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क्या आप छात्र हैं और विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं?
अगर हां, तो आपको वित्तीय प्रबंधन के साथ ही यात्रा के लिए आवश्यक बातों का ध्यान भी रखना होगा। इसमें स्टूडेंट पासपोर्ट और वीज़ा बनवाना भी शामिल है।
अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं हैं, तो स्टूडेंट पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया, योग्यता वगैरह जानने के लिए आगे पढ़ें।
छात्र अपनी जरूरत के आधार पर सामान्य या तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए नीचे दिए दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है:
अगर असली दस्तावेज मौजूद नहीं हैं, तो आप उचित कारण बताने वाला सर्टिफ़िकेट या पत्र जमां कर सकते हैं। इसके साथ ही, स्टूडेंट पासपोर्ट बनवाने के आवेदन के दौरान संस्थान के हेड द्वारा अटेस्ट की गई दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी भी जमा की जा सकती है।
आवेदक को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए ₹1500 का भुगतान करना होता है। उन्हें यह भुगतान पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन करना होता है।
भुगतान करने से स्टूडेंट पासपोर्ट वेरिफ़िकेशन के नजदीकी पासपोर्ट ऑफ़िस में अपॉएन्टमेंट बुक कराना आसान हो जाता है।
भुगतान के कुछ तरीके इस प्रकार हैं-
· डेबिट कार्ड
· इंटरनेट बैंकिंग
· क्रेडिट कार्ड
· एसबीआई चालान
इसके साथ ही, आप अपनी नजदीकी एसबीआई शाखा में जाकर या ऑनलाइन चालान तैयार करके भी भुगतान कर सकते हैं।
ध्यान रखें, माइनर आवेदकों के लिए माता पिता की स्वीकृति अनिवार्य है।
योग्य आवदेकों को आधिकारिक दस्तावेज पुष्टिकरण के लिए जमां करने होते हैं। स्टूडेंट पासपोर्ट के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में हमने बता दिया है।
आपको पता होना चाहिए कि पासपोर्ट जारी होने की पूरी प्रक्रिया में 25 से 30 दिनों का समय लगता है। इसलिए जल्द से जल्द आवेदन करना बेहतर होता है।
यह पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 10 वर्षों के लिए वैध होता है। हालांकि, आप मौजूदा पासपोर्ट की अवधि खत्म होने के एक वर्ष पहले इसे रिन्यू नहीं करा सकते।
अगर आपने विदेशी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन किया है तो स्टूडेंट पासपोर्ट बनवाना आवश्यक है। इससे आपको आगे की प्रक्रिया करने में सरलता होगी।
साथ ही, आप जल्द ही पासपोर्ट भी प्राप्त कर लेंगे।
हां, कॉलेज स्टूडेंट पासपोर्ट के वैलिडेशन के लिए आपको 12वीं कक्षा की मार्कशीट दस्तावेजों के साथ जमां करनी होती है।
आम तौर पर, स्टूडेंट पासपोर्ट की प्रक्रिया 25 से 30 दिनों में पूरी होती है। हालांकि, अंतिम निर्णय पासपोर्ट अधिकारी पर निर्भर करता है।
नाबालिग आवेदक के लिए उसके माता-पिता दस्तावेज अटेस्ट कर सकते हैं।