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वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट

वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट (आरसी) के बारे में सब कुछ जानें

आप अपने पैसों से छुट्टियों और ब्रांडों का आनंद लेते हैं, लेकिन यह कामयाब तभी मानी जाएगी आप इसे स्पष्टता के साथ करें और अपना इनकम टैक्स फाइल करें। इसी तरह, आपके पास सबसे महंगी कार हो सकती है, फिर भी आप इसे तभी निडरतापूर्वक चला सकते हैं जब आपने इसके लिए कार इनश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हो।

इसके अलावा, खरीदने के 7 दिनों के भीतर अपने अपना वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाहन आपका ही है। आपको हर हाल में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्यों? किस वजह से यह इतना अनिवार्य है? इसे समझने के लिए, आइए पहले वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट या वाहन आरसी के बारे में जानते हैं।

वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या वाहन आरसी क्या है?

आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) वह आधिकारिक दस्तावेज है जो बताता है कि आपका वाहन भारत सरकार के साथ रजिस्टर्ड है।

इसमें उस क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख किया गया है, जिसमें वाहन का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, यह इंजन और चेसिस नंबर, इस्तेमाल होने वाले ईंधन, क्यूबिक क्षमता, और वाहन की श्रेणी को बताता है। आरसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके लिए मायने रखता हैंः

  • मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, आपके जैसे सभी वाहन मालिक के पास वैध आरसी होना चाहिए। इसके बाद ही आप भारतीय सड़कों पर वाहन का उपयोग कर सकेंगे।
  • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से 15 वर्ष के लिए वैध होता है।
  • समाप्ति के बाद, आरसी को 5 वर्ष के लिए रिन्यू किया जा सकता है।
  • यदि आपके पास अस्थायी आरसी है, तो यह केवल एक महीने के लिए मान्य होगा।

वाहन की आरसी कैसे प्राप्त करें?

आपका वाहन नया हो या पुराना, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको स्थानीय आरटीओ में जाना होगा। जब कोई कीमती चीज आपके नाम से जानी जाती है, तो खुशी का एहसास होता है।

वैसे तो सांसारिक सुखों का अपना ही आनंद है। लेकिन यह आनंद तब और बढ़ जाता है जब आप सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद हासिल करते हैं। आरसी प्राप्त करने की प्रक्रिया इस प्रकार हैः

  • अपने वाहन के साथ निकटतम आरटीओ कार्यालय में जाएं।
  • जब आप आरटीओ कार्यालय पहुंचेंगे, तो वाहन का निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।
  • आरसी के लिए आवेदन फॉर्म 20 भरें।
  • प्राधिकारी चेसिस नंबर का इंप्रिंट लेगा।
  • आवश्यकतानुसार सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।
  • रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करें और रसीद प्राप्त करें।
  • जब तक आप अपना आरसी प्राप्त नहीं करते तब तक प्रतीक्षा करें।

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके मोटर डीलर भी आपको मुहैया करा सकता है। इसके लिए, इन मोटर डीलरों के पास राज्य आरटीओ से वैध ट्रेड सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। मोटर डीलर को