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डुप्लीकेट पासपोर्ट कैसे पाएं - प्रक्रिया की व्याख्या

पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसकी अवधि समाप्त होने से पहले उसे अपडेट किया जाना चाहिए।  यदि आप इसे खो देते हैं, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन और भारतीय मिशन को सूचित करें। क्षतिग्रस्त या गुम हुए पासपोर्ट के मामले में डुप्लीकेट पासपोर्ट की एक अलग प्रक्रिया होती है।  आइए इसे देखें।

भारत में डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए कैसे आवेदन करें?

यदि कोई अनोखे मामले या गुम होने के मामले में डुप्लीकेट पासपोर्ट पाना चाहते हैं, तो वे इसे आसानी से ऑनलाइन या ऑफ़लाइन तरीके से पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले, किसी को उसका आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों के बारे में जानना चाहिए।

डुप्लीकेट पासपोर्ट का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

यहां डुप्लीकेट पासपोर्ट का आवेदन करने की प्रक्रिया बताई गई है। डुप्लीकेट पासपोर्ट का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

चरण 1: पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करें।

चरण 2: सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करके एक नया खाता बनाएं, और फिर आपको पासपोर्ट सेवा खाते को सक्रिय करने के लिए एक लिंक मिलेगा।

चरण 3:डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन फ़ॉर्म भरें।

चरण 4: फ़ॉर्म सबमिट करने से पहले, फिर से विवरण की जांच करें।

चरण 5: आपको एक स्वीकृति मिलेगी। पासपोर्ट सेवा वेबसाइट से अपने पासपोर्ट आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग करें।

डुप्लीकेट पासपोर्ट का ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें?

ऑफ़लाइन तरीके से डुप्लीकेट पासपोर्ट को दर्ज करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं -

चरण 1: फ़ॉर्म और शपथ पत्र सेक्शन के तहत ई-फ़ॉर्म डाउनलोड करें।

चरण 2: फिर चुनें कि आप एक नया पासपोर्ट चाहते हैं या भारतीय पासपोर्ट को फिर से जारी करना चाहते हैं।

चरण 3: ई-फ़ॉर्म के साथ पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लें।

चरण 4: फ़ॉर्म में आवश्यक विवरण जैसे कि पुरानी पासपोर्ट बुकलेट संख्या, जन्म तिथि, उम्र, पता, नाम, भारतीय पासपोर्ट को फिर से जारी करने का कारण भरें।

चरण 5: फ़ॉर्म को निवास प्रमाण पत्र, पहचान का प्रमाण और पुरानी पासपोर्ट बुकलेट जैसे दस्तावेज़ों के साथ पासपोर्ट कार्यालय में जमा करें।

भारत में डुप्लीकेट पासपोर्ट का आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

पासपोर्ट को फिर से जारी करने का आवेदन करते समय आपको सामान्य प्रक्रिया का पालन करना होगा। आवश्यक दस्तावेज़ हैं:

  • पासपोर्ट गुम होने या क्षतिग्रस्त होने के विवरण के साथ शपथ पत्र (एनेक्सचर 'एल')
  • नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट (एनेक्सचर 'एम') या पूर्व सूचना पत्र (एनेक्सचर 'एन')
  • वर्तमान पते का प्रमाण - नियोक्ता से प्रमाणन, टेलीफ़ोन बिल, आयकर, मूल्यांकन आदेश, पानी का बिल, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, चुनाव तस्वीर आईडी कार्ड, पति के पासपोर्ट की कॉपी, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट
  • एफ़आईआर सूचना
  • जन्म तिथि का प्रमाण  - माध्यमिक विद्यालय का प्रमाणपत्र, नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा जन्म प्रमाणपत्र।
  • पुराने पासपोर्ट के ईसीआर और गैर-ईसीआर (आख़िरी और पहले पेज़) पेज़ की फ़ोटोकॉपी।
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर

आवेदन फ़ॉर्म के साथ आपके पुराने पासपोर्ट में दिए गए विवरण, जैसे पासपोर्ट संख्या, जारी करने की जगह, जारी करने और समाप्ति की तारीख भी सबमिट किए जाने चाहिए।

डुप्लीकेट पासपोर्ट आवेदन के लिए आवश्यक शुल्क

पासपोर्ट गुम होने के मामले में भी डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।  नीचे दी गई तालिका आवेदन प्रक्रिया की शुल्क संरचना को दिखाती है।

