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वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब

2020-21 से, सैलरी पाने वाले टैक्स पेयर और पेंशनभोगी जिनके पास व्यावसायिक इनकम नहीं है, वे दो टैक्स व्यवस्थाओं के बीच चयन कर सकते हैं। ये हैं नई रियायती टैक्स व्यवस्था और मौजूदा पुरानी व्यवस्था। अगर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के टैक्सपेयर वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब की तलाश में हैं, तो पढ़ते रहें। यहां आपको सीनियर सिटिजन के लिए नए बजट इनकम टैक्स स्लैब के साथ-साथ कई अन्य संबंधित तथ्य भी मिलेंगे, जिनमें सुपर सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स स्लैब भी शामिल है!

भारत में सीनियर सिटिजन किसे माना जाता है?

कानून किसी भी निवासी व्यक्ति को सीनियर सिटिजन के रूप में वर्णित करता है जिसकी उम्र पिछले वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन तक 60 वर्ष से ज्यादा लेकिन 80 वर्ष से कम हो।

भारत में सुपर सीनियर सिटिजन किसे माना जाता है?

पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक 80 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई भी निवासी व्यक्ति, कानून के अनुसार सुपर सीनियर सिटिजन कहलाता है।

[स्रोत]

वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स स्लैब - नई टैक्स व्यवस्था (सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए समान)

केंद्रीय बजट 2023 ने नई टैक्स व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट व्यवस्था के रूप में संशोधित किया, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी। इस व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब सभी टैक्सपेयर के लिए समान हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। इसका तात्पर्य यह है कि 60 से 80 वर्ष की उम्र के बीच के सीनियर सिटिजन और 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटिजन को नई टैक्स व्यवस्था के तहत 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों के समान ही टैक्स देना होगा, जो हैं:

इनकम टैक्स स्लैब टैक्सेशन की दर
3,00,000 रूपए तक शून्य
3,00,001 रूपए और 6,00,000 रूपए के बीच आपकी कुल इनकम का 5% जो 3,00,000 रूपए से ज्यादा है
6,00,001 रूपए और 9,00,000 रूपए के बीच 15,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 10% जो 6,00,000 रूपए से ज्यादा हो
9,00,001 रूपए और 12,00,000 रूपए के बीच 45,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 15% जो 9,00,000 रूपए से ज्यादा है
12,00,001 रूपए और 15,00,000 रूपए के बीच 90,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 20% जो 12,00,000 रूपए से ज्यादा है
15,00,000 रूपए से ज्यादा 1,50,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 30% जो 15,00,000 रूपए से ज्यादा है

[स्रोत]

वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब - पुरानी टैक्स व्यवस्था (सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए अलग)

60 से 80 वर्ष की उम्र के सीनियर सिटिजन को, अगर वे पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं, तो उन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित दरों के अनुसार रिटर्न फ़ाइल करना होगा।

इनकम टैक्स स्लैब टैक्सेशन की दर
3,00,000 रूपए तक शून्य
3,00,001 रूपए से 5,00,000 रूपए तक आपकी कुल इनकम का 5% जो 3,00,000 रूपए से ज्यादा है
5,00,001 रूपए से 10,00,000 रूपए तक 10,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 20% जो 5,00,000 रूपए से ज्यादा है
10,00,000 रूपए से ऊपर 1,10,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 30% जो 10,00,000 रूपए से ज्यादा है

इसके साथ ही, आप पर अतिरिक्त 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगाया जाएगा, जो कैलकुलेट की गई टैक्स की राशि पर लागू होता है।

[स्रोत]

वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब - पुरानी टैक्स व्यवस्था

80 वर्ष से ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटिजन के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सेशन की दर इस प्रकार है:

इनकम टैक्स स्लैब टैक्सेशन की दर
5,00,000 रूपए तक शून्य
5,00,001 रूपए से 10,00,000 रूपए तक आपकी कुल इनकम का 20% 5,00,000 रूपए से ज्यादा
10,00,000 रूपए से ऊपर आपकी कुल इनकम का 30% 10,00,000 रूपए से ज्यादा

सुपर-सीनियर सिटिजन को कैलकुलेट की गई टैक्स की रकम पर अतिरिक्त 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस का भुगतान करना पड़ता है। 

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वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 50 लाख रूपए से ज्यादा की इनकम पर सरचार्ज

