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पैन कार्ड की जानकारी को कैसे अपडेट करें: ऑनलाइन और ऑफलाइन

सोर्स: blog।ziploan

आयकर विभाग की ओर से वित्तीय लेन देन पर नजर रखने के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी है। इसके अतिरिक्त, आप पैन कार्ड का इस्तेमाल पहचान पत्र के तौर पर कर सकते हैं।  

कार्ड में किसी भी तरह की गलती के चलते भविष्य में आपको आयकर या अन्य मुद्दों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए किसी भी तरह की गलती होने पर पैन में सुधार के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करना अनिवार्य हो जाता है।

जानकारी भरे इस हिस्से में, हम उन कई तरीकों के बारे में बताएंगे जिनके साथ आप पैन कार्ड की जानकारी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपडेट कर सकेंगे। 

पैन में सुधार के स्टेटस को जांचने के बारे में भी जानिए।

पैन कार्ड की जानकारी को ऑनलाइन कैसे अपडेट करें?

पैन कार्ड की जानकारी ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आप पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ छोटी फीस का भुगतान करके गलत नाम, पते वगैरह में बदलाव किया जा सकता।   

पैन सुधार के लिए निम्न चरणों का पालन करना होगा:                            

  • नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) के टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क (टीआईएन) पोर्टल पर जाएं।

  • मेन्यू से “सर्विसेज” टैब को चुनते हुए आपको “पैन” ड्रॉप डाउन मेन्यू पर टैप करना होगा।   

  • नए पेज के सबसे ऊपर आपको “चेंज/करेक्शन इन पैन डाटा” नजर आएगा।

  • ऊपर बताए गए सेक्शन में आपको “अप्लाई” लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप “ऑनलाइन पैन अप्लिकेशन” पेज पर आ जाएंगे।

  • अब आपको “चेंज या करेक्शन इन पैन डाटा” नाम के ड्रॉप-डाउन मेन्यू को चुन कर आगे बढ़ना होगा।

  • ऊपर के ड्रॉप-डाउन से “कैटेगरी” चुनें।

  • इस स्थिति में, आपको नीचे दी गईं निम्न जानकारी दर्ज करके आवेदन भरना होगा:

    • टाइटल

    • उपनाम या आखिरी नाम

    • पहला नाम

    • बीच का नाम

    • जन्म की तारीख

    • मोबाइल नंबर

    • ईमेल आईडी

    • नागरिक

    • 10-संख्या का पैन

  • आपको “कैप्चा कोड” टाइप करके “सब्मिट” पर क्लिक करना होगा।

  • सब्मिट करने के बाद आपको ईमेल आईडी पर टोकन नंबर मिल जाएगा।।

  • पैन करेक्शन अप्लिकेशन फॉर्म के पेज पर पहुंचने के लिए “कंटीन्यू विद पैन अप्लिकेशन फॉर्म” पर क्लिक करें।

  • दस्तावेज जमा करने के लिए, “सब्मिट थ्रू ई-साइन या ई-केवाईसी” को चुनें।

  • अब आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होंगी जैसे पिता, मां का नंबर और आधार नंबर। 

  • “नेक्स्ट”टैब पर क्लिक करके, आप एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जहां आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दर्ज करना होगा।

  • यहां पर आप अपने पैन का वर्तमान पता बदल सकते हैं।

  • आगे आपको “डॉक्यूमेंट डिटेल्स” पेज पर जाना होगा।

  • संबंधित टैब से प्रमाण पत्र वाले सभी जरूरी दस्तावेज जमा करें।

  • स्क्रीन पर सेल्फ-डिक्लरेशन बॉक्स नजर आएगा। इस पर क्लिक करें और “सब्मिट”  पर टैप करें।

  • ये जमा हो जाए तो आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे।

  • सही विकल्प चुनकर आप भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

  • आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी।

  • आखिर में ऑनलाइन पैन सुधार पूरा करने के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंटआउट लेना होगा। इसको अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ एनएसडीएल ई-गोव की इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट पर अपलोड भी करना होगा।

पैन कार्ड में ऑफलाइन सुधार कैसे करें?

