hamburger

जनरल इंश्योरेंस

लाइफ इंश्योरेंस

रिसोर्सेस

बाइक इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस (NCB)

अगर आपने बाइक इंश्योरेंस खरीदा है, लेकिन आपने सुरक्षित तरीके से बाइक चलाई है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की है, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी—क्योंकि नुकसान ही नहीं हुआ है!

बाइक इंश्योरेंस ऑनलाइन, 80% तक की छूट के साथ

usp icon

9000+

Cashless Garages

usp icon

1000 Crore+

Paid-in Claims

usp icon

3 Cr+

Policies Sold

Get Instant Policy in Minutes*

I agree to the Terms & Conditions

Buy Online for Huge Savings

Digit Exclusive

Claim your Offer

Up to 80% Discount

Save big with Digit - Claim up to 80% discount on new bike insurance premium.

I agree to the Terms & Conditions

true
bike

Check Price

arrow
×
bike

Bike insurance Online, starting ₹752

It's a brand new Bike

Already have a Bike?

usp icon

9000+

Cashless Garages

usp icon

1000 Crore+

Paid-in Claims

usp icon

3 Cr+

Policies Sold

बाइक इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस (NCB)

क्या आपको बचपन का वो वक्त याद है जब आपके माता-पिता आपको आपके अच्छे व्यवहार, मन लगाकर पढ़ने और शैतानी ना करने के लिए कोई तोहफा या टॉफी दिया करते थे। नो क्लेम बोनस (NCB) भी कुछ ऐसा ही है जो आपको एक अनुशासित बाइकर होने के लिए तोहफे के रूप में मिलता है।

आप सोच रहे होंगे कि बोनस का अच्छी बाइक राइडिंग से क्या लेना-देना? अगर आपने बाइक इंश्योरेंस खरीदा हुआ है, लेकिन आपने सुरक्षित तरीके से ड्राइव किया है और बाइक को अच्छे से मेंटेन करके रखा है, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपकी बाइक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है कि आप इंश्योरेंस क्लेम करें!

बाइक इंश्योरेंस में एनसीबी क्या है?

इंश्योरेंस करने वाली कंपनियों का मानना है कि अगर आप सुरक्षित ड्राइव करते हैं और एक साल के लिए कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते, तो पॉलिसी के रिन्यूअल के समय आपको प्रीमियम पर छूट मिलेगी। इस छूट को नो क्लेम बोनस कहा जाता है।

पॉलिसी के पहले साल के दौरान इंश्योरेंस क्लेम नहीं करने पर पॉलिसीधारक को प्रीमियम पर छूट दी जाने को एनसीबी (NCB) कहा जाता है। झूठे क्लेम को रोकने और अनुशासन बनाए रखने के लिए नो क्लेम बोनस लाया गया है (हालांकि हम क्लेम देने और लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं!)

अच्छी खबर यह है कि अगर आप अच्छे व्यवहार कायम रखते हैं और आपकी बाइक को कभी भी कोई समस्या, क्षति या दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता है, तो आप साल-दर-साल अपना नो क्लेम बोनस जमा कर सकते हैं। और आगे चलकर ये बहुत फायदा पंहुचाएगा!

क्या आप नई बाइक खरीदते समय एनसीबी ट्रांसफर कर सकते हैं?

यह भी आपके लिए एक अच्छी खबर है कि जमा हुआ एनसीबी (NCB) बोनस के रूप में आपके साथ हर जगह जाता है। मतलब, अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं और उस दौरान कोई नई बाइक खरीदते हैं, तो पुराने वाहन से इस पॉलिसी को नए वाहन में ट्रांसफर किया जा सकता है। एक पॉलिसी होल्डर के रूप में आपका एनसीबी (NCB) आपके लिए है, न कि आपकी बाइक के लिए।

बाइक इंश्योरेंस में एनसीबी कैसे कैलकुलेट की जाती है?

आपका नो क्लेम बोनस आपकी कॉम्प्रिहेंसिव टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी के पहले रिन्यूअल के बाद ही शुरू होता है। (ध्यान दें, एनसीबी (NCB) विशेष रूप से आपके प्रीमियम के ओन डैमेज कॉम्पोनेंट पर लागू होता है, जो कि आईडीवी के आधार पर कैलकुलेट किया गया प्रीमियम है। इसमें बाइक को हुए नुकसान की कीमत को घटा दिया जाता है। यह बोनस थर्ड पार्टी कवर प्रीमियम पर लागू नहीं होता है)।

पहले क्लेम-फ्री ईयर के बाद आपको अपने प्रीमियम पर 20% की छूट मिलती है। हर साल पॉलिसी रिन्यूअल के समय छूट 5-10% बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो, हर साल जब आप क्लेम नहीं करते हैं, तो छूट जमा होती जाती है, वैसे ही जैसे पॉलिसी होल्डर के अच्छे व्यवहार के लिए इनाम बढ़ता रहता है।

उदाहरण के लिए, अगर आपको पॉलिसी के पहले साल के आखिर में 20% एनसीबी (NCB) मिला है और आप दूसरे साल में भी कोई क्लेम नहीं करते हैं, तो आपके प्रीमियम पर छूट 25-30% तक हो जाएगी, फिर अगले साल 30-35% तक और इसी तरह यह बढ़ता रहेगा। इस तरह आप पाँच साल में अपने प्रीमियम पर 50% तक की छूट पा सकते हैं।

