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इनकम टैक्स में फ़ॉर्म 16B क्या है- पात्रता, डाउनलोड और भरने की प्रक्रिया

क्या आप जानते हैं कि संपत्ति खरीदने के शुरुआती चरणों में कम की गई टैक्स की रकम को मंजूरी देने के लिए फ़ॉर्म 16B आवश्यक है? एक डिडक्टर विक्रेता को यह टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करता है।

यदि आप कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस विशिष्ट फ़ॉर्म की विशिष्टताओं का पता लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है।

फ़ॉर्म 16B कैसे प्राप्त करें और इसके साथ जुड़े वेरिएबल्स के बारे में विवरण जानने के लिए स्क्रॉल करते रहें।

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फ़ॉर्म 16B क्या है?

फ़ॉर्म 16B इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत डिडक्शन करने वालों की ओर से जारी किया गया टीडीएस प्रमाणपत्र है। यह नई अचल संपत्ति की खरीद पर लगने वाला डिडक्शन है।

संपत्ति की खरीद के दौरान खरीदार को टीडीएस रकम काटने की आवश्यकता होती है। यह रकम इनकम टैक्स विभाग के पास जमा करानी होगी.

आईटीए की धारा 194IA के अनुसार, खरीदारों को टीडीएस दर के रूप में 1% का डिडक्शन करना होगा। एक बार जब यह टैक्स की रकम आईटी विभाग में जमा कर दी जाती है, तो खरीदार की ओर से विक्रेता को फ़ॉर्म 16B इनकम टैक्स जारी कर देना चाहिए।

हालांकि, टीडीएस ₹50 लाख से कम इममूवेबल होलसेल वैल्यू और सभी कृषि संपत्तियों पर लागू नहीं होता है।

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अब आइए समझते हैं कि फ़ॉर्म 16B दाखिल करने के लिए कौन पात्र है।

फ़ॉर्म 16B के लिए कौन पात्र है?

फ़ॉर्म 16B के लिए सामान्य मापदंड हैं -

  • एक खरीदार एक निवासी विक्रेता को प्रतिफल का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा
  • खरीदारों की ओर से क्रेडिट या भुगतान के समय, जो भी पहले हो, 1% टीडीएस डिडक्ट करना अनिवार्य है
  • बिना पैन वाला विक्रेता सेक्शन 206AA के अनुसार 20% टीडीएस रेट के लिए उत्तरदायी होगा
  • कोई भी भूमि या भवन अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है
  • कृषि भूमि पर कोई टीडीएस लागू नहीं है
  • ₹50 लाख से अधिक की संपत्ति की बिक्री पर विचार किया जाता है है।

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अब, आइए जानें कि फ़ॉर्म 16B कैसे जेनरेट करें और इसे आसानी से कैसे डाउनलोड करें।

ट्रेसेस से फ़ॉर्म 16B कैसे डाउनलोड करें?

फ़ॉर्म 16B ऑनलाइन डाउनलोड करने के चरण हैं -

  • यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो आधिकारिक ट्रेसेस वेबसाइट पर लॉग इन करें या पहले साइन अप करें।
  • "डाउनलोड" सेक्शन के अंतर्गत "फ़ॉर्म 16B (खरीदार के लिए)" चुनें। आगे बढ़ने के लिए पैन, मूल्यांकन वर्ष और फ़ॉर्म 26QB एक्नॉलेजमेंट नंबर भरें।
  • फ़ॉर्म 16B प्रिंट करें, जो "अनुरोधित डाउनलोड" के अंतर्गत उपलब्ध है। विक्रेता को देने से पहले इस फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करें।

इससे अब आप जान गए होंगे कि फ़ॉर्म 16B पाने के लिए पहले आपको फ़ॉर्म 26QB जमा करना होगा। इसलिए, आइए फ़ॉर्म 26QB भरने और इसे बिना किसी परेशानी के फ़ाइल करने के चरणों की जांच करें।

फ़ॉर्म 16B फ़ाइल से पहले फ़ॉर्म 26QB कैसे भरें?

आप केवल फ़ॉर्म 26QB का एक्नॉलेजमेंट नंबर दर्ज करके फ़ॉर्म 16B डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए यदि आप पहले फ़ॉर्म 26QB भर दें तो इससे मदद मिलेगी।

आप फ़ॉर्म 26QB इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से ले सकते हैं। फिर, फ़ॉर्म भरें और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से टैक्स भुगतान करें। आप उक्त फ़ॉर्म किसी ऑथेराइज बैंक में भी जमा कर सकते हैं।

फ़ॉर्म 26QB को ऑनलाइन भरने और फ़ाइल करने के चरण इस प्रकार हैं -

  • ऑफिशियल इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं, "संपत्ति पर टीडीएस प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन फ़ॉर्म " चुनें।

  •  लागू चालान पर क्लिक करें। फ़ॉर्म में विक्रेता और खरीदार का पैन, संपत्ति का विवरण, भुगतान की गई राशि, टैक्स जमा आदि विवरण भरें। "सबमिट" करें।

  • बैंक में जमा करने और फ़ॉर्म 26QB प्रिंट करने के विकल्पों के साथ एक कंफर्मेशन स्क्रीन दिखाई देगी।

  • यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर नोट करके रखें और क्लिक करें।

  • ​नेट बैंकिंग के माध्यम से संबंधित भुगतान करें।

भुगतान, CIN और बैंक नाम से जुड़ी जानकारी के साथ एक चालान तैयार होगा।

आइए अब अधिक जानकारी के लिए फ़ॉर्म 16B के कंपोनेंट और फ़ॉर्मेट की जांच करें।

इनकम टैक्स फ़ॉर्म 16B का फ़ॉर्मेट क्या है?

फ़ॉर्म 16B के बेसिक कंपोनेंट में शामिल हैं -

  • असेसमेंट ईयर 
  • भुगतान का विवरण
  • डिडक्टर और डिडक्टी का पता
  • टैक्स डिडक्शन 
  • चालान सीरियल नंबर 
  • भुगतान एक्नॉलेजमेंट नंबर 
  • सेक्शन 89 के तहत राहत
  • डिडक्टर और डिडक्टी का पैन

फ़ॉर्म 16B डाउनलोड करने से पहले व्यक्तियों को इन विवरणों की अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए।

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आपको पता होना चाहिए कि डिडक्टर फ़ॉर्म 26QB प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने वाले को फ़ॉर्म 16B जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं।

ये कुछ आवश्यक विवरण हैं जो संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे टैक्सपेयर को अवश्य जानना चाहिए। अपडेटिट नियमों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की जांच करें। 

फ़ॉर्म 16B के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या फ़ॉर्म 16B देर से जारी करने पर कोई जुर्माना लगाया जाता है?

फ़ॉर्म 16B देर से जारी करने पर व्यक्ति को प्रतिदिन ₹100 का जुर्माना देना होता है।

फ़ॉर्म 16 किस कानून के तहत आता है?

फ़ॉर्म 16B इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 194IA के तहत लागू किया जाता है।