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भारत में डिप्लोमैटिक पासपोर्ट

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डिप्लोमैटिक पासपोर्ट राजनयिक या सरकारी कामों के लिए विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों को जारी किया जाता है। इसके तहत, उन्हें “टाइप डी” पासपोर्ट जारी किया जाता है जिसका कवर मैरून रंग का होता है। यह आम नागरिकों (वीआईपी नागरिकों समेत) के लिए जारी होने वाले गहरे नीले रंग के कवर वाले सामान्य पासपोर्ट से अलग है।

इस सरकारी पासपोर्ट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं? यह लेख डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के बारे में सभी सवालों के जवाब देगा।

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट किसे मिल सकता है?

जिन लोगों को नहीं पता कि "डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के लिए कौन योग्य है?", वह इसकी जरूरतों को समझने के लिए नीचे दी गई सूची पढ़ सकते हैं -

  • विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीय विदेश सेवा (शाखा ए) के अधिकारी।

  • विदेश मंत्रालय के अधिकारी और भारतीय विदेश सेवा (शाखा बी) के चुनिंदा अधिकारी जो सरकारी कामों के लिए विदेश यात्रा करते हैं।

  • योग्य अधिकारी के साथ विदेश यात्रा करने वाले आश्रित माता-पिता, पुत्र और पुत्री, पति या पत्नी या सरकारी कर्मचारी। विदेश मंत्रालय से इस बात की पुष्टि होनी चाहिए कि यात्रा करने वाले लोग आश्रित हैं।

  • ऊपर बताए गए परिवार के सदस्य अपने आवासीय देश के अलावा किसी दूसरे देश में पढ़ने और अन्य उद्देश्यों के लिए भी डिप्लोमैटिक पासपोर्ट ले सकते हैं।

  •  राजनयिक दर्जा रखने वाले व्यक्ति।

  • भारत सरकार द्वारा विदेश यात्रा के लिए के लिए नियुक्त अधिकारी ।

उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि भारत में डिप्लोमैटिक पासपोर्ट क्या है और इसको हासिल करने की योग्यता क्या है। आइए अब जानते हैं कि इसके लिए आवेदन कैसे करना है।

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट कैसे प्राप्त करें?

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के लिए आवेदन की इजाजत सिर्फ नई दिल्ली में पासपोर्ट और वीज़ा प्रभाग वाला कॉन्सुलर दफ़्तर देता है। हालांकि, आप अपने नजदीकी पासपोर्ट कार्यालय में भी डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अगर आप डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इन आसान चरणों का पालन करें -

  1. पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें।

  2. अकाउंट बनाने के बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।

  3. “अप्लाई फॉर डिप्लोमैटिक/ऑफिशल पासपोर्ट” लिंक को चुनें।

  4. अपनी डिटेल्स जैसे अपना नाम, परिवार विवरण आदि के साथ फॉर्म भरें।

  5. “सबमिट किया गया फ़ॉर्म देखें/प्रिंट करें” लिंक को चुनें और आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लें।

  6. कॉन्सुलर कार्यालय, नई दिल्ली जाते समय या फिर नजदीकी पासपोर्ट कार्यालय जाने के दौरान, इस छपे आवेदन पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को अपने साथ रखें।

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के लिए जरूरी दस्तावेज़ :

आपको नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की एक-एक कॉपी जमा करनी होगी -

  • आपका सरकारी पहचान पत्र।

  • फ़ॉरवर्डिंग अधिकारी का आधिकारिक चिट्ठी जमा करें।

  • कार्यालय प्रमुख का प्रमाण पत्र।

  • राजनीतिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, अगर कोई हो, जमा करें।

  • मूल डिप्लोमैटिक पासपोर्ट।

  • अगर आपका मूल डिप्लोमैटिक पासपोर्ट विदेश मंत्रालय की सुरक्षित कस्टडी में है, तो मूल सुरक्षित कस्टडी या सरेंडर प्रमाणपत्र साथ रखें।

  • अगर विदेश मंत्रालय सुरक्षित कस्टडी या सरेंडर प्रमाणपत्र को रद्द करता है, तो रद्द किए जाने का मूल प्रमाणपत्र जमा करें।

  • आवेदन की तारीख से 6 महीने से पहले सेवानिवृत्त होने वाले राजनयिकों को अपने कार्यालय से एक शपथ पत्र जमा कराना होगा। इससे सुनिश्चित होता है कि वह सरकारी दौरे से लौटने के बाद पासपोर्ट को अपने कार्यालय में सरेंडर करेंगे।

नोट: आपको नीचे दिए गए क्रम में दस्तवेज़ जमा करने होंगे -

  • आवेदन पत्र की छपी हुई कॉपी 

  • राजनीतिक अनापत्ति प्रमाण पत्र

  • पहचान पत्र की कॉपी 

  • कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र

  • फॉरवर्डिंग अधिकारी से प्रार्थना पत्र

  • अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़

सामान्य और डिप्लोमैटिक पासपोर्ट में क्या अंतर है?

यहां आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में बताया गया है -

 

पैरामीटर सामान्य पासपोर्ट तत्काल पासपोर्ट
अर्थ यह पासपोर्ट वीआईपी व्यक्तियों सहित सामान्य नागरिकों को जारी किया जाता है। पासपोर्ट बुकलेट 30-60 पेज की होती है। यह उच्च पद के अधिकारियों को जारी किया जाता है। बुकलेट में केवल 28 पेज होते हैं।
वैधता वयस्क- 10 साल, नाबालिग - 5 साल 5 साल या उससे कम के लिए जारी किया जाता है।
उपयोग इस पासपोर्ट का इस्तेमाल व्यक्तिगत या व्यावसायिक यात्रा के लिए किया जाता है। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। सरकारी अधिकारी इस पासपोर्ट का इस्तेमाल भारत सरकार के सरकारी कामों हेतु विदेश यात्रा करने के लिए करते हैं।
इस प्रकार, अब तक आपको डिप्लोमैटिक पासपोर्ट और उससे संबंधित सभी जानकारी मिल गई होगी। डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारक को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ऐसा ही एक फायदा यह है कि यह पासपोर्ट होल्डर मेजबान देश के बाहर के देशों से होने वाली आय पर टैक्स नहीं देता है। ऐसे फायदों का लाभ उठाने के लिए, डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के लिए आवेदन करें। इसके लिए आवेदन करने से पहले पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जांच कर लें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या आप भारत में डिप्लोमैटिक पासपोर्ट होने पर भी नए सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं?

हां। अगर आपके पास डिप्लोमैटिक पासपोर्ट है तो भी आप नए सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पता, जन्म तिथि प्रमाण और सरेंडर प्रमाण पत्र जमा करें।

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए जरुरी फीस क्या है?

 डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का आवेदन करने के लिए किसी फीस की जरूरत नहीं है।

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के लिए आपके आवेदन के बाद इसके बनने में लगभग 3 से 5 कामकाजी दिन लगते हैं।