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अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें

अटल पेंशन योजना 2015-16 में शुरू की गई एक सरकारी पहल है। इस सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना है। इस योजना के तहत, सरकार आवेदकों को मासिक योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह ₹1000 से 5000 तक की मासिक पेंशन देकर 60 वर्ष की आयु में वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने में मदद करता है।

क्या आप अटल पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं? तो चलिए बिना किसी देरी के इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

अटल पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय पालन करने वाले क़दम

इस योजना के लिए आसानी से आवेदन करने के लिए इस क़दम-दर-क़दम गाइड का पालन करें:

  • चरण 1: जिस बैंक में आपका बचत खाता है, उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अपने नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करें।

  • चरण 2: अब अटल पेंशन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करें।

  • चरण 3: संबंधित विवरण के साथ फॉर्म भरें। इसमें बैंक खाता विवरण, व्यक्तिगत जानकारी और संपर्क नंबर शामिल हैं। इसके अलावा, अपना आधार कार्ड विवरण डालें।

  • चरण 4: नॉमिनी जोड़ें और दर्ज करें कि क्या आप सामाजिक योजनाओं और मौजूदा करदाता के तहत हकदार हैं। अब, ₹1,000 से ₹5,000 तक की पेंशन योजना का विकल्प चुनें।

  • चरण 5: विधिवत भरा हस्ताक्षरित फॉर्म ऑनलाइन जमा करें। आप सीधे अपने नेट बैंकिंग खाते से एपीवाई को भुगतान कर सकते हैं। या फिर, अपने खाते को एपीवाई से लिंक करें। जो यह सुनिश्चित करता है कि एक निश्चित राशि हर महीने स्वतः डेबिट हो जाएगी।

    [स्रोत]

अब जब आप अटल पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना सीख गए, तो देखें कि आप उसी के लिए ऑफलाइन कैसे नामांकन कर सकते हैं।

अटल पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • इस स्कीम के फ़ायदों का ऑफर लेने के लिए पात्र अपने निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक में जाएं। फॉर्म लीजिए और इसे संबंधित विवरण के साथ भरें।.

  • आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगाने के साथ फॉर्म को चेक करें और जमा करें। फॉर्म जमा होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट रसीद मिलेगी।

    [स्रोत]

अटल पेंशन योजना का फॉर्म कैसे भरें?

अटल पेंशन योजना आवेदन पत्र में नीचे दिए गए सेक्शन शामिल हैं। आवेदन करते समय भ्रम से बचने के लिए एक बार देख लें:

सेक्शन 1

बैंक विवरण डालें जैसे खाता नंबर, बैंक का नाम, आदि।

सेक्शन 2

व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, वैवाहिक स्टेटस, संपर्क नंबर और आधार कार्ड नंबर आदि भरें।

सेक्शन 3

₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 और ₹5,000 सहित पेंशन विकल्पों में से चुनें।

बैंक प्रतिनिधि मासिक योगदान सेक्शन भरेंगे। फॉर्म में एक "एक्नॉलेजमेंट" सेक्शन होता है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद बैंक अधिकारी इसे भरता है और हस्ताक्षर करता है।

[स्रोत]

अटल पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपके ज़रूरी दस्तावेज़

अटल पेंशन योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज नीचे दिए गए हैं। एक नजर:

  • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड)

  • पता प्रमाण (वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड आदि)

  • जन्म तिथि वेरिफाई करने के लिए दस्तावेज (एसएसएलसी प्रमाणपत्र

  • आपके बचत बैंक का खाता नंबर 

आपके पास एक एक्टिव संपर्क नंबर भी होना चाहिए जिसके ज़रिए आपको पुष्टि और अन्य विवरण मिल सके।

अटल पेंशन योजना स्कीम के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए यहां 4 अटल पेंशन योजना पात्रता क्राइटेरिया दिए गए हैं:

  • सभी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर सकते हैं। हालांकि अटल पेंशन योजना में उम्र सीमा 18 साल से 40 साल के बीच है।