कैटेगरी आवेदन शुल्क अतिरिक्त तत्काल शुल्क
10 साल की वैधता वाला फिर से जारी या नया पासपोर्ट (36 पेज) ₹ 1,500 ₹ 2,000
10 साल की वैधता वाला फिर से जारी या नया पासपोर्ट (60 पेज) ₹ 2,000 ₹ 2,000
नाबालिगों के लिए 5 वर्ष या उनके 18 वर्ष तक का होने की वैधता वाला फिर से जारी या नया पासपोर्ट (36 पेज) ₹ 1,000 ₹ 2,000
गुम होने, चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने पर पासपोर्ट बदलाव (36 पेज) ₹ 3,000 ₹ 2,000
गुम होने, चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने पर पासपोर्ट बदलाव (60 पेज) ₹ 3,500 ₹ 2,000
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट (पीसीसी) ₹ 500 NA
व्यक्तिगत विवरण बदलने या ईसीआर को हटाने के लिए पासपोर्ट बदलाव (36 पेज वाला, 10-वर्ष की वैधता) ₹ 1,500 ₹ 2,000
व्यक्तिगत विवरण बदलने या ईसीआर को हटाने के लिए पासपोर्ट बदलाव (60 पेज़ वाला, 10-वर्ष की वैधता) ₹ 2,000 ₹ 2,000
नाबालिगों के लिए व्यक्तिगत विवरण बदलने या ईसीआर को हटाने के लिए पासपोर्ट बदलाव (36 पेज़, 5 साल की वैधता)। ₹ 1,000 ₹ 2,000
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक शुल्क जानने के अलावा, उन मामलों से भी अवगत होना चाहिए जिसमें कोई इसके लिए आवेदन कर सकता है। अधिक जानने के लिए पढ़ते रहें।

कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए कब आवेदन कर सकता है?

पासपोर्ट को फिर से जारी करने की आवेदन प्रक्रिया गुम हुए और क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के समान है। निम्नलिखित कुछ मामले हैं जिनमें आप डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  • क्षतिग्रस्त पासपोर्ट

क्षतिग्रस्त पासपोर्ट को दो प्रकारों में बांटा गया है:

  • आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पासपोर्ट जिसमें धारक का नाम, तस्वीर और पासपोर्ट नंबर बरकरार है या पहचाना जा सकता है।
  • पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पासपोर्ट जिसमें विवरण बिल्कुल भी पाने योग्य नहीं हैं।

यदि आपका पासपोर्ट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, तो आप तत्काल योजना से फिर से आवेदन कर सकते हैं।  दूसरी ओर, यदि आपका पासपोर्ट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, तो आप इसे तत्काल योजना के तहत फिर से जारी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पासपोर्ट पाने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र को सूचित करना होगा।

  • पासपोर्ट का गुम होना

यदि आपका पासपोर्ट भारत में गुम हुआ है, तो पुलिस स्टेशन और पासपोर्ट कार्यालय में भी सूचना दर्ज करें।  यदि आप विदेश में रहते हैं, तो तुरंत भारतीय मिशन से संपर्क करें। पासपोर्ट सेवा केंद्र में पासपोर्ट आवेदन फ़ॉर्म भरकर और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करके फिर से जारी करने का आवेदन करें।

पासपोर्ट को फिर से जारी करने में 7 कार्य दिवस लग सकते हैं जिसके लिए पुलिस वेरिफ़िकेशन ज़रूरी नहीं है।  यदि पुलिस वेरिफ़िकेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें 30 कार्य दिवस लग सकते हैं।

आप सामान्य योजना या तत्काल योजना के तहत अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं।  हालांकि, बाद वाले के लिए डुप्लीकेट पासपोर्ट शुल्क अधिक है। आवेदन भेजने के बाद लगभग 30 दिन लगते हैं।  आप किसी भी पूछताछ के लिए 1800 258 1800 पर कॉल कर सकते हैं या पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जा सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत में गुम हुए पासपोर्ट को फिर से जारी करने में कितना समय लगता है?

डुप्लीकेट पासपोर्ट पाने की आवेदन प्रक्रिया में 30 दिन तक का समय लग सकता है।  जबकि तत्काल तरीके से आवेदन करने पर आम तौर पर प्रक्रिया 15 दिनों के अंदर पूरी हो जाती है।

क्या पासपोर्ट को फिर से जारी करना और नवीनीकरण एक ही बात है?

नवीनीकरण के मामले में, आपके मौजूदा पासपोर्ट में बदलाव किए जाएंगे। दूसरी ओर, पासपोर्ट फिर से जारी तब किया जाता है जब आपको पूरी तरह से नया पासपोर्ट चाहिए हो।

क्या आप पुराने पासपोर्ट के बिना नया पा सकते हैं?

हाँ। यदि आप अपने पासपोर्ट कार्ड और वैध पासपोर्ट बुक का नवीनीकरण चाहते हैं, तो अपने सभी दस्तावेज़ सबमिट करें।