अगर आप इन चरणों का पालन करते हैं तो पैन कार्ड में ऑफलाइन सुधार कराना आसान हो जाता है: 

  • आपको एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट से ऑफलाइन पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

  • बिना किसी गलती के पूरा फॉर्म अच्छे से भरें और नजदीकी एनएसडीएल कलेक्शन सेंटर पर जरूरी दस्तावेज के साथ जमा करें।

  • जमा करने और भुगतान करने के बाद आपको अथॉरिटी से एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी। 

  • आपको नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड की इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट को ये स्लिप भेजनी होगी।

  • इस आवेदन के संबंध में एक पत्र जुरस्डिक्शनल असेसमेंट ऑफिसर को भी भेजें।

नोट: पैन सुधार की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रक्रिया में निम्न शुल्क दिया जाता है:

1.जब फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत हो 

फिजिकल मोड का इस्तेमाल करके पैन सेंटर या टीआईएन फेसिलिटेशन सेंटर पर पैन का आवेदन करने के लिए:

  • भारत में मौजूद संपर्क का पता: Rs.107

  • भारत में बाहर मौजूद संपर्क का पता: Rs.1017

पैन का आवेदन ऑनलाइन करने के लिए 

  • भारत में मौजूद संपर्क का पता: Rs.101

  • भारत में बाहर मौजूद संपर्क का पता: Rs.1011

बिना अपडेट किए पैन कार्ड को रीप्रिंट करने के अनुरोध के लिए        

  • भारत में मौजूद संपर्क का पता: Rs. 50

  • भारत में बाहर मौजूद संपर्क का पता: Rs.959

2.जब फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत न हो 

  • फिजिकल मोड का इस्तेमाल करके पैन सेंटर या टीआईएन फेसिलिटेशन सेंटर पर पैन आवेदन जमा करने के लिए: Rs. 72

  • पैन आवेदन ऑनलाइन जमा करने के लिए: Rs. 66

पैन कार्ड के नाम में सुधार की प्रक्रिया

कई मौके पैन कार्ड का नाम बदलने की वजह हो सकते हैं। नाम की गलत वर्तनी, गलत नाम और शादी के बाद नाम बदलना वगैरह ऐसे ही कुछ मौके हैं। इस तरह के मामलों में आप पैन कार्ड का नाम बदलने के लिए नीचे दिए गए निम्न चरणों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

  • इसको ऑनलाइन भरने के लिए एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और पैन कार्ड नेम करेक्शन फॉर्म डाउनलोड करें।

  • फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद आवेदक की फोटो चिपकाकर इसे जमा कर दें।

  • आप पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको भुगतान करना होगा।

  • पैन कार्ड में नाम ऑनलाइन सुधारने के मामले में आप नेटबैंकिंग या क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। हालांकि ऑफलाइन भुगतान करने के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा और इसे आवेदन फॉर्म के साथ एनएसडीएल ऑफिस भेजना होगा।

  • आखिर में, भुगतान करके जमा करने के बाद 45 दिनों के अंदर आपको नया पैन कार्ड मिल जाएगा।

नोट: पता बदलने और इसके लिए आधार ओटीपी से सत्यापन करने के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरने के मामले में आप पता बदल नहीं पाएंगे क्योंकि डीफॉल्ट रूप से आधार वाला पता ही ले लिया जाएगा। इसलिए आपको पहले अपने आधार में पता अपडेट करना होगा और फिर पैन में पता बदलने के लिए फॉर्म भरना होगा।

पैन कार्ड में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज

पैन में ऑनलाइन या ऑफलाइन सुधार करने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है। कार्डधारकों के आधार पर दस्तावेजों की जरूरत बदल जाती है। विभिन्न श्रेणियों के कार्डधारकों के पैन कार्ड में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची यहां दी गई है।

भारतीय नागरिक और हिंदू अविभाजित परिवार

पहचान प्रमाणपत्र निवास प्रमाणपत्र जन्मतिथि प्रमाणपत्र
आधार कार्ड बिजली के बिल सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र
मतदाता पहचान पत्र मोबाइल/गैस/पानी का बिल अंक तालिकाएं
ड्राइविंग लाइसेंस कर निर्धारण दस्तावेज शादी का प्रमाणपत्र
पासपोर्ट केंद्र सरकार की ओर से जारी निवास प्रमाण पत्र पेंशनर कार्ड
राशन कार्ड आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र
शस्त्र लाइसेंस पासपोर्ट पासपोर्ट
पेंशनर का कार्ड मतदाता पहचान पत्र ड्राइविंग लाइसेंस
सरकार की ओर से जारी कोई अन्य आईडी ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड
नोट: एचयूएफ के सदस्यों को परिवार के मुखिया की ओर से एफ़िडेविट देना होगा, जिसमें उनका नाम, पिता का नाम और पता दर्ज हो।

