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भारत में पासपोर्ट आवेदन को काफी सुव्यवस्थित कर दिया गया है और विदेशों में यात्रा करने वाले ज्यादातर लोग इसे अच्छे से जानते हैं। इसके बाद भी जब शिशुओं के पासपोर्ट बनवाने की बात आती है तो लोगों के बीच भ्रम पैदा हो जाता है।
नवजात बच्चों का पासपोर्ट क्या है? आप अपने शिशु के लिए इसे कैसे हासिल कर सकते हैं?
अगर यह और ऐसे ही दूसरे सवाल आपके मन में हैं तो आगे पढ़ते रहिए। भारत में शिशुओं के पासपोर्ट से जुड़े आपके सवालों के जवाब इस लेख में मिल जाएंगे।
भारत में नवजात बच्चे के लिए पासपोर्ट का आवेदन करने से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में जानने से पहले ये समझना होगा कि कौन से दस्तावेज जरूरी हैं।
पहली चीज जो माता-पिता को पता होनी चहिए वह है नवजात के पासपोर्ट के लिए आयु सीमा। अगर आवेदन के समय आपका बच्चा 4 साल से छोटा/छोटी है तो वह इस दस्तावेज को पाने के योग्य है। सिर्फ माता-पिता या कानूनी संरक्षक उनकी जगह आवेदन कर सकते हैं।
भारत में नवजात बच्चे के लिए पासपोर्ट का आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। आप इन दोनों में से कोई भी तरीका चुन सकते हैं। आप नीचे लिखी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं।
अगर आपने नवजात बच्चे के लिए पासपोर्ट का ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में सोच लिया है, तो यहां पर इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है-
इस तरह से बच्चों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
हालांकि, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो सरकार ऑफलाइन आवेदन का मौका भी देती है।
सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र वयस्कों के पासपोर्ट के मामले में आकर आवेदन की अनुमति नहीं देते हैं, यह सेवा नाबालिग और नवजात बच्चों के पासपोर्ट के लिए मौजूद है। इसलिए यहां ऑफलाइन प्रक्रिया बताई गई है-
अब आपको पता चल गया होगा कि नवजात बच्चों के पासपोर्ट के लिए कैसे और कहां आवेदन करना है, अब आपको इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में भी पता होना चाहिए।
बच्चों के पासपोर्ट की प्रक्रिया जरूरी दस्तावेजों के बिना अधूरी ही रहती है। भारत में नवजात बच्चे के लिए कुछ जरूरी पासपोर्ट दस्तावेज ये हैं–
संबंधित नगर निगम बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जारी करता है।
निवास प्रमाणपत्र, जहां माता-पिता में से किसी एक के पासपोर्ट को वैध्य प्रमाण माना जाएगा।
बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फोटो भारत में अन्य अहम पासपोर्ट डॉक्यूमेंट है।
पासपोर्ट सेवा केन्द्र से मिला भरा हुआ अनुबंध एच फॉर्म।
व्यवस्था रसीद
नवजात के पासपोर्ट के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ फीस के बारे में जानना भी जरूरी है।
आमतौर पर, भारत में नाबालिग के लिए नियमित पासपोर्ट आवेदन फीस ₹ 1000 और इसकी तत्काल फीस ₹ 2000 है।
नवजात की पासपोर्ट प्रक्रिया में लगने वाला समय कुछ कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद माता-पिता/संरक्षक को पुष्टि की रसीद या नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। आमतौर पर इस पुष्टि के 4-7 दिन के बाद संबंधित पते पर पासपोर्ट भेज दिया जाता है।
कुछ खास परिस्थितियों में नवजात का पासपोर्ट लेना अत्यधिक जरूरी हो जाता है। ऐसे समय में आपके पास सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस लेख में आपको वह सभी जानकारी मिली होंगी, जिसकी आपको जरूरत थी!
अगर आवेदन के समय आपका जीवनसाथी विदेश में है तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उनके हस्ताक्षर के रूप में सहमति दिखाने की जरूरत होगी। इस विशेष प्रावधान को फॉर्म के अनुबंध डी के अंतर्गत खोजें।
अगर आवेदन के समय आपका जीवनसाथी विदेश में है तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उनके हस्ताक्षर के रूप में सहमति दिखाने की जरूरत होगी। इस विशेष प्रावधान को फॉर्म के अनुबंध डी के अंतर्गत खोजें।
नहीं, ऑफलाइन प्रक्रिया में पासपोर्ट आवेदन के दौरान पीएसके में आपके बेटे या बेटी के रहने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ माता-पिता के वहां रहने की जरूरत होती है।
नहीं, ऑफलाइन प्रक्रिया में पासपोर्ट आवेदन के दौरान पीएसके में आपके बेटे या बेटी के रहने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ माता-पिता के वहां रहने की जरूरत होती है।
नहीं, अगर 1 या दोनों माता-पिता के पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जुड़ा हुआ है तो पुलिस का सत्यापन जरूरी नहीं है।
नहीं, अगर 1 या दोनों माता-पिता के पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जुड़ा हुआ है तो पुलिस का सत्यापन जरूरी नहीं है।