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आधार कार्ड और आयकर रिटर्न को कैसे लिंक करें?

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आधार को अब कानूनी पहचान पत्र की अहमियत मिल चुकी है इसलिए आधार कार्ड को आयकर रिटर्न (आईटीआर) के साथ लिंक करना जरूरी हो गया है। उपयोगकर्ता जो रजिस्टर हैं और जो नहीं हैं, दोनों ही ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाकर अपने आधार नंबर को आईटीआर से लिंक कर सकते हैं। ये एक ऐसा कदम है जिसकी मदद से सरकार भारतीय करदाताओं के वित्तीय लेन देन पर नजर रखती है।  

क्या आप आयकर और आधार कार्ड लिंकिंग के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं? इस अर्टिकल में इस बारे में और ज्यादा जानें।

आयकर रिटर्न से आधार को लिंक करने की प्रक्रिया क्या है?

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अगर आप आयकर रिटर्न से आधार लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा करने के विभिन्न तरीके हैं।

आयकर रिटर्न से आधार ऑनलाइन लिंक करने के चरण

इस प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरी करने के चरण यहां बताए गए हैं।

चरण 1: आयकर के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।

चरण 2: लॉग इन करने के बाद “प्रोफाइल सेटिंग्स” पर क्लिक करें और “लिंक आधार” का चुनाव करें।

चरण 3: अपना आधार नंबर दर्ज करें। “लिंक नाऊ” के विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 4: अपने आधार की जानकारी वेरीफ़ाई करने के लिए अपने पैन का इस्तेमाल करें। आधार ओटीपी या ईवीसी सहित अपने आईटीआर को वेरीफ़ाई करने का एक तरीका चुनें।

चरण 5: ओटीपी दर्ज करने या वेरीफ़िकेशन के अन्य तरीकों के बाद “लिंक आधार” पर क्लिक करें। प्रमाणीकारण की स्लिप डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें।

आयकर रिटर्न से आधार ऑफलाइन लिंक करने के चरण

आधार और आयकर को लिंक करने के ऑनलाइन तरीके अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप एसएमएस का ऑफलाइन तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए चरण यहां बताए गए हैं।

चरण 1: निम्न फॉर्मेट में अपने फोन पर मैसेज टाइप करें।  

UIDPAN<space>12 संख्या का आधार नंबर<space>10 संख्या का पैन  

चरण 2: इस संदेश को 567678 या 56161 पर भेजें। आपका पैन और आधार लिंक हो जाने के बाद आपको इसकी सूचना मिल जाएगी।

पैन-आधार लिंकिंग का स्टेट्स कैसे जांचा जाए

एक बार जब आप ऊपर लिखी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो इस सिस्टम पर नजर रखने के लिए आप अपने आयकर और आधार लिंकिंग का स्टेट्स जांच सकते हैं।

प्री-लॉग इन के माध्यम से पैन-आधार लिंक स्टेट्स जांचने के चरण

ई-फाइलिंग पोर्टल से प्री-लॉग इन स्टेट्स जांचने के चरण यहां बताए गए हैं।

चरण 1: आयकर के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल  पर जाएं। “लिंक आधार स्टेट्स” पर क्लिक करे।

चरण 2: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। “व्यू लिंक आधार स्टेट्स” के विकल्प पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर पैन-आधार लिंक का स्टेट्स दिख जाएगा।

पोस्ट-लॉग इन के माध्यम से पैन-आधार लिंक स्टेट्स जांचने के चरण

इस स्टेट्स को जांचने का दूसरा तरीका है पोस्ट लॉग इन। यहां चरण बताए गए हैं।

चरण 1: आयकर साइट के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।अपनी जानकारियों के साथ लॉग इन करें।

चरण 2: “लिंक आधार स्टेट्स” पर क्लिक करें। आप “माई प्रोफाइल” पर जाकर भी “लिंक आधार स्टेट्स” पर क्लिक कर सकते हैं।

अगर आपका पैन पहले से ही आधार से लिंक होगा तो इस स्क्रीन पर आधार नंबर दिखने लगेगा। अगर ये लिंक नहीं होगा तो आप स्टेट्स देख सकेंगे।

इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं आयकर और आधार का लिंक होना जरूरी है। केंद्रीय सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको ये दो दस्तावेज अनिवार्य रूप से लिंक करने होते हैं। प्रक्रिया काफी आसान है और आप इसे बिना परेशान हुए खुद ही कर सकते हैं। ये आपकी वित्तीय और कर संबंधित गतिविधियों को प्रमाणित करेगा।

आधार को आईटी रिटर्न से लिंक करने के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अगर मैं कर योग्य आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आता हूं तो क्या मुझे अपना आधार और पैन लिंक करना होगा?

हां, अगर आप अपनी आय के मामले में आयकर स्लैब के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो भी आपके आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है, और यह आपकी आय सीमा के बावजूद है।

क्या आयकर वेबसाइट पर ई-फाइलिंग प्रोफाइल में आधार संख्या को लिंक करना अनिवार्य है?

जी हां, केंद्र सरकार ने ई-फाइलिंग टैक्स के लिए आधार और पैन दोनों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और इन दोनों दस्तावेजों के बिना आपका टैक्स रिटर्न आगे नहीं बढ़ेगा।

यदि मेरा पैन निष्क्रिय हो जाए तो क्या करें?

यदि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। ऐसे में ई-फाइलिंग पोर्टल से अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने का प्रयास करें और इस लिंक के बाद आपका पैन चालू हो जाएगा।