  • अग़र आपने स्वावलंबन योजना का फ़ायदा उठाया है, तो आपको स्वतः ही इस योजना का फ़ायदा मिल जाएगा।

  • बतौर आवेदक, आपके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता होना चाहिए।

  • आपके पास मौजूदा एपीवाई खाता नहीं होना चाहिए।

  • अग़र आपने स्वावलंबन योजना का फ़ायदा उठाया है, तो आपको अटल पेंशन योजना स्कीम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

  • अटल पेंशन योजना के लिए आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। अग़र आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो बैंक अधिकारी भी आपके आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकता है।

आपको अपने आधार को अपने पेंशन खाते से जोड़ने के लिए बैंक को अधिकृत करने की भी ज़रूरत है।

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अटल पेंशन योजना में सरकार के सह-योगदान के लिए कौन पात्र नहीं है?

इस योजना के तहत, उम्मीदवार के कुल योगदान की तुलना में सरकार 50% सह-योगदान करती है। हालांकि कुछ ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं जिनके तहत नॉमिनी इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह इस प्रकार हैं:

  • असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान, 1955

  • कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

  • जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961

  • कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948

    [स्रोत 1]

    [स्रोत 2]

अपने एपीवाई योगदान का स्टेटस कैसे देखें?

अटल पेंशन योजना योजना में अपने कुल योगदान के स्टेटस को चेक करने के लिए, एनपीएस वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए लॉग इन करें। आवेदन पर लॉग इन करते समय अपने परमानेंट रिटायरमेंट खाता नंबर का इस्तेमाल करें। लेकिन लॉग इन करते समय आप अपना बैंक खाता नंबर भी दर्ज कर सकते हैं। 

अपने एपीवाई योगदान को ट्रैक करने के लिए इन क़दमों का पालन करें:

  • एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 

  • लेन-देन विवरण को चुनें।

  • जैसे ही पेज रीडायरेक्ट होता है, पीआरएएन के साथ या उसके बिना चुनें।

  • अगर आप पीआरएएन के साथ चुनते हैं, तो पीआरएएन विवरण और बैंक खाता नंबर डालें।

  • अगर आपने बिना पीआरएएन का विकल्प चुना है, तो अपना नाम, जन्म तिथि और बैंक खाता नंबर डालें।

  • अब ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट या एपीवाई ई-पीआरएएन को चुनें।

  • कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें।

अगर आप इसे एपीवाई और एनपीएस लाइट एप्लिकेशन के ज़रिए एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको लॉग इन करने के लिए सिर्फ़ पीआरएएन और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी।

अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप इन विवरणों को जानने के लिए सीधे बैंक जा सकते हैं।

अपने बुढ़ापे के लिए निवेश करना वित्तीय प्लानिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है। अत: अटल पेंशन योजना स्कीम का फ़ायदा उठाएं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने बताया कि 2020-21 में इस योजना के लिए 52 लाख से ज़्यादा लोगों ने एनरोल किया है। अटल पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करते समय इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मैं एनपीएस और अटल पेंशन योजना दोनों के लिए एनरोल हो सकता हूं?

हां। अगर आप मौजूदा एनपीएस ग्राहक हैं, तो आप अटल पेंशन योजना स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं।

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क्या पति और पत्नी दोनों अटल पेंशन योजना खोल सकते हैं?

हां। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार, अगर आप विवाहित हैं, तो आप और आपके पति/पत्नी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और मासिक पेंशन ₹10,000 तक प्राप्त कर सकते हैं।  लेकिन दोनों की आयु सीमा 18 – 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।

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क्या कोई उम्मीदवार समय पूर्व विड्रॉल का विकल्प चुन सकता है?

लाभार्थी की लाइलाज बीमारी या मृत्यु जैसी असाधारण स्थिति में, सरकार इस योजना से विड्रॉल करने देती है। इस मामले में, व्यक्ति केवल अपने संचित योगदान और अर्जित ब्याज को उठाने के लिए पात्र है। अगर नियम कहता है, तो उसे सरकारी सह-योगदान प्राप्त नहीं होगा।

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