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पैन कार्ड फॉर्म 60 क्या है: इसको कैसे भरें, प्रक्रिया और दस्तावेज

सोर्स: india

पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे वित्तीय लेनदेन, पहचान साबित करने और टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सभी को जरूर लेना चाहिए। भारतीय सरकार ने उन भारतीय नागरिकों के लिए पैन लेना अनिवार्य बना दिया है जो इनकम-अर्निंग हेडिंग के अंतर्गत आते हैं या फिर देश में वित्तीय लेन-देन करना चाहते हैं।

हालांकि, अगर आपके पास यह नहीं है, तो आपको लेन देन पूरा करने के लिए पैन फॉर्म 60 अथॉरिटी को भेजना होगा। अगर आप पैन कार्ड के लिए फॉर्म 60 के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो यह लेख पढ़ें।

पैन कार्ड के लिए फॉर्म 60 क्या है?

फॉर्म 60 घोषणा करने का एक तरीका है, जहां आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम और आपका पता बताना होता है। यह एक जरूरी दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल आप संपत्ति बेचने और खरीदने, निश्चित सीमा से ज्यादा कैश के भुगतान, टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने, बिजनेस रजिस्टर करने, पैन कार्ड लेने वगैरह में कर सकते हैं।

अब जब आप जानते हैं कि फॉर्म 60 क्या है तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आपको इस दस्तावेज की जरूरत कब होगी।

आपको फॉर्म 60 की जरूरत कब होती है?

निम्न प्रक्रिया पूरी करने के दौरान आपको इस दस्तावेज की जरूरत होती है:

  • ₹ 10 लाख या इससे ज्यादा कीमत की अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री।

  • उस मोटर वाहन की खरीद या बिक्री जिसमें वाहन से पहिए वाले डिटैचबल साइडकार शामिल हैं. इसमें टू-व्हीलर शामिल नहीं हैं।

  • डीमैट अकाउंट खोलने के दौरान।

  • जब आप किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ अकाउंट खोलना चाहते हों।

  • जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना चाहें।

  • अगर आप किसी बैंक में ₹ 50,000 से ज्यादा का फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हों।

  • अगर आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में ₹ 50,000  से ज्यादा जमा करना चाहते हों।

  • जब आप ₹ 50,000 से ज्यादा के म्युचुअल फंड के लिए भुगतान करना चाहते हों।

  • जब आप एक साल में ₹ 50,000 से ज्यादा के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हों।

  • अगर सिक्योरिटी खरीदने या बेचने के लिए एक ही लेन देन में ₹ 1 लाख या इससे ज्यादा का अनुबंध हो।

  • जब उस कंपनी के शेयर को बेचा या खरीदा जाए जिसे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न किया गया हो और जब यह ₹ 1 लाख प्रति लेनदेन से ज्यादा हो।

  • आपको होटल और रेस्टोरेंट के बिल का भुगतान करना हो या आपको विदेशी मुद्रा की खरीद या विदेश की यात्रा करनी हो और आपको एक बार में ₹ 50,000 से ज्यादा की राशि की जरूरत हो।

  • जब ऐसी सेवाओं या सामान की खरीदनी या बिक्री करनी हो, जिनको ऊपर सूचीबद्ध ना किया गया हो और वह ₹ 2 लाख प्रति लेन देन से ज्यादा हो।

महत्वपूर्ण सूचना: उपरोक्त सभी सिर्फ संदर्भ के लिए हैं। अगर आप उन लेनदेन की पूरी सूची चाहते हैं जिनमें पैन अनिवार्य है तो आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

फॉर्म 60 भरने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

पैन के लिए फॉर्म 60 भरना है तो पहचान और निवास प्रमाणपत्र के तौर पर कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है। वह निम्न हैं:

