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लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बीच अंतर

केपिटल गेन या पूंजीगत लाभ, वह फायदा है जो आप किसी पूंजीगत संपत्ति, जैसे आभूषण, संपत्ति, शेयर आदि को बेचने या स्थानांतरित करने से प्राप्त करते हैं। सेबी ऐक्ट 1992 के नियमों के तहत आने वाली प्रतिभूतियों को भारत में पूंजीगत संपत्ति माना जाता है।

आमतौर पर, ये संपत्तियां लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म निवेश का गठन करती हैं।

लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बीच मुख्य अंतर जानने के लिए आगे पढ़ें।

शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बीच अंतर की सूची

शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बीच निम्नलिखित तुलना पर एक नजर डालें:

तुलना का आधार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
परिभाषा लॉन्ग टर्म पूंजीगत संपत्ति की बिक्री सेमिला लाभ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से मिलता है।
पूंजीगत संपत्ति की स्थिति स्थानांतरण से पहले 36 महीने से अधिक की अवधि के लिए रखी गई किसी भी पूंजीगत संपत्ति को लॉन्ग टर्म पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा। हालांकि, स्थानांतरण से पहले 24 महीने से कम अवधि के लिए रखे गए गैर-सूचीबद्ध शेयर या भूमि और भवन को भी लॉन्ग टर्म पूंजीगत संपत्ति माना जाता है। इसके अतिरिक्त, सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, शून्य कूपन बांड और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म पूंजीगत संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 12 महीने से कम अवधि के लिए रखा जाना चाहिए। स्थानांतरण से पहले 36 महीने से अधिक की अवधि के लिए रखी गई किसी भी पूंजीगत संपत्ति को लॉन्ग टर्म पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा। हालांकि, स्थानांतरण से पहले 24 महीने से अधिक की अवधि के लिए रखे गए गैर-सूचीबद्ध शेयरों या भूमि और इमारतों को भी लॉन्ग टर्म पूंजीगत संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, जीरो कूपन बांड और इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म पूंजीगत संपत्ति के रूप में माने जाने के लिए 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए रखा जाना चाहिए।
बाजार का पहलू व्यापारियों के पास शॉर्ट टर्म बाजार की योजना होती है और वे कम अवधि में बेचकर शीघ्र लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निवेशक लॉन्ग टर्म बाजार की योजना बना कर रखते हैं, जिससे उन्हें अपनी संपत्ति बेचने पर अधिक मुनाफा होता है।
प्राप्त हुआ लाभ संपत्ति का कम होल्डिंग पीरियड और बाजार में अच्छी तरह से स्थापित नहीं होने के कारण विक्रेताओं को कम मुनाफा मिल सकता है। विक्रेता अधिक लाभ की उम्मीद करते हैं क्योंकि संपत्ति का होल्डिंग पीरियड एक वर्ष से अधिक है और वे बाजार में अच्छी तरह से स्थापित हैं।
जोखिम भागीदारी इसमें जोखिम कम होता है क्योंकि होल्डिंग पीरियड अपेक्षाकृत कम होता है। लॉन्ग टर्म संपत्ति में निवेश करने में अधिक जोखिम होता है क्योंकि लंबे वेटिंग पीरियड के कारण संपत्ति बाद में नॉन-लिक्विड हो सकती हैं।
कराधान शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लागू होता है जो सरचार्ज और सेस को छोड़कर, सेक्शन 111ए के अंतर्गत आता है। एसटीसीजी जो सेक्शन 111ए के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे नियमित इनकम टैक्स रेट पर टैक्स योग्य होते हैं। लॉन्ग टर्म केपिटल गेन पर सरचार्ज और सेस को छोड़कर 20% टैक्स लगता है। योग्य टैक्सपेयर विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने के बावजूद इसे 10% तक कम कर सकते हैं जो शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए लागू होना चाहिए।

शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों टैक्स योग्य होते हैं क्योंकि ये इनकम के प्रमुख साधन हैं। हालांकि, इनकम टैक्स ऐक्ट व्यक्तियों के लिए लागू छूट को दिखाता है।

इस बीच, उपरोक्त तालिका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बीच सभी अंतरों को बताती है। इन दो पूंजीगत लाभ के बीच प्राथमिक अंतर होल्डिंग पीरियड, लाभ और जोखिम में है।

[स्रोत 1]

[स्रोत 2]

[स्रोत 3]

[स्रोत 4]

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या भारत में पूंजीगत लाभ टैक्स योग्य हैं?

कमाई के हेड में से एक होने के नाते, केपिटल गेन, शॉर्ट हो या लॉन्ग टर्म दोनों भारत में टैक्स योग्य होते हैं।

एसटीसीजी और एलटीसीजी में वित्तीय संपत्ति के होल्डिंग पीरियड के बीच क्या अंतर है?

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के मामले में वित्तीय संपत्ति का होल्डिंग पीरियड 1 या 2 या 3 वर्ष से कम होता है। दूसरी ओर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मामले में यह 1 या 2 या 3 वर्ष से अधिक होता है।