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इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी आपको भी चाहिए, इसे प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया जानें

आजकल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जितना जरूरी है, आईटीआर की कॉपी संभालकर रखना उससे कम नहीं। अगर आपके पास फाइनेंशियल कामकाज का थोड़ा सा भी अनुभव है, तो आपको पता होना चाहिए कि आईटीआर कॉपी कितनी महत्वपूर्ण हैं। आपके लिए आईटीआर फाइलिंग नया है और इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कॉपी की जरूरत और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं आदि के बारे में यहां विस्तार से पढ़ सकते हैं।

ई-फाइलिंग के बाद इनकम टैक्स रिटर्न कॉपी के महत्व और इसे निकालने के प्रोसेस के बारे में जानने के लिए पढ़ें।

इनकम टैक्स रिटर्न कॉपी क्या है?

इनकम टैक्स रिटर्न कॉपी या आईटीआर-वी एक रसीद की तरह है, जो स्वीकार करती है कि आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रत्येक ई-फाइल रिटर्न के लिए बिना डिजिटल हस्ताक्षर के एक रिटर्न तैयार करता है। आप फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करवाकर अपना हस्ताक्षर कर 30 दिनों के भीतर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, बेंगलुरु को भेज सकते हैं। यह आपकी ई-फाइलिंग की प्रामाणिकता की पुष्टि करेगा और इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस शुरू करेगा।

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हालांकि, आईटीआर प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद भी इस दस्तावेज़ की एक कॉपी रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई प्रक्रियाओं में इसकी जरुरत होती है।

अपनी आईटी रिटर्न की कॉपी रखना क्यों जरूरी है?

आईटीआर-वी या आईटीआर एक्नॉलेजमेंट कॉपी एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल दस्तावेज है और कई प्रक्रियाओं में इनकम के प्रमाण के रूप में काम करती है। यहां कुछ की सूची दी गई है.

  • लोन एप्लीकेशन : लोन देने वाले अधिकांश संस्थान लोन स्वीकृत करने से पहले फाइनेंशियल रिकॉर्ड के प्रमाण के रूप में कम से कम पिछले 2-3 वर्षों की आईटीआर कॉपी मांगते हैं।
  • हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसी : आईटीआर कॉपी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए वास्तविक इनकम प्रमाण के रूप में भी काम करती हैं। वे पॉलिसीधारक की उच्च प्रीमियम का भुगतान करने की क्षमता की पुष्टि करने के लिए तथा विशेष रूप से उच्च-कवरेज वाली स्कीम बेचते समय इनकी मांग करते हैं।
  • वीज़ा एप्लीकेशन : वीज़ा आवेदन के दौरान आईटी रिटर्न की कॉपी ही एकमात्र इनकम प्रमाण स्वीकार की जाती हैं। यह मूल रूप से विदेशी दूतावासों के लिए यह पता लगाने का एक तरीका है कि क्या आपके पास भारत लौटने के लिए पर्याप्त फाइनेंशियल इंटेरेस्ट है।
  • पिछले बकाया का निपटान: इनकम प्रमाण के रूप में काम करने के अलावा आईटीआर कॉपी का एक और महत्व है। सबसे बड़ी बात, आपको कभी आपात स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, जब आईटी विभाग आपको यह कहते हुए नोटिस भेज दे कि आपके पास पांच साल पुरानी रिटर्न फाइलिंग पर बकाया कर है। उस स्थिति में, आपको अपने पिछले आईटीआर एक्नॉलेजमेंट रिकॉर्ड की कॉपी भेजकर ही उत्तर देना होगा।

आईटी रिटर्न कॉपीज स्वतंत्र पेशेवरों, बिज़नेस और फ्रीलांसर के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिनके पास इनकम प्रमाण के रूप में सैलरी स्लिप नहीं होती है। हालांकि, भले ही आप सैलरी पाने वाले या सैलरी न मिलती हो, आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इनकम रिटर्न कॉपी कैसे प्राप्त करें।

आईटीआर कॉपी ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?

आईटीआर कॉपी ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें, इसे विस्तार से बताया गया है।

चरण 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और "यहां लॉगिन करें" पर क्लिक करें।

चरण 2: अपने अकाउंट में साइन इन करने के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड भरें।

चरण 3: अगले पेज पर, “ई-फ़ाइल” पर क्लिक करें। > इनकम टैक्स रिटर्न > फील्ड रिटर्न देखें

चरण 4: आपको दूसरे पेज पर री-डायरेक्ट किया जाएगा, जहां आपको अब तक भरा गया आईटीआर दिखाया जाएगा।

चरण 5: यह पेज एक्नॉलेजमेंट संख्या सहित आपके ई-फाइल किए गए रिटर्न के सभी विवरण दिखाएगा। डाउनलोड करने योग्य आईटीआर-वी देखने के लिए "रसीद डाउनलोड करें" पर क्लिक करें।

आपकी आईटीआर-वी या ई-फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट आपके डिवाइस पर डाउनलोड हो जाएगी।

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क्या आईटीआर कॉपी ऑफलाइन भी मिल सकती है?

अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी ऑनलाइन लेने में परेशानी है तो ऑफलाइन विकल्प भी मौजूद है, आइए जानते हैं कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा अपना रिटर्न ई-फाइल करने के बाद आईटी विभाग सीधे आपके पैन के खिलाफ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आईटीआर-वी भेजेगा। आप अपना मेलबॉक्स देख सकते हैं और ईमेल प्राप्त होने पर अपना आईटीआर-वी डाउनलोड कर सकते हैं।

फिर आप इस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और 30 दिनों के भीतर साधारण या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आईटी विभाग के सीपीसी, बेंगलुरु को भेज सकते हैं।

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इनकम टैक्स रिटर्न की पुरानी कॉपी कैसे प्राप्त करें?

अगर आप अपने पहले फाइल किए गए आईटी रिटर्न की कॉपी नहीं रख रहे हैं और अब अचानक से इसकी जरूरत पड़ गई है, तो घबराएं नहीं। इन प्रोसेस के जरिए आप आईटी रिटर्न की पुरानी कॉपी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। आईटीआर कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए पहले चर्चा की गई प्रक्रिया के चरण 1-4 का पालन करें। इसके बाद दिए गए अन्य चरणों का पालन करें।

चरण 1: यह ​पेज आपके अब तक फाइल किए गए सभी रिटर्न की सूची प्रदर्शित करेगा। असेस्मेंट इयर से संबंधित एक्नॉलेजमेंट संख्या पर क्लिक करें, जिसके लिए आप आईटीआर कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं।

चरण 2: अपनी चयनित इनकम के लिए "रसीद डाउनलोड करें" पर क्लिक करें।

इसके बाद आईटीआर कॉपी आपके डिवाइस पर डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह, आप बाकी अससेस्मेंट ईयर के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न कॉपी ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए इस प्रोसेस को दोहरा सकते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी नहीं मिली तो क्या होगा?

अगर आप अपनी आईटीआर एक्नॉलेजमेंट कॉपी इनकम टैक्स विभाग के ईमेल से नहीं पाए हैं, तो चिंता न करें! यहीं पर इनकम टैक्स रिटर्न कॉपी ऑनलाइन प्राप्त करने की प्रक्रिया काम आती है।

हां, अगर आपको ईमेल एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है, तो ऊपर चर्चा किए गए चरणों का पालन करते हुए ई-फाइलिंग पोर्टल से अपनी आईटीआर कॉपी डाउनलोड करें। एक बार जब आप यह दस्तावेज़ आपके हाथों में आ गया, तो फिर बाकी रिटर्न कॉपी के साथ इसे सहेज कर रख लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मैं अपनी डाउनलोड की गई आईटीआर रसीद कॉपी कैसे खोलूं?

आपके आईटीआर-वी को खोलने के लिए पासवर्ड लोअरकेस में आपके पैन का एक कॉमबिनेशन है, इसके बाद आपकी जन्मतिथि या संगठन की निगमन तिथि DDMMYYYY प्रारूप में होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका पैन CFGGK1606L है, और DOB/DOI 5 मार्च 1982 है, तो आपका पासवर्ड "cfggk1606l05031982" होगा।

आईटी डिपार्टमेंट को आईटीआर रिसीप्ट कॉपी भेजने में कितना समय लगता है?

आईटी विभाग को आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पर आईटीआर-वी भेजने में 2-3 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है।

अगर मेरे पास अपने इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी नहीं हैं, तो क्या नुकसान होगा?

आईटीआर कॉपी इस बात का प्रमाण हैं कि आपने अससेस्मेंट ईयर के लिए अपना रिटर्न फाइल किया है। इस दस्तावेज़ का न होना आपके फाइल किए गए रिटर्न का कोई रिकॉर्ड न होने जैसा है, और इस कारण आप कई वैसी सेवाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे, जहां आईटीआर कॉपी अनिवार्य दस्तावेज हैं।