1. व्यक्तियों और अविभाजित हिंदू परिवारों के लिए

  • मतदाता पहचानपत्र
  • आधार कार्ड
  • आवेदक की तस्वीर वाली बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • आवेदक की तस्वीर के साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या राशन कार्ड
  • पेंशनर कार्ड
  • नरेगा जॉब कार्ड
  • आवेदक की तस्वीर वाला आवास या जाति प्रमाणपत्र
  • फॉर्म 49ए के तहत उल्लिखित अनुलग्नक ए में बताए अनुसार संसद सदस्य/नगर पार्षद/विधान सभा सदस्य/राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर वाला निवास प्रमाणपत्र/पहचान
  • फॉर्म 49ए के तहत निर्दिष्ट अनुबंध बी दिखाते हुए नियोक्ता से मिला प्रमाणपत्र 
  • आवेदक की फोटो वाली किसान पासबुक
  • केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना या भूतपूर्व सैनिक कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम कार्ड
  • उपभोक्ता गैस कार्ड/बुक या पाइप्ड गैस बिल जो 3 महीने से ज्यादा पुराना ना होना
  • हथियार का लाइसेंस
  • किसी सार्वजानिक उपक्रम या सरकारी संस्थान की ओर से दिया गया फोटो पहचानपत्र
  • इलेक्ट्रिसिटी/ लैंडलाइन या मोबाइल बिल/ वॉटर बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना)
  • क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (अधिकतम 3 महीने पुराना)
  • बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (अधिकतम 3 महीने पुराना)
  • डिपॉजिटरी अकाउंट स्टेटमेंट (अधिकतम 3 महीने पुराना)
  • प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • आवास के आवंटन के बारे में बताने वाला सरकारी पत्र
  • उस व्यक्ति के नाम का उपयोग करने वाले जीवनसाथी का पासपोर्ट
  • संपत्ति कर भुगतान की रसीद (अधिकतम एक वर्ष पुराना)

2. व्यक्तियों या न्यासों के संघ के लिए

आपके पास चैरिटी कमिश्नर  की ओर से जारी की गई ट्रस्ट डीड या पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक कॉपी होनी चाहिए।

3. ट्रस्टों या व्यक्तियों के निकाय या स्थानीय प्राधिकरणों या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति से इतर व्यक्तियों के संघ को देना होगा

  • समझौते की प्रति/ चैरिटी आयुक्त की ओर से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति/ सहकारी समिति के रजिस्ट्रार/कोई अन्य संबंधित प्राधिकरण/ व्यक्ति की पहचान और पते की पुष्टि करने वाला केंद्र या राज्य सरकार के विभाग से मिलने वाला कोई अन्य दस्तावेज
  • अगर लेनदेन किसी नाबालिग के नाम पर है तो पहचान या निवास प्रमाणपत्र के तौर पर नाबालिग के संरक्षक या माता पिता से जुड़े ऊपर बताए गए दस्तावेज आप दे सकते हैं। अधिकारी इन्हें नाबालिग का पहचान या निवास प्रमाणपत्र  ही मानेंगे। संरक्षक या मातापिता को घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।
  • अगर लेन देन दो या इससे ज्यादा लोगों के नाम पर हुआ है तो कुल लोगों की संख्या और लेन देन की कुल राशि फॉर्म में बताई जानी चाहिए।
  • हिंदू अविभाजित परिवार होने के मामले में, एचयूएफ के कर्ता के नाम पर कोई भी दस्तावेज जरूरी है।

अब आपको फॉर्म 60 भरने की प्रक्रिया से जुड़े विवरण के बारे में बताते हैं।

ऑनलाइन तरीके से फॉर्म 60 कैसे भरें?

फॉर्म 60 भरना बिल्कुल आसान काम है और इसमें सलाह की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। आपको सही नाम, पता और फोन नंबर जैसी जानकारी बिल्कुल सही भरनी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए अधिकारियों को फॉर्म जमा करने से पहले इसे जांच जरूर लें।

आपको ऑनलाइन तरीके से फॉर्म 60 कैसे भरना चाहिए, यहां पर विवरण दिया गया है:

चरण 1: आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और फॉर्म 60 डाउनलोड करें।