चेक करें: एनसीबी (NCB) छूट के साथ बाइक इंश्योरेंस प्रीमियम पाने के लिए बाइक इंश्योरेंस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें।

क्लेम फ्री ईयर नो क्लेम बोनस
एक वर्ष के बाद 20%
दो वर्ष के बाद 25%
तीन वर्ष के बाद 35%
चार वर्ष के बाद 45%
पांच वर्ष के बाद 50%

ऐसे में लालची न बनें क्योंकि पांच साल के बाद छूट नहीं बढ़ेगी, भले ही आप एक साल में क्लेम न करें। अब एक उदाहरण के जरिए देखते हैं कि यह कैलकुलेशन कैसे काम करती है।

मान लेते हैं कि आपने 2010 में एक हाई-स्पीड बाइक खरीदी थी। दुनिया में आपके जैसा कोई दूसरा आदर्श बाइकर उर्फ पॉलिसी होल्डर नहीं हो सकता। आपने समय पर अपना प्रीमियम का भुगतान किया है। आपने पहले साल या दूसरे साल या पांचवे साल में कोई क्लेम नहीं किया है।

जब आपको लगा कि आपकी बाइक को काफी समय हो गया है, तो आप उस बाइक को बेचते हैं और 2015 में एक और स्लीक मॉडल खरीद लाते हैं। आपने अपनी नई बाइक का इंश्योरेंस भी करवाया है। मान लीजिए कि नए वाहन के लिए ओन डैमेज प्रीमियम 3000 रुपये है। लेकिन आपने पांच साल तक एनसीबी (NCB) जमा किया है, तो आपको अपने नए वाहन के प्रीमियम पर 50% तक की छूट मिलेगी। ओन डैमेज प्रीमियम के लिए आपको केवल 1500 रुपये का भुगतान करना होगा!

मैं एनसीबी कब गंवा सकता हूं?

एक बार क्लेम करने के बाद एनसीबी (NCB) को ज़ीरो पर सेट कर दिया जाता है, चाहे आपकी पॉलिसी का यह कोई भी साल हो। क्या इसका कोई अपवाद है? बेशक है। अगर आपकी पॉलिसी में एनसीबी (NCB) प्रोटेक्शन फीचर जोड़ा गया है, तो यह नियम लागू नहीं होगा।

क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं क्लेम कर सकता हूं और अपना एनसीबी भी बरकरार रख सकता हूं?

बिल्कुल है। यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी लाभ यह देती है या नहीं। यदि आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसकी अनुमति देती है, तो आप अपनी पॉलिसी के हिस्से के रूप में एनसीबी (NCB) प्रोटेक्ट ऐड-ऑन कर सकते हैं। इस सुविधा के साथ, आप अपना नो क्लेम बोनस खोए बिना एक साल में एक खास संख्या तक इंश्योरेंस क्लेम (ज्यादातर सिर्फ एक बार) कर सकते हैं। कुछ इंश्योरर प्रोटेक्शन की सुविधा देने से पहले, पॉलिसी के शुरुआती सालों में क्लेम फ्री अवधि की शर्त रख सकते हैं।

तो, अगली बार जब आप कुछ बाइक रेसिंग के मूड में हों, तो यह याद रखें कि खुद पर काबू रखने के इनाम में नो क्लेम बोनस आपका इंतजार कर रहा है। यह भी याद रखें कि यह बोनस नए वाहनों और नए इंश्योरर को ट्रांसफर किया जा सकता है। समझदारी इसी में है कि सुरक्षित ड्राइव करें, तब तक कोई क्लेम न करें जब तक कि आपको वाकई में जरूरत न हो और इस तरह नो क्लेम बोनस का लाभ उठाते रहें!

टू व्हीलर इंश्योरेंस में एनसीबी के बारे में अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

यदि मैं एक नया वाहन खरीदते समय इंश्योरेंस कंपनी बदल दूं तो क्या होगा?

NCB नए वाहनों और नए इंश्योरर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते आप पॉलिसी होल्डर बने रहें। NCB को किसी दूसरी बीमा कंपनी में ट्रांसफर करने की इजाजत देने के लिए केवल आपको अपने पिछले इश्योरेर से निकासी प्रमाणपत्र लेने की ज़रुरत होगी।

क्या मैं परिवार के किसी सदस्य या मित्र को एनसीबी दे सकता हूं?

आप ऐसा नहीं कर सकते। एनसीबी (NCB) आपको पॉलिसी होल्डर के रूप में दी जाती है और जब आप अपनी बाइक बेचते हैं तब भी यह किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। इसका एकमात्र अपवाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु है, इस मामले में, एनसीबी (NCB) नामित व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

खास सलाह! अपना एनसीबी संभाल कर रखें। छोटे बदलाव पर ध्यान ना दें। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, यह देखा गया है कि बहुत कम खर्च में ठीक किए जा सकने वाले के छोटे से नुकसान के लिए क्लेम करना पर आपको प्रीमियम पर मिलने वाली छूट के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि एक सिंगल क्लेम करने पर भी एनसीबी (NCB) ज़ीरो पर वापस आ जाएगा, जो कि एक बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अपने एनसीबी (NCB) को बचा कर रखें और बिना क्लेम किए मामूली नुकसान को खुद से ठीक करना सबसे अच्छा है।

टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग डाउनलोड करें

पालिसी वर्डिंग के लिए यहां क्लिक करें