आपके क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेगी। 

यह ध्यान रखें कि आपका क्लेम केवल उन उपयोगों के लिए मान्य होगा जो आपकी पॉलिसी में शामिल हैं। इसलिए, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी कार का उचित उपयोग कर रहे हैं ताकि आप अपने क्लेम को सही तरीके से प्राप्त कर सकें।

10. अपने क्लेम फॉर्म पर असत्य बयान देना

अगर आप अपने क्लेम फॉर्म पर झूठी या धोखाधड़ी की जानकारी देते हैं (जैसे कि दुर्घटना के समय किसी दूसरे व्यक्ति को गाड़ी चलाते बताना), तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी।

इससे बचने के लिए, आपको क्लेम इंस्पेक्टर द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का सही जवाब देना होगा बिना अपने जवाबों को बदले।

इसलिए, हमेशा याद रखें कि आपको अपने क्लेम फॉर्म पर सच्ची जानकारी ही देनी चाहिए और किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। इससे आपके क्लेम को कंपनी द्वारा एक्सेप्ट करने में कोई समस्या नहीं होगी और आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ संवेदनशील संबंध बनाए रखेंगे।

व्हीकल इंश्योरेंस खरीदना आपकोऔर आपकी कार दोनों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी का होना काफी नहीं है।

यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि इंश्योरेंस कुछ नियमों और शर्तों पर आधारित की जाती है और यदि आप उनमें से किसी एक का भी उल्लंघन करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को द्वारा आपके क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है। 

इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए आप अपने पॉलिसी दस्तावेज़ को ध्यान से देख सकते हैं और हर उस स्थिति की जांच कर सकते हैं जो आपके इंश्योरेंस द्वारा कवर नहीं की गई है, ताकि आपकी ओर से (आपकी पॉलिसी अवधि के दौरान) किया गया कोई भी वास्तविक क्लेम रिजेक्ट न हो।

अपनी मोटर इंश्योरेंस को क्लेम करना बहुत सरल और बेसिक प्रक्रिया हो है, जब तक आप अपने क्लेम को करते समय इन गलतियों को करने से बचते हैं।

कुछ अन्य चीज़ें जो आपके मोटर इंश्योरेंस क्लेम को प्रभावित कर सकती है

कुछ अन्य स्टेप्स भी हैं जिनका आपको पालन करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके क्लेम की प्रक्रिया यथासंभव सुगम हो:

  • अपनी पॉलिसी को समय पर रिन्यू करें - सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक जो आपको याद रखनी चाहिए वह है की आपको हर साल अपनी पॉलिसी के समाप्त होने से पहले हर उसे रिन्यू करवा लेना चाहिए।

  • फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट (FIR) फाइल करें - जब आपकी कार चोरी हो जाती है या किसी दुर्घटना में शामिल हो जाती है, तो हम समझते हैं कि यह थोड़ी अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन आपको जल्द से जल्द अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR फाइल करना न भूलें। ऐसा करने में देरी करने से आपके पूरी क्लेम की प्रक्रिया को पूरा करने में काफी समय लग सकता है। 

P.S. हमेशा सभी रोड सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशन का पालन करने की कोशिश करें। यह न केवल आपके क्लेम की प्रक्रिया के लिए मददगार है बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर होने के नाते यह आपका फ़र्ज़ भी है!