50 लाख से ज्यादा टैक्स योग्य इनकम वाले सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन को दोनों वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स का आकलन करने के लिए निम्नलिखित सरचार्ज पर विचार करना चाहिए। ये सरचार्ज 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए, 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी नई टैक्स व्यवस्था के तहत केंद्रीय बजट 2023 द्वारा 5 करोड़ रूपए से ज्यादा इनकमपर उच्चतम सरचार्ज 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। शेष सरचार्ज दरें वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए समान रहेंगी।

टैक्स योग्य इनकम सरचार्ज ( नई टैक्स व्यवस्था के तहत)
50 लाख रूपए से ऊपर लेकिन 1 करोड़ रूपए से कम 10%
1 करोड़ रूपए से ऊपर लेकिन 2 करोड़ रूपए से कम 15%
2 करोड़ रूपए से ऊपर 25%

(ऊपर दिए गए सरचार्ज इनकम टैक्स की रकम पर लगाया जाता है)

[स्रोत]

सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए नए इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाया है?

मूल सैलरी, निश्चित अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और इनकम के अन्य स्रोत सीनियर सिटिजन के इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का आधार बनते हैं। सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स कैलकुलेशन प्रक्रिया 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों के समान है।

हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 60 वर्ष से कम उम्र वालों की तुलना में सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत उच्च छूट लिमिट लागू है।

पेंशनभोगियों या सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स इनकम के हर स्रोत पर लगाया जाता है। इसमें पेंशन, फिक्स्ड डिपॉज़िट, डाकघर योजनाएं, किराये की इनकम, बचत योजनाओं से इंटरेस्ट या कमाई, या रिवर्स मॉर्टगेज शामिल हैं। सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स कैलकुलेशन के दौरान ग्रेच्युटी और रिटायर होने के फ़ायदों को बाहर रखा जाना चाहिए।

सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीनियर सिटिजन के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब और स्वीकार्य डिडक्शन के साथ पूरी इनकम पर विचार किया जाता है। टैक्स योग्य इनकम निर्धारित करने के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। अगर आप अपनी अनुमानित टैक्स लायबिलिटी जानना चाहते हैं, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

  • निर्धारण वर्ष जिसके लिए एक सीनियर सिटिजन/सुपर सीनियर सिटिजन इनकम टैक्स की गणना करने का इच्छुक है
  • आवासीय स्थिति, टैक्सपेयर का प्रकार
  • वेतन से 50,000 रूपए की स्टेंडर्ड डिडक्शन (AY 2024-25 से नई टैक्स योजना के तहत उपलब्ध)। (यह असेसमेंट 2023-24 में नई टैक्स योजना के तहत उपलब्ध नहीं था)
  • सीनियर सिटिजन के लिए लागू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार एजुकेशन सेस @ 4%
  • सरचार्ज (अगर लागू हो)
  • कुल टैक्स लायबिलिटी
  • इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की नियत तिथि
  • सैलरी से इनकम
  • गृह संपत्ति से इनकम(अगर लागू हो)
  • अन्य स्रोतों से इनकम और पूंजीगत फ़ायदा
  • किसी पेशे या कारोबार से फ़ायदा या मुनाफ़ा
  • कृषि इनकम(अगर लागू हो)
  • इनकम टैक्स रिटर्न के लिए मूल्यांकन पूरा करना
  • टीसीएस या टीडीएस (अगर लागू हो)

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नई इनकम टैक्स व्यवस्था में सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए क्या डिडक्शन लागू हैं?

केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 60 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन के लिए लागू डिडक्शन इस प्रकार हैं:

  • पेंशन: 50,000 रूपए की स्टेंडर्ड डिडक्शन मौजूद है ( असेसमेंट वर्ष 2024-25 से नई टैक्स योजना के तहत उपलब्ध है। यह पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक असेसमेंट वर्ष 2023-24 में नई टैक्स योजना के तहत उपलब्ध नहीं था। यह सैलरी पाने वाली इनकम के समान टैक्स युक्त वार्षिकी भुगतान के रूप में पेंशन के लिए लागू है। यह सेक्शन 80D के अंतर्गत आता है।
  • सेक्शन 87ए के तहत छूट: नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत, वित्तीय वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए सेक्शन 87ए के तहत छूट की रकम वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 लाख रूपए से बढ़ाकर 7 लाख रूपए कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन अब 25,000 रूपए की टैक्स राहत का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो पहले 12,500 रूपए थी। हालांकि, पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत छूट वही रहती है, जो 5 लाख रूपए तक की टैक्स योग्य इनकम के लिए 25,000 रूपए है।
  • हेल्थ इंश्योरेंस: सेक्शन 80डी के अनुसार, सीनियर सिटिजन अपने चिकित्सा खर्च और/या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 50,000 रूपए तक वार्षिक डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा, आश्रित सीनियर सिटिजन गंभीर बीमारियों के लिए ज्यादातम 1 लाख रूपए तक की डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं, जैसा कि पहले बताया गया है। यह सेक्शन 80डीडीबी के अंतर्गत आता है।

नई इनकम टैक्स व्यवस्था में सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए क्या छूट लागू हैं?

नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले व्यक्तिगत टैक्सपेयर को सर्वाधिक टैक्स छूट को छोड़ना होगा जो अन्यथा पुरानी या मौजूदा इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत उपलब्ध थीं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए नई टैक्स व्यवस्था के तहत, इन दो उम्र श्रेणियों के लिए छूट की कोई बढ़ी हुई मूल लिमिट मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, किसी वित्तीय वर्ष के लिए मूल छूट लिमिट के रूप में 3 लाख रूपए की छूट होगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यह मूल छूट लिमिट 2.5 लाख रूपए निर्धारित की गई थी।

सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए नई इनकम टैक्स व्यवस्था के क्या फ़ायदे हैं?

सीनियर सिटिजन के लिए कुछ सामान्य फ़ायदे , जो उनकी वित्तीय जिम्मेदारियों को कम करने में मदद कर सकते हैं, में शामिल हैं:

  • अगर सीनियर सिटिजन के पास बिज़नेस इनकम नहीं है तो उन्हें किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम टैक्स का भुगतान करने से छूट दी गई है। 
  • वे रिवर्स मॉर्टगेज योजना का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, जिसके तहत, अगर उन्हें ईएमआई प्राप्त होती है, तो उन्हें ऐसे घर हस्तांतरण पर कोई पूंजीगत फ़ायदे पर टैक्स नहीं देना पड़ता है।

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सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत क्या फ़ायदे छोड़ने की ज़रूरत है?

अगर सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें कुछ इनकम टैक्स फ़ायदों को छोड़ना होगा, जो इस प्रकार हैं:

  • हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए)
  • लीव ट्रेवल अलाउंस (एलटीए)
  • अन्य विशेष अलाउंस में शामिल हैं - रीलोकेशन अलाउंस और हेल्पर अलाउंस।
  • चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस
  • रोजगार के दौरान दैनिक खर्च
  • प्रोफेशनल टैक्स
  • सेक्शन 24 के तहत हाउस लोन पर इंटरेस्ट (अगर संपत्ति स्व-कब्जे वाली है, तो ऐसी डिडक्शन उपलब्ध नहीं है। हालांकि, किराए पर दी गई संपत्ति पर इंटरेस्ट उपलब्ध है)
  • अध्याय VI-ए के तहत डिडक्शन जैसे 80सी, 80डी, 80ई, 80टीटीबी, आदि। हालांकि, 80सीसीडी(2) के तहत अधिसूचित पेंशन योजनाओं की डिडक्शन और 80जेजेएए और 80सीसीएच(2) के तहत अन्य डिडक्शन उपलब्ध हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या सीनियर सिटिजन इनकम टैक्स कानून के तहत कोई विशेष फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं?

हां, भारत के सीनियर सिटिजन का देश के इनकम टैक्स कानून द्वारा ध्यान रखा जाता है। कानून इस श्रेणी के व्यक्तियों को कई टैक्स फ़ायदे प्रदान करता है। सीनियर सिटिजन के लिए फ़ायदों के समर्पित अनुभाग को पढ़ने से आपको नई टैक्स व्यवस्था के तहत ऐसे सभी फ़ायदों को निर्धारित करने में मदद मिलेगी।

क्या सुपर सीनियर सिटिजन को इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग से छूट दी जाएगी?

फ़ॉर्म आईटीआर ¼ में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने वाला एक सुपर सीनियर सिटिजन आकलन वर्ष 2019-20 से शुरू होने वाले पेपर मोड में इनकम का रिटर्न फ़ाइल करने के लिए योग्य है। इसका मतलब यह है कि उस सुपर सीनियर सिटिजन के लिए आईटीआर 1/4 (जैसा भी मामला हो) ई-फ़ाइल करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, अगर ऐसा कोई व्यक्ति ई-फ़ाइलिंग के लिए जाना चाहता है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।

क्या सीनियर सिटिजन को आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने से छूट है?

इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 के अनुसार, सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन को आईटीआर फ़ाइल करने से छूट नहीं है। हालांकि, 75 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन को राहत प्रदान करने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, फाइनेंस एक्ट 2021 द्वारा एक नया सेक्शन, सेक्शन194पी पेश किया गया है।