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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया वोटर आईडी कार्ड

Source: deccanherald

दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देकर देश का प्रमुख चुनने की आजादी का जश्न मनाता है। इस प्रकार, इस देश में चुनाव का दिन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा दिन बन जाता है।

राष्ट्र के लिए सही जन प्रतिनिधि चुनने और निर्वाचित करने के लिए वोटर आईडी कार्ड होना आवश्यक है। इसके अलावा, यह पहचान प्रमाण के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है।

चुनाव कार्ड या वोटर आईडी क्या है?

वोटर आईडी कार्ड, जिसे ईपीआईसी (मतदाता तस्वीर पहचान पत्र) भी कहते हैं, भारत के चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को वोट देने का अधिकार देने के लिए जारी किया गया एक फ़ोटो पहचान पत्र होता है। इसके अलावा, यह पूरे देश में नागरिकों के वैध पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

वोटर आईडी की संरचना

वोटर आई़डी के बारे में आवेदक को पूरी जानकारी मिल जाने के बाद, उनके लिए कार्ड की संरचना या दस्तावेज़ में उपलब्ध जानकारी के बारे में जानना चाहिए। इस कार्ड में नीचे दिए गए विवरण होते हैं -

  • एक यूनिक सीरियल नंबर

  • कार्डधारक की तस्वीर

  • एक होलोग्राम जिसमें संबंधित राज्य का प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक होता है 

  • कार्डधारक का नाम

  • कार्डधारक के पिता का नाम

  • कार्ड धारक का लिंग

  • कार्ड धारक की जन्म तिथि

वोटर आईडी पाने के पात्र कौन हैं?

वोटर कार्ड का पात्र होने के लिए -

  • भारत का नागरिक होना चाहिए

  • व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए

  • आवेदकों के पास निवास का पता होना चाहिए

  • आर्थिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहिए

चुनाव कार्ड के उद्देश्य क्या हैं?

यह एक नागरिक की पहचान को मान्य करने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यह कई कारणों से उपयोगी हो सकता है -

  • एक चुनाव वोटर आईडी कार्ड एक व्यक्ति की पहचान के लिए एक वैध और स्वीकृत दस्तावेज़ है।
  • यह कार्डधारक के निवास प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है।
  • यह कार्ड एक व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में स्वीकृति देता है।
  • प्रत्येक कार्डधारक को वोट डालने और अपना पसंदीदा जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है।
  • यह कार्ड चुनाव के समय फ़र्जी वोटों को रोकने में मदद करता है।
  • वोटर आईडी हमारे देश की कम साक्षरता दर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
  • यह उन वोटर के लिए पहचान प्रमाण के रूप में प्रभावी हो सकता है जिनका कोई स्थायी पता नहीं है।
  • यह दस्तावेज़ वोटर को उनके स्थायी निवास के अलावा किसी भी राज्य से अपना नाम रजिस्टर करने और वोट देने की सुविधा देता है। इस तरह, वोटर उस पते से वोट डाल सकते हैं जिसमें वे अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं।

चुनाव कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

कोई नागरिक इस दस्तावेज़ के लिए 3 अलग-अलग तरीकों से आवेदन कर सकता है।  ऑनलाइन और ऑफ़लाइन के अलावा आवेदक इसके लिए आंशिक रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सभी 3 तरीकों की क्रमिक प्रक्रियाएं नीचे बताई गई हैं।

वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के चरण:

एक आवेदक वोटर आईडी कार्ड का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते है:

  • एनवीएसपी (नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और चुनाव कार्ड का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक नए वोटर के रूप में "रजिस्टर" करें।
  • सामान्य वोटर के लिए फ़ॉर्म 6 और एनआरआई वोटर के लिए फ़ॉर्म 6ए भरें और जमा करें।
  • हाल ही की एक तस्वीर के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों की एक सॉफ़्ट कॉपी स्कैन और अपलोड करें।
  • वोटर कार्ड में किसी भी जानकारी (नाम, तस्वीर, आयु, ईपीआईसी नंबर, पता, जन्म तिथि, आयु, रिश्तेदार का नाम, संबंध का प्रकार, लिंग) को बदलने का आवेदन करने के मामले में, कृपया फ़ॉर्म 8 भरें। इसी तरह निवास स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने के लिए फ़ॉर्म 8ए भरें।

वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करने के चरण:

नीचे कुछ चरण दिए गए हैं जिनका पालन करके वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं:

  • आवेदकों को किसी भी निकटतम राज्य चुनाव कार्यालय में जाना होगा और फ़ॉर्म 6 का अनुरोध करना होगा।
  • फ़ॉर्म 6 में आवश्यक विवरण भरें और सभी सहायक दस्तावेज़ जैसे पहचान का प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र) और अन्य प्रदान करें।
  • इस भरे हुए फ़ॉर्म को संबंधित निर्वाचन कार्यालय में जमा करें।

वोटर आईडी कार्ड के लिए आंशिक रूप से ऑनलाइन आवेदन करने के चरण:

व्यक्ति अपने वोटर आईडी कार्ड के आंशिक ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

  • सबसे पहले नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल या एनवीएसपी पर जाएं और वोटर आईडी कार्ड के लिए "रजिस्टर" पर क्लिक करें।
  • फ़ॉर्म 6 डाउनलोड करें और फ़ॉर्म में सभी आवश्यक प्रासंगिक जानकारी दर्ज करें।
  • एक तस्वीर के साथ आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और भरे हुए फ़ॉर्म को किसी भी नजदीकी चुनाव कार्यालय या डाकघर में जमा करें।

सभी 3 प्रकार के आवेदनों के लिए सभी प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ वेरिफ़िकेशन को ठीक से पूरा करने के बाद, आपका वोटर आईडी जनरेट किया जाएगा और रजिस्टर्ड पते पर भेजा जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वोटर आईडी कार्ड का आवेदन करने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में कौन से दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं?

वोटर आईडी का आवेदन करने के लिए आवेदक इनमें से किसी भी दस्तावेज़ - जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल मार्क शीट का उपयोग पहचान प्रमाण के रूप में कर सकते हैं।

वोटर कार्ड का आवेदन करने के लिए मैं किन दस्तावेज़ों को निवास प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग कर सकता हूं?

चुनाव कार्ड का आवेदन करने के लिए राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या यूटिलिटी बिल (फ़ोन या बिजली) को निवास प्रमाण पत्र के रूप में दे सकते हैं।

क्या कोई वोटर कार्ड को पोर्टेबल दस्तावेज़ के रूप में डाउनलोड कर सकता है?

हां, आवेदक एनवीएसपी (नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल) की आधिकारिक वेबसाइट से अपना चुनाव कार्ड या ई-ईपीआईसी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाएं और "ई-ईपीआईसी डाउनलोड" के विकल्प पर क्लिक करें।