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पासपोर्ट एक बेहद जरूरी दस्तावेज है जिसे विदेश यात्रा के दौरान साथ रखना होता है। आम तौर पर इस दस्तावेज की वैधता दस साल की होती है। इसके बाद आपको पासपोर्ट रीइश्यू कराने की जरूरत पड़ती है।
इस लेख में वे सभी बातें बताई गई हैं जिन्हे भारत में पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए आपको जानना जरूरी है। इससे आपको पासपोर्ट रिन्यू कराने और पासपोर्ट रीइश्यू कराने के बीच का अंतर भी समझ आएगा।
पासपोर्ट रीइश्यू तब करवाया जाता है जब पासपोर्ट धारक को नई बुकलेट चाहिए होती है। आपको ध्यान रखना होगा कि पासपोर्ट रीइश्यू कराने और रिन्यू कराने में अंतर होता है। इनके बीच से बड़े अंतर नीचे बताए गए हैं। साथ ही इसे लेख में आगे आपको बताया गया है कि पासपोर्ट रीइश्यू कराना किन परिस्थितियों में जरूरी होता है।
सबसे पहले पासपोर्ट रीइश्यू और रिन्यू कराने के बीच का अंतर समझते हैं।
अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि रिन्यू और रीइश्यू में अंतर होता है। अब, सबसे पहले यह जानिए कि पासपोर्ट रिन्यू कराना कब जरूरी होता है-
अगर आप जानना चाहते हैं कि पासपोर्ट रिन्यू कैसे कराना है, तो जान लीजिए कि आप ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीके से पासपोर्ट रीइश्यू करा सकते हैं। यहां आपको आवेदन के चरणों के बारे में विस्तार से बताया गया है।
ऑनलाइन पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए आपको नीचे दिए चरणों का पालन करना होता है:
चरण 1: अगर आपके पास पहले से खाता नहीं है तो पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करें।
चरण 2: रजिस्टर करने के बाद, साइन इन करें और 'नए पासपोर्ट/पासपोर्ट रीइश्यू करने के लिए आवेदन करें' चुनें।
चरण 3: इसके बाद, आपकी निजी जानकारी भरकर ऑनलाइन फ़ॉर्म पूरा करें और 'जमा करें’' पर क्लिक करें।
चरण 4: अब, जरूरी आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 'पेमेंट करें और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें' बटन दबाएं। ध्यान रखें कि अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले आपको ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा।
इसके बाद, प्रक्रिया पूरी करने के लिए पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए ज़रूरी सभी दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएं।
अगर आप ऑफ़लाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, तब भी एक बार आपको पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके चरण इस प्रकार हैं:
चरण 1: 'फ़ॉर्म और एफ़िडेविड' भाग में जाएं और ई-फ़ॉर्म डाउनलोड करने के लिए 'पासपोर्ट रीइश्यू करें' चुनें।
चरण 2: इस पोर्टल से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट (पीसीसी) भी डाउनलोड करें। ईफ़ॉर्म के साथ इस पीसीसी का प्रिंट निकालें।
चरण 3: फ़ॉर्म भरें और पासपोर्ट रीइश्यू के लिए सभी जरूरी दस्तावेज संलघ्न करनें और इन्हें अपने नजदीकी पासपोर्ट ऑफ़िस में जमा करें।
इस आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑनलाइन भुगतान करें।
रीइश्यू फ़ॉर्म के साथ आपको नीचे दिए दस्तावेज भी जमा करने होते हैं ताकि आपकी पासपोर्ट रीइश्यू की प्रक्रिया आगे बढ़ सके-
पासपोर्ट रीइश्यू का आवेदन पूरा करने के बाद, आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जरूत पड़ भी सकती है और नहीं भी। यह बात पासपोर्ट रीइश्यू कराने की परिस्थिति पर निर्भर करती है।
मान लीजिए, अगर आप अपनी निजी जानकारी, जैसे नाम या आवासीय पता बदलवाने के लिए पासपोर्ट रीइश्यू करवा रहे हैं, तो पासपोर्ट ऑफ़िस वेरिफिकेशन करवाता है। यह इसलिए किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नई जानकारियां एकदम सही हैं।
हालांकि, पासपोर्ट की वैधता खत्म हो जाने या बुकलेट के पन्ने खत्म हो जाने के बाद अगर आप पासपोर्ट रीइश्यू का आवेदन करते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मामलों में, रीइश्यू के दस्तावेज प्राप्त करने के बाद अधिकारी पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन और जांच के लिए कह सकते हैं।
नीचे दी गई टेबल में आपको भारत में पासपोर्ट रीइश्यू कराने के शुल्क के बारे में बताया गया है।
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श्रेणी |
सामान्य शुल्क |
तत्काल शुल्क |
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36 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू |
₹1500 |
₹2000 |
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60 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू |
₹2000 |
₹2000 |
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माइनर के लिए 36 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू |
₹1000 |
₹2000 |
|
पिछला पासपोर्ट चारी हो जाने, खो जाने या खराब हो जाने पर 36 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू |
₹3000 |
₹2000 |
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पिछला पासपोर्ट चारी हो जाने, खो जाने या खराब हो जाने पर 60 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू |
₹3500 |
₹2000 |
सामान्य तौर पर, शुरू से आखिरी तक यह पूरी प्रक्रिया 15 दिनों का समय लेती है। हालांकि, तत्काल के लिए आवेदन करने पर, आप यह प्रक्रिया 7-10 दिनों में पूरी कर सकते हैं। पासपोर्ट रीइश्यू होने का असल वक्त कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे प्री पुलिस वेरिफिकेशन या पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत।
आप अपने पासपोर्ट रीइश्यू के आवेदन का स्टेटस नीचे दिए चरणों का पालन करते हुए ऑनलाइन देख सकते हैं-
अपने एंड्रॉयड या आईओएस फ़ोन पर एमपासपोर्ट सेवा ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें रजिस्टर करें। स्टेटस देखने के लिए आपको अपनी जन्मतिथी और आवेदन फ़ाइल नंबर भरना होगा।
इसके साथ ही, पासपोर्ट रीइश्यू के आवेदन का स्टेटस ऑफ़लाइन भी पता किया जा सकता है। इसे करने के कुछ तरीके नीचे दिए हैं-
बहुत से भारतीयों को पासपोर्ट रीइश्यू कराने और रिन्यू कराने में अंतर नहीं समझ आता। अक्सर ही दोनों शब्द एक दूसरे की जगह पर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि, इन दोनों में बहुत अंतर है।
यहां जानिए कैसे-
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पासपोर्ट रीइश्यू |
पासपोर्ट रिन्यू |
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सामान्य भारतीय पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो जाने के बाद उसे रीइश्यू कराना जरूरी होता है। यह वैधता उसके पहली बार जारी होने की तारीख से दस वर्ष बाद समाप्त होती है। |
शॉर्ट-टर्म पासपोर्ट धारकों के लिए पासपोर्ट रिन्यू कराना जरूरी होता है। आम तौर पर इन खास पासपोर्ट की वैधता 5 वर्ष की होती है, जिसके बाद व्यक्ति 10 वर्ष के एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। |
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रिइशू होने के बाद पासपोर्ट धारक को नई बुकलेट प्राप्त होती है। |
पासपोर्ट रिन्यू होने में नागरिक की बुकलेट नहीं बदली जाती। |