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पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे रिन्यू करें?

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भारत के मोटर वाहन अधिनियम 1988 में बताया गया है कि भारतीय सड़कों पर कानूनी रूप से सवारी करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। आप इसका इस्तेमाल अपने वाहन का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए भी कर सकते हैं।

हालांकि, डीएल की वैधता सीमित समय के लिए होती है। वैधता खत्म होने के बाद आपको इसे रिन्यू करना होगा। यहां, हम पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के बारे में जानकारी साझा करेंगे।

इसलिए, अगर आप पंजाब में कार के मालिक हैं और आपका लाइसेंस समाप्त हो गया है, तो यह लेख आपकी मदद करेगा!

पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के चरण

पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कैसे करें, इसके बारे में यहां विस्तार से जानकारी दी गई है। आप ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों मोड से लाइसेंस का रिन्यूअल कर सकते हैं। नीचे दिए गए चरणों को देखें।

पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें?

अगर पंजाब में आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो जाता है, तो इसे रिन्यू करने के लिए ऑफ़लाइन प्रक्रिया की जांच करें।

  • सबसे पहले, अपने नजदीकी आरटीओ पर जाएं और फ़ॉर्म 9 या लाइसेंस रिन्यूअल आवेदन पत्र लें।
  • दस्तावेज़ों पर दिए गए विवरण के अनुसार अपना फ़ॉर्म सही ढंग से भरें।
  • नीचे बताए गए दस्तावेज़ अपने साथ तैयार रखें -
    • असली डीएल की कॉपी
    • फ़ॉर्म 1ए या फ़ॉर्म 1
    • 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो।
    • आयु प्रमाण और पता आईडी प्रमाण
  • इन सभी दस्तावेज़ों को फ़ॉर्म 9 के साथ सबमिट करें।
  • आखिरी में, पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए शुल्क का भुगतान करें। आपको रिन्यूअल के लिए 50 रुपये और डीएल के लिए 200 रुपये का भुगतान आरटीओ में फ़ॉर्म 7 में करना होगा।

पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आपके घर की सुरक्षा से पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन तरीका सबसे तेज़ प्रक्रिया है। आप इंटरनेट से कहीं से भी अपने डीएल को रिन्यू कर सकते हैं। पंजाब में अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू करने के लिए नीचे दिए गए कुछ चरणों को बताया गया है।

  • आधिकारिक आरटीओ वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और मुख्य मेन्यू से 'ऑनलाइन सेवाएं' चुनें।
  • अब, 'ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं' पर क्लिक करें। अगली विंडो में, "राज्य" के लिए ड्रॉपडाउन सूची से 'पंजाब' को चुनें।
  • इसके बाद, 'डीएल रिन्यूअल' चुनें। उसके बाद, फ़ॉर्म 1 ए डाउनलोड करने के विकल्प के साथ एक निर्देश पेज खुल जाएगा। फ़ॉर्म डाउनलोड करें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
  • अब आपको डीएल नंबर और जन्म तिथि भरनी होगी और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करना होगा। उसके बाद, 'ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर की कैटेगरी', 'राज्य', 'आरटीओ या पिन' भरें।
  • अब अपने विवरण की 'पुष्टि' करने के लिए 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें और पावती जनरेट करने के लिए 'डीएल रिन्यूअल' चुनें। आखिरी में, उसी का एक प्रिंट लें।

पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ नीचे दिए गए हैं -

  • मूल ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
  • आवेदन पत्र, यानी फ़ॉर्म 9
  • फ़ॉर्म 1 ए (परिवहन वाहन मालिकों के लिए) या फ़ॉर्म 1 (केवल गैर-परिवहन वाहनों के लिए)
  • आयु प्रमाण और पता आईडी प्रमाण जैसे-जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि।

पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रिन्यूअल शुल्क क्या है?

पंजाब में डीएल के लिए विस्तृत शुल्क संरचना नीचे दी गई है।

पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए शुल्क रकम (रुपये)
ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल 200
छूट अवधि के बाद डीएल रिन्यूअल 300
छूट अवधि के बाद अतिरिक्त शुल्क हर साल 1,000

पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस कब तक वैध है?

पंजाब में एक डीएल 20 साल के लिए या गैर-परिवहन वाहनों के लिए 50 वर्ष की आयु होने तक वैध है। परिवहन वाहन का लाइसेंस रिन्यूअल तिथि से 3 साल के लिए वैध है।

पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल का स्टेटस देखने के चरण

डीएल रिन्यूअल का आवेदन करने के बाद आप नीचे दिए गए चरण के जरिए स्टेटस देख सकते हैं।

  • सबसे पहले, आधिकारिक परिवहन सेवा पोर्टल पर जाएं। टॉप मेन्यू से 'ऑनलाइन सेवाएं' चुनें। उसके बाद, 'ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाएं' चुनें
  • एक विंडो खुलेगी, जहां 'राज्य' चुनना ज़रूरी है। ड्रॉपडाउन से पंजाब चुनें।
  • उसके बाद, टॉप मेन्यू के दाहिने कोने से 'आवेदन स्थिति' चुनें।
  • अंत में, 'आवेदन नंबर', 'जन्म तिथि', 'कैप्चा' भरें और 'सबमिट करें' पर क्लिक करें।

पंजाब ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल करते समय किन गाइडलाइन का पालन करना चाहिए?

  • अगर आपका लाइसेंस समाप्त हो जाता है, तो 30 दिनों की छूट अवधि दी जाती है।
  • रिन्यूअल करते समय सभी दस्तावेज़ों को संभाल कर रखें।
  • अपने दस्तावेज़ों के अनुसार सभी विवरणों को ध्यान से भरें।

अब तक, हमने पंजाब डीएल रिन्यूअल प्रक्रिया के बारे में सभी विवरण साझा किए हैं। अपने डीएल को रिन्यू करना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आगे आपको भारतीय सड़कों पर अपने वाहन की समाप्ति के बाद गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। तो, आप पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल पर ऊपर बताए गए विवरण यहां से देख सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का आवेदन जमा करने के बाद उसमें बदलाव कर सकता हूं?

नहीं, आप इसमें आसानी से बदलाव नहीं कर पाएंगे।  आपको अपने सभी असली दस्तावेजों के साथ परिवहन विभाग या ज़ोनल कार्यालय जाना होगा। इसलिए, आपको अपने सभी विवरणों को ध्यान से भरना होगा।

अगर मेरा डीएल रिन्यूअल भुगतान असफल हो जाता है तो क्या करूं?

असफल भुगतान के मामले में, आप फिर से भुगतान कर सकते हैं। उसके लिए, आपको सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वेबसाइट पर जाना चाहिए। फिर अपने "राज्य" के तहत "शुल्क का भुगतान" चुनें। फिर, "ई-भुगतान" और फिर "आवेदन शुल्क" पर क्लिक करें।