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टीडीएस विवरण कैसे ठीक करें: प्रक्रिया का विवरण

क्या आपने केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित टीडीएस का भुगतान किया है? दुर्भाग्य से, कई बार ऐसा होता है जब गलत असेसमेंट ईयर चुनने या गलत पैन/टैन दर्ज करने जैसी गलती की वजह से डिडक्शन हो जाते हैं।

इससे डिडक्टी के लिए टैक्स क्रेडिट न होने की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि, सरकारी पोर्टल आपको ट्रेसेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन टीडीएस सुधार करने की अनुमति देता है।

कुछ ही स्टेप में टीडीएस चालान की गलतियों में सुधार की प्रक्रिया समझने के लिए पढ़ते रहें।

टीडीएस चालान विवरण ऑनलाइन कैसे ठीक करें?

आप ट्रेसेस में टीडीएस सुधार ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। हालांकि, टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस और करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम या ट्रेसेस को चालान सुधार और रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है।

ऑनलाइन चालान सुधार के स्टेप यहां बताए गए हैं -

  • ट्रेसेस वेबसाइट पर जाएं और अपनी आईडी, पासवर्ड और टैन के साथ लॉग इन करें।

  • मुखपृष्ठ पर,"डिफॉल्ट" टैब से "रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन" चुनें।

  • संबंधित फाइनेंशियल ईयर, फॉर्म का प्रकार, क्वार्टर और टोकन नंबर दर्ज करें।

  • कैटेगरी "ऑनलाइन" और फिर "सब्मिट करें" चुनें। अगली स्क्रीन एक रिक्वेस्ट नंबर दिखेगा।

  • अब, "डिफॉल्ट्स" के अंतर्गत "गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट" चुनें। रीडायरेक्टेड पेज पर, रिक्वेस्ट नंबर भरें और "व्यू रिक्वेस्ट" पर क्लिक करें। "एवेलेबल टू प्रोसीड विद करेक्शन" पर क्लिक करें और अपनी केवाईसी जानकारी दर्ज करें।

  • इसके बाद, “करेक्शन कैटेगरी” चुनें और जरूरी सुधार करें। 15 डिजिट का टोकन नंबर जानना है तो अपना सुधार सब्मिट करें। इसके लिए "सब्मिट द प्रोसेसिंग" पर क्लिक करें।

ये स्टेप चालान में ऑनलाइन आवश्यक टीडीएस सुधार करने में आपकी मदद करेंगे।

[स्रोत]

टीडीएस रिटर्न में ऑनलाइन पैन सुधार कैसे करें?

आप संबंधित पैन सुधार करने के लिए ऑनलाइन चालान सुधार के स्टेप का पालन कर सकते हैं।

  • “सब्मिट करेक्शन स्टेटमेंट” चुनने के बाद, “पैन करेक्शन” पर क्लिक करें।

  • चालान विवरण या डिडक्टी विवरण का उपयोग करके पैन खोजें। यह विवरण में अमान्य पैन की लिस्ट दिखाएगा।

  • एक पंक्ति का चुनाव करें और "चेंज्ड पैन" सेक्शन में एक वैलिड पैन दर्ज करें।

कार्रवाई का स्टेटस "सेव फॉर वैलिड पैन" में बदल जाता है।

सुधार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप एडिटेड फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यह नया चालान डाउनलोड किए गए कॉनसॉलिडेटेड फाइल सेक्शन में दिख जाएगा।

यदि आपको इस ऑनलाइन प्रोसेस में परेशानी होती हैं, तो ट्रेसेस चालान में ऑफलाइन सुधार की अनुमति भी देता है।

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टीडीएस सुधार विवरण में नया चालान ऑफलाइन कैसे जोड़ें?

चालान में सुधार की व्यवस्था उन टैक्स भुगतानों के लिए भी दी गई है जिन्हें टैक्सपेयर सीधे बैंकों में जमा करता है।

आप सीधे बैंकों में जमा किए जाने वाले टैक्स भुगतान के लिए टीडीएस चालान में संबंधित सुधार ऑफलाइन कर सकते हैं।

टैक्सपेयर को उन संबंधित बैंकों में जाना होगा जहां फिजिकल चालान जमा किया गया है। बदलाव एक निश्चित समयावधि के दौरान ही किए जा सकते हैं।

चालान में सुधार के लिए समय-सीमा समझाने वाली एक टेबल यहां दी गई है -

सुधार का प्रकार सुधार की अवधि (चालान जमा करने की तिथि से)
असेसमेंट ईयर 7 दिनों के भीतर
टीडीएस रिटर्न में टैन/पैन सुधार 7 दिनों के भीतर
कुल रकम 7 दिनों के भीतर
माइनर हेड 3 महीने के अंदर
मेजर हेड 3 महीने के अंदर
भुगतान की प्रकृति 3 महीने के अंदर

 

हालांकि, ये बदलाव कुछ शर्तों के अधीन हैं -

  • आप माइनर हेड और असेसमेंट ईयर का सुधार एक साथ नहीं कर सकते हैं।
  • पैन/टैन में सुधार की अनुमति तभी दी जाएगी जब चालान में दिया गया नाम नए पैन/टैन में दिए गए नाम से मेल खाता हो।
  • आपको एक ही चालान में एक बार बदलाव करने की अनुमति मिलती है।
  • रकम में बदलाव की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब उल्लिखित रकम बैंक को मिल जाएगी और सरकार के पास जमा कर दी जाएगी।
  • आंशिक सुधार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

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बैंक को सुधार अनुरोध देने की प्रक्रिया क्या है?

  • आपको बैंक में एक सुधार फॉर्म जमा करना होगा। इस अनुरोध फ़ॉर्म को आपके मूल चालान की एक प्रति के साथ संलग्न करना होगा।
  • प्रत्येक चालान के लिए एक अलग अनुरोध फ़ॉर्म जमा करना होगा।
  • फॉर्म 280, 282, 283 के चालान सुधार के लिए आपको पैन कार्ड की कॉपी चाहिए होगी।
  • ऑनलाइन भुगतान के बाद टीडीएस चालान में सुधार के मामले में, गैर-व्यक्तिगत टैक्सपेयर मुहर के साथ मूल ऑथराइजेशन को अनुरोध फ़ॉर्म के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। 

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टीडीएस सुधार विवरण को ऑनलाइन कैसे दर्ज करें?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सुधार विवरण या रिटर्न जमा करके विवरण या मूल रिटर्न में किसी भी गलती को ठीक करने की एक प्रक्रिया है।

  • सबसे पहले, ट्रेसेस वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद अपनी कॉनसॉलिडेटेड टीडीएस फाइल डाउनलोड करें।

  • कॉनसॉलिडेटेड टीसीएस/टीडीएस फाइल लें और फिर लागू श्रेणी के अनुसार एक सुधार विवरण तैयार करें।

  • टीडीएस सुधार विवरण का प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर भरें और फाइल वैलिडेट यूटिलिटी के माध्यम से इसे वैलिडेट करें।

  • एनएसडीएल वेबसाइट या टिन-एफसी के माध्यम से वैलिडेट किया हुआ विवरण प्रस्तुत करें। 

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ट्रेसेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से आवश्यक टीडीएस सुधार करने के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या कोई टैक्सपेयर अपने टीडीएस चालान को सही करने के बजाय उसे हटा सकता है?

नहीं, दाखिल किए गए विवरण से टीडीएस चालान हटाया नहीं जा सकता है।

जब वेबसाइट पर स्थिति बुक दिखाई दे रही हो क्या तब मैं टीडीएस चालान विवरण को सुधार सकता हूं?

नहीं, एक बार चालान बुक की गई स्थिति के साथ अपडेट हो जाने के बाद, किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं होती है।