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आधार को पैन कार्ड से अलग कैसे करें: विस्तार से समझें

source: godigit

आधार कार्ड भारत के कानूनी आईडी प्रमाण के उच्चतम रूपों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। दूसरी ओर, पैन एक विशिष्ट संख्या है जो भारतीय नागरिकों को कई तरह की वित्तीय और टैक्स से जुड़ी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए मिलती है। हर नागरिक के लिए आधार और पैन को लिंक करना ज़रूरी हो गया है। हालांकि, अगर आप किसी भी वजह से इन दोनों को अलग करते हैं, तो आपके पास ऐसा करने की सुविधा है।

क्या आप जानना चाहते हैं कि पैन से आधार को कैसे अलग किया जाता है? तो, चरण-दर-चरण जानकारी के लिए के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।

आधार को पैन कार्ड से अलग करने की शर्तें क्या हैं?

लोग अक्सर आधार को पैन से अलग करने की शर्तों या कारणों के बारे में आश्चर्य करते हैं। यहां कुछ शर्तें दी गई हैं जिनके लिए अलग करने की ज़रूरत हो सकती है।

  • अगर अधिकारियों ने गलती से आपको एक से ज़्यादा पैन कार्ड जारी कर दिए हैं, तो आपको अपने पैन को अपने आधार कार्ड से अलग करना होगा।
  • दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपका पैन गलती से किसी दूसरे किसी के आधार कार्ड से लिंक हो गया हो।
  • अगर आपका आधार कार्ड नकली या गैर-मौजूद पैन से जुड़ा हुआ है, तो आपको इसे अलग करना होगा।
  • अगर तकनीकी समस्याएं टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर उन्हें रोक रही हैं, तो आपको इन दो दस्तावेज़ों को अलग करना होगा।

आधार को पैन कार्ड से अलग करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ क्या हैं?

इस अलग करने की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले, आपको इस उद्देश्य के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों को जानना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान नीचे बताए गए दस्तावेज़ों को संभाल कर रखें।

  • आपके आधार और पैन कार्ड की ओरिजनल प्रति और कॉपी।
  • शिकायत पत्र की एक प्रति।
  • अपने पैन और आधार कार्ड के इतिहास को अपडेट करें (अगर लागू हो)।
  • निवास प्रमाण-पत्र।

आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ अलग कैसे करें?

अब, आधार को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया सरल है, और आप इसे घर पर खुद ही कर सकते हैं। इसलिए, अगर आप अपने दस्तावेज़ों में असमानता पाते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए समय बर्बाद करने से बचना उचित है।

लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे अलग किया जाए। यहां अलग करने की अलग-अलग स्थितियों के आधार पर चरण दिए गए हैं।

अगर एक ही पैन कार्ड को एक से ज़्यादा व्यक्तियों को दे दिया गया है?

चरण 1: अपने पैन सेवा प्रदाता से संपर्क करें। अपने पैन का प्रोसेसिंग विवरण इकट्ठा करें।

चरण 2: पैन कार्ड के पहले और बाद के दोनों लोगों की पहचान का अनुरोध करें। एक विस्तृत रिपोर्ट इकट्ठा करें।

चरण 3: रिपोर्ट पढ़ें और तय करें कि आपको अलग करने की ज़रूरत है या नहीं। फिर, अपने दस्तावेज़ों के साथ भारत के आयकर विभाग में आवेदन करें।

चरण 4: आपके आवेदन का मूल्यांकन करने के बाद, अधिकारी बाद के आवंटी को एक नया पैन जारी करेंगे।

अगर आधार कार्ड एक डीएक्टिवेटेड पैन से लिंक है और धारक के पास दो पैन कार्ड हैं

चरण 1: आयकर विभाग का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। आपके दोनों पैन एक्टिव हैं या नहीं इसकी पुष्टि करने के लिए सीबीएन क्वेरी रन करें।

चरण 2: अगर कार्ड एक्टिव हैं, तो पता करें कि क्या वे डी-डुप्लीकेशन की प्रक्रिया के अधीन हैं। अगर आपको लगता है कि यह मामला है तो आयकर निर्धारण अधिकारी को एक अनुरोध भेजें।

चरण 3: अगर आपको लगता है कि अलग करना ज़रूरी है, तो अपने नजदीकी आयकर विभाग के कार्यालय में दस्तावेज़ों के साथ एक आवेदन जमा करें।

अगर कोई पैन कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति के आधार कार्ड से लिंक हो गया है

चरण 1: अपने पैन सेवा प्रदाता से संपर्क करें। अपने पैन का प्रोसेसिंग विवरण इकट्ठा करें।

चरण 2: आरसीसी के ज़रिए से आईटीबीए से ऑडिट लॉग का अनुरोध करें और इसे एकट्ठा करें। इस समस्या के कारणों को पहचानें।

चरण 3: तय करें कि आपको अपने आधार और पैन को अलग करने की ज़रूरत है या नहीं। अपने नजदीकी आयकर विभाग के कार्यालय में दस्तावेज़ों के साथ एक आवेदन जमा करें।

अगर कोई उपयोगकर्ता ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार को लिंक करने में असमर्थ है

चरण 1: आईटीडी ऐप पर सीएनबी क्वेरी रन करें। आरसीसी अधिकारियों से परिणामों की एक विस्तृत रिपोर्ट एकट्ठा करें।

चरण 2: तथ्यों की पुष्टि करने के बाद, उन्हें ईमेल से ई-फाइलिंग टीम को भेजें। आरसीसी टीम आपके आधार को आपके पैन से जोड़ने में आपकी मदद करेगी।

आरसीसी टीम लंबित आवेदनों पर कार्यवाई करने के लिए सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी करेगी।

इस लेख को पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आधार को पैन से कैसे अलग किया जाता है और अलग-अलग स्थितियों में ऐसा करने की क्या ज़रूरत होती है। जैसा कि इस लेख में बताया गया है, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको अपना आवेदन और दस्तावेज़ आयकर विभाग को जमा करने होंगे। आधार और पैन कार्ड के बीच लिंक की समस्या से बचने के लिए आप इस प्रक्रिया को कुशलता से पूरा कर सकते हैं।

आधार को पैन से अलग करने के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कैसे चेक करें कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं?

आप टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जा सकते हैं और "लिंक आधार" के विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। यहां, आप अपना पैन और आधार नंबर लिंक हैं या नहीं यह जांचने के लिए दोनों नंबर दर्ज करें।

अगर मैं अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करता हूं तो क्या होगा?

आधार और पैन कार्ड को लिंक करना केंद्र सरकार की ओर से एक जनादेश बन गया है। ऐसा न करने वाले लोगों को 1,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और भविष्य में दूसरी कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।

पैन को आधार कार्ड से लिंक करते समय किन विवरणों की जांच करनी चाहिए?

अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करते समय सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण सटीक और सही ढंग से लिखे गए हैं। सुनिश्चित करें कि दोनों कार्डों का डेटा आयकर वेबसाइट से मेल खाता है।