चरण 2: आपको घोषक के तौर पर नाम और आधार नंबर सहित पूरी जानकारी देनी चाहिए।

चरण 3: इसके बाद आपको पूरा पता देना होगा।

चरण 4: अब आपको अपने जन्म की तारीख और अपने पिता का नाम देना होगा।

चरण 5: आपको घोषक के तौर पर सही फोन/टेलीफोन नंबर देना होगा।

चरण 6: यह जरूरी है कि राशि के साथ सभी लेनदेन की जानकारी भी दी जाए।

चरण 7: आपको वह पता भी देना होगा जहां आपने अपना आयकर रिटर्न भरा है।

चरण 8: अगर आपको आपका पैन कार्ड नहीं मिला है तो आपको आवेदन की तारीख और नंबर भी बताना होगा।

ऊपर लिखी जानकारी के अलावा, पैन कार्ड के लिए फॉर्म 60 के स्ट्रक्चर के बारे में जानना भी जरूरी है।

ऑफलाइन तरीके से फॉर्म 60 को कैसे भरें?

अगर किसी परिस्थिति के चलते आप ऑनलाइन तरीके से इसे नहीं भर सकते हैं, तो आप जिला-स्तर पैन एजेंसी के माध्यम से इसे ऑफलाइन भी भर सकते हैं। आप अपना राज्य या पिन कोड दर्ज करके नजदीकी केंद्रों के बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं।

यहां पर वह जानकरी दी गई जिसका आपको ऑफलाइन तरीके से फॉर्म 60 भरते हुए पालन करना चाहिए:

चरण 1: यूटीआईआईटीएसएल की वेबसाइट से फॉर्म 60 डाउनलोड करें या फिर इसकी कॉपी किसी डिस्ट्रिक एजेंसी से लें।  

चरण 2: फॉर्म को आगे भरें। जरूरी दस्तावेज संलग्न करना न भूलें जिसमें आपकी फोटो के साथ पहचान और निवास प्रमाणपत्र भी शामिल है।

चरण 3: फॉर्म भरने के साथ इसको यूटीआईआईटीएसएल के ऑफिस में जमा कर दें। प्रक्रिया के लिए आपको कुछ न्यूनतम शुल्क भरना होगा।

15 कामकाजी दिनों में बताए गए पते पर आपको आपका पैन कार्ड मिल जाएगा।

फॉर्म 60 का स्ट्रक्चर क्या है?

फॉर्म 60 एक जरूरी दस्तावेज है और इसका खास स्ट्रक्चर होता है। इसमें करीब 24 आइटम होते हैं जिन्हें आपको दस्तावेज जमा करते हुए भरना होता है। यहां पर फॉर्म 60 का स्ट्रक्चर बताया गया है:

  • इसमें व्यक्ति/आवेदक/घोषक का पहला नाम, बीच का नाम और उपनाम दिया होता है।

  • इस फॉर्म में आपको DD/MM/YYYY फ़ॉर्मेट में जन्म की तारीख बतानी होती है।

  • आप देखेंगे कि आपको एक जगह आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक अपना पता बताना होगा:

    • जगह का नाम

    • ब्लॉक का नाम

    • फ्लैट नंबर

    • गली

    • क्षेत्र

    • सड़क

    • जिला

    • मोहल्ला

    • शहर

    • पिनकोड

    • क़स्बा

  • इसमें टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर भी होगा।

  • आपको लेन देन की राशि के बारे में बताना होगा जो इस स्ट्रक्चर का हिस्सा होगी।

  • स्ट्रक्चर में लेन देन की तारीख भी DD/MM/YYYY फ़ॉर्मेट में होगी।

  • अगर संयुक्त लेनदेन हैं तो आपको सभी लोगों के नामों का उल्लेख करना होगा।

  • इस फॉर्म में लेन देन का मोड भी शामिल है।

  • इस स्ट्रक्चर में आपको आधार नंबर (अगर है तो) भरने की जरूरत भी होती है।

  • एक्नॉलेज्मेंट और पैन के आवेदन की तारीख अगर इसके लिए आवेदन किया गया है तो यह स्ट्रक्चर का जरूरी हिस्सा है।

  • इसमें पहचान का विवरण और निवास प्रमाणपत्र भी शामिल है।

  • अगर अपने पैन के लिए आवेदन नहीं किया है तो वित्तीय वर्ष की अनुमानित कुल आय भी स्ट्रक्चर का एक और जरूरी हिस्सा होगा।

  • किसी भी गलती से बचने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि दस्तावेज जमा कैसे किया जाता है।

फॉर्म 60 को कैसे सबमिट करें?