विदेशी नागरिक

पहचान प्रमाणपत्र निवास प्रमाणपत्र
पासपोर्ट ओसीआई कार्ड
ओसीआई कार्ड करदाता पहचान प्रमाण पत्र
पीआईओ कार्ड पीआईओ कार्ड
करदाता पहचान प्रमाण पत्र पासपोर्ट
बैंक अकाउंट स्टेटमेंट -
एफआरओ की ओर से जारी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन -
वीजा

कंपानिया

कंपनी का प्रकार दस्तावेज
कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
ट्रस्ट ट्रस्ट डीड
पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी की ओर से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र

नोट: विदेश में रजिस्टर ऑफिस वाली कंपनियों को संबंधित विभाग की ओर से अटेज्ड करदाता प्रमाणपत्र और भारतीय अथॉरिटी की ओर से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अन्य दस्तावेज

  • विवाहित महिलाओं को नाम बदलने के लिए शादी का प्रमाणपत्र या निमंत्रण पत्र जमा करना होगा। राजपत्रित अधिकारी से मिला प्रमाणपत्र या आधिकारिक राजपत्र में नाम का प्रकाशन या पति के नाम वाले पासपोर्ट की कॉपी को भी स्वीकार किया जाता है। विवाहित महिलाओं से इतर अन्य लोगों के लिए राजपत्रित अधिकारी से मिला प्रमाणपत्र या आधिकारिक राजपत्र में नाम का प्रकाशन दिखाने वाला सहयोगी डाटा, पैन कार्ड में नाम सुधार करने के जरूरी दस्तावेज हैं।

  • ऑनलाइन पैन करेक्शन के लिए नाम बदलना हो तो कंपनी को आरओसी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

  • एलएलपी और फर्म पैन में नाम सुधारने के लिए फर्म रजिस्ट्रार का प्रमाणपत्र या संशोधित पार्टनरशिप डीड जमा कर सकते हैं।

  • स्थानीय अथॉरिटी या ट्रस्ट को पैन कार्ड में नाम बदलने का आवेदन करते हुए संशोधित डीड या रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र देना होगा।

पैन में सुधार के आवेदन का स्टेटस कैसे जांचें?

पैन करेक्शन फीस सफलतापूर्वक जमा करने के बाद आपको 15-संख्या वाली एक्नॉलेज्मेंट स्लिप मिल जाएगी। इस नंबर का इस्तेमाल एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट से पैन कार्ड में सुधार के आवेदन का स्टेटस जानने में होता है।

पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज है क्योंकि आयकर विभाग लोगों या कंपनी की कर देयता का आंकलन इसके साथ कर पाता है, इससे कर चोरी से भी बचा जा सकता है। जब आप पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी दी हुई जानकारी से जुड़ी कई दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए हमेशा सही जानकारी अपडेट करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पैन सुधार की प्रक्रिया की पूरी समझ होना जरूरी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या किसी के पास एक ही नाम के कई पैन कार्ड हो सकते हैं?

नहीं, एक इंसान के पास एक ही नाम से दो पैन कार्ड नहीं हो सकते हैं। पैन हर नागरिक के लिए एक खास नंबर होता है।

क्या मैं पैन कार्ड में ऑफलाइन तरीके से पते में बदलाव के लिए आवेदन कर सकता हूं?

हां, पते में बदलाव के लिए आपको 49 ए फॉर्म डाउनलोड करके भरना और फिर एनएसडीएल कलेक्शन सेंटर पर जमा करना होगा।

क्या मैं पैन कार्ड पर जन्म की तारीख बदल सकता हूं?

हां, आप ऑनलाइन/ऑफलाइन करेक्शन फॉर्म भरने के साथ निश्चित फीस का भुगतान करके पैन कार्ड में जन्म की तारीख बदल सकते हैं।