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इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 80DD

इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के कुछ सेक्शन हैं, जिनके तहत टैक्स लगाने से पहले टोटल ग्रोस इनकम से डिडक्शन किया जाता है। किसी दिव्यांग व्यक्ति के मेडिकल ट्रीटमेंट को कवर करने के लिए किए गए खर्चों पर डिडक्शन उपलब्ध है। ऐसा ही एक सेक्शन है इनकम टैक्स ऐक्ट का 80DD। इसके बारे में और जानना चाहते हैं?

सेक्शन 80DD क्या है?

इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 का सेक्शन 80DD विकलांग आश्रित या अलग-अलग विकलांग व्यक्ति के मेडिकल खर्च के लिए डिडक्शन पर केंद्रित है। इस सेक्शन में किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए खरीदे गए इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम भुगतान भी शामिल है।

सेक्शन 80DD के तहत डिडक्शन का क्लेम करने के लिए कौन पात्र है?

सेक्शन 80DD के तहत टैक्स डिडक्शन का क्लेम करने के लिए पात्र व्यक्तियों या समूहों की सूची निम्नलिखित है-

  • भारत का निवासी जो दिव्यांग आश्रितों के मेडिकल खर्च का प्रबंधन करता है। 
  • कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) जो दिव्यांग आश्रितों के मेडिकल खर्च, प्रशिक्षण या पुनर्वास खर्च का प्रबंधन करता है। 

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सेक्शन 80DD के तहत कौन से डिडक्शन उपलब्ध हैं?

सेक्शन 80DD के तहत उपलब्ध डिडक्शन विकलांगता की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसमें शामिल है,

  • विकलांगता (40% से अधिक लेकिन 80% से कम) वाले आश्रित व्यक्ति के लिए ₹75,000 तक की टैक्स डिडक्शन उपलब्ध है। 
  • गंभीर विकलांगता (80% या अधिक) वाले आश्रित व्यक्ति के लिए ₹1,25,000 तक का टैक्स डिडक्शन उपलब्ध है। यह 80DD की अधिकतम सीमा है जिस पर कोई क्लेम कर सकता है।

ये डिडक्शन निम्नलिखित खर्चों पर लागू होते हैं:

  • अलग-अलग आश्रित व्यक्ति के नर्सिंग, पुनर्वास जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट को कवर करने वाला खर्च
  • दिव्यांग आश्रितों की देखभाल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी या योजनाओं को खरीदने के लिए जीवन इंश्योरेंस निगम लिमिटेड या किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान की गई रकम

सेक्शन 80DD के तहत डिडक्शन का क्लेम करने के लिए विकलांग आश्रित के रूप में कौन पात्र है?

विकलांगता की परिभाषा विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का सेक्शन 2 के खंड (i) में बताई गई है। इसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और बहु-विकलांगता (अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित) वाले लोगों को विकलांग व्यक्ति माना जाता है। हालांकि, टैक्स डिडक्शन का क्लेम करने के लिए , कम से कम 40% की विकलांगता होनी चाहिए।

दूसरी ओर, आश्रित (सेक्शन 80DD के तहत) पति/पत्नी, बच्चों, माता-पिता, भाई-बहन, एचयूएफ के सदस्यों को संदर्भित करता है।

कुल मिलाकर, विकलांग आश्रित किसी भी व्यक्ति (पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन, एचयूएफ के सदस्य) को संदर्भित करते हैं जो 40% विकलांग है (आधिकारिक चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित)।

ध्यान दें: इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80DD के तहत डिडक्शन टैक्स देने वाले के विकलांग आश्रितों के लिए उपलब्ध है, न कि स्वयं टैक्स देने वाले के लिए।

चूंकि विकलांगता की परिभाषा व्यक्तियों के लिए स्पष्ट है, आइए विकलांगता की विभिन्न प्रकृतियों के बारे में जानें जो सेक्शन 80DD के अंतर्गत आती हैं। इस सेक्शन के तहत, इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80DD के तहत निम्नलिखित प्रकार की विकलांगता और गंभीर विकलांगता पर विचार किया जाता है।

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  • अंधापन
  • श्रवण बाधित
  • ऑटिज्म
  • मानसिक मंदता
  • लोकोमोटर विकलांगता
  • कम दृष्टि
  • मानसिक बिमारी
  • सेरेब्रल पाल्सी
  • कुष्ठ रोग से मुक्ति 

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सेक्शन 80DD के तहत डिडक्शन का क्लेम कैसे करें?

सेक्शन 80DD डिडक्शन का क्लेम करने के इच्छुक व्यक्तियों को टैक्स डिडक्शन का क्लेम करते समय एक मेडिकल सर्टिफिकेट (आधिकारिक चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी) प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, उन्हें फॉर्म 10-1ए, आईटीआर कागजात, स्व-घोषणा और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे।

क्या आप सोच रहे हैं कि विकलांग आश्रित के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से मिल सकता है?

व्यक्ति निम्नलिखित व्यक्तियों से विकलांग आश्रित के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं -

  • एक सरकारी अस्पताल का मुख्य मेडिकल आफिसर (सीएमओ) या सिविल सर्जन।
  • न्यूरोलॉजी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी) की डिग्री रखने वाला एक न्यूरोलॉजिस्ट।
  • बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजिस्ट, एमडी में न्यूरोलॉजिस्ट के समकक्ष डिग्री धारक (यदि यह बच्चा है)। 

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उपर्युक्त लेख सेक्शन 80DD के तहत डिडक्शन का एक व्यापक विचार देता है। इन विवरणों को पढ़ें और इस सेक्शन के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए आवेदन करें। याद रखें, 80U के तहत डिडक्शन विकलांग व्यक्तियों पर लागू होता है; दूसरी ओर, 80DD उन टैक्स देने वालों पर लागू होता है जो किसी विकलांग आश्रित के भरण-पोषण का जिम्मा लेते हैं। इसलिए, व्यक्ति इन दोनों सेक्शन के तहत एक साथ टैक्स डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या गैर-आवासीय भारतीय सेक्शन 80DD के तहत टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं?

नहीं, गैर-आवासीय भारतीय सेक्शन 80DD के तहत टैक्स डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते।

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क्या डिडक्शन की रकम मेडिकल खर्च या आश्रित विकलांग व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करती है?

नहीं, डिडक्शन की रकम विकलांग व्यक्ति के मेडिकल खर्च या विकलांगता की गंभीरता पर निर्भर करती है।