जैसा कि पहले भी बताया गया है, दस्तावेजों को अधिकारियों के पास जमा करने से पहले आपको हमेशा कई बार जांच कर लेनी चाहिए। यहां पर बताया गया है कि आपको पैन के लिए फॉर्म 60 कैसे जमा करना चाहिए:

चरण 1: फॉर्म 60 भरने के लिए, आपको अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन घोषणा करनी होती है। उदाहरण के लिए बैंक खाता खोलने के दौरान, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको हस्ताक्षर किया और भरा हुआ फॉर्म 60 जमा करना चाहिए।

चरण 2: आपको वित्तीय संस्थान या बैंक में सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने चाहिए।

चरण 3: हालांकि, अगर आपको तब तक अपना पैन कार्ड मिल गया है तो आपको तुरंत अपने उस बैंक में जानकारी देनी होगी, जहां आपने अपना बचत खाता खोला है।

हालांकि, व्यक्ति अगर सही जानकारी नहीं देते हैं या गलत घोषणा करते हैं तो उन्हें कई परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं, इस मामले में क्या होता है।

फॉर्म 60 में गलत घोषणा करने के परिणाम क्या हैं?

फॉर्म 60 में कोई भी घोषणा करने से पहले आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है क्योंकि गलत जानकारी से बड़ी दिक्कत हो सकती हैं। यहां कुछ ऐसे परिणामों के बारे में बताया गया है, जिसका आप सामना कर सकते हैं:

  • आपको 3 महीने से 2 साल की कैद हो सकती है या फिर आप पर जुर्माना भी लग सकता है।

  • अगर राशि ₹ 25 लाख से ज्यादा है तो आपको 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है और गलत जानकारी देने के लिए आप पर जुर्माना भी लग सकता है।

यहां पर पैन कार्ड के लिए फॉर्म 60 के बारे में सभी विवरण और जानकारी दी गई हैं। हालांकि अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप आवेदन करने की सही प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए ऐसे प्रोफेशनल की भी मदद ले सकते हैं जो नामी वित्तीय संस्थान या आईटी ऑफिस में काम करते हों।

पैन कार्ड के लिए फॉर्म 60 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या नॉन-इंडियन रेजिडेंट को पैन फॉर्म जमा करने की जरूरत होती है?

नहीं, नॉन-इंडियन रेजिडेंट को फॉर्म 60 जमा करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि यह छूट रेस्टोरेंट या होटल बिल के भुगतान, डेबिट या क्रेडिट कार्ड आवेदन और इससे जुड़ी गतिविधियों सहित कुछ खास लेनदेन तक ही सीमित रहती है।

मैं कितनी बार फॉर्म 60 का इस्तेमाल कर सकता हूं?

फॉर्म 60 को आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप बाद में यह दस्तावेज उसी अधिकारी या व्यक्ति को देते हैं तो आप केवल वेतन वृद्धि से जुड़ी जानकारी देने का विकल्प चुन सकते हैं।

फॉर्म 60 की वैधता क्या है?

फॉर्म 60 के लिए आवेदन करते हुए, अन्य जानकारियों के साथ आपको दस्तावेज की वैधता पता होनी चाहिए। इस दस्तावेज की वैधता उस वित्तीय वर्ष से 6 साल है, जब आपने लेनदेन किया था।

क्या मेरे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक लेन-देन के लिए फॉर्म 60 अनिवार्य है?

उन कुछ खास लेन देन के लिए फॉर्म 60 अनिवार्य है जिन्हें पैन कार्ड ना होने पर आप करते हैं। रेस्टोरेंट और होटल के बिल के लिए भुगतान करना अनिवार्य है। हालांकि राशि किसी भी समय ₹ 25,000 से अधिक होनी चाहिए।