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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसे कभी-कभी थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस भी कहते हैं, आपको किसी भी थर्ड-पार्टी व्हीकल, व्यक्ति या प्रॉपर्टी को होने वाली किसी भी आकस्मिक हानि/नुकसान के मामले में आपकी लायबिलिटी को कवर करने में मदद करता है।
उदाहरण के लिए, अगर आपकी कार अचानक से दूसरी कार से टकरा जाती है और दूसरी कार में डेंट लग जाता है, तो आपकी थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस उस थर्ड पार्टी को हुए नुकसान को कवर करेगी।
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार भारत में हर व्हीकल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ज़रूरी है।
लेकिन, हम कितनी भी सावधानी से गाड़ी चलाएं, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं। इसलिए, यह जानना हमेशा एक अच्छा विचार है कि क्या कवर किया गया है, और कुछ होने पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम करने का असल में क्या प्रोसीजर है। इस तरह, अगर कोई दुर्घटना होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है।
सभी आवश्यक सावधानियां बरतने के बाद भी अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं। सड़क दुर्घटनाएं दर्दनाक हो सकती हैं और इसमें सड़क दुर्घटना पीड़ितों के प्रति वित्तीय देनदारियां शामिल हो सकती हैं जो सभी शामिल लोगों के लिए अत्यधिक चिंता का कारण बन सकती हैं। ऐसी स्थितियों में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। इसके अलावा, एक वाहन मालिक को भारत में लागू कानूनों के अनुसार अनिवार्य रूप से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस कवर लेना होगा।
बशर्ते मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और इसके बाद के संशोधनों के तहत सभी आवश्यक शर्तें अगर पूरी की जाती हैं, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मृत्यु/शारीरिक चोट/ थर्ड पार्टी की संपत्ति की क्षति के मामले में वाहन से जुड़े किसी भी थर्ड पार्टी के मुआवजे की देनदारियों के खिलाफ पॉलिसी धारक की सुरक्षा करता है।
मोटर दुर्घटना क्लेम न्यायाधिकरण के समक्ष थर्ड पार्टी के क्लेम का अंतिम रूप से निर्णय लिया जाना है। यदि दुर्घटना पीड़ित या परिवार के सदस्य न्यायालय के समक्ष थर्ड पार्टी का क्लेम दायर करना चाहते हैं तो हमसे (1800-258-5956) पर संपर्क किया जा सकता है, जिसमें हम सुझाव दे सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, या मोटर दुर्घटना क्लेम न्यायाधिकरण के समक्ष क्लेम दायर करने के बाद आप https://www.godigit.com/claims पर दिए गए अनुसार संबंधित नोडल अधिकारी के संपर्क विवरण के बारे में सूचित कर सकते हैं)
थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस कवरेज आपके अपने वाहन को हुए किसी भी नुकसान, या किसी व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए कोई मुआवज़ा प्रदान नहीं करता है। थर्ड पार्टी मुआवजा क्लेम भारत में लागू ऐसे वैधानिक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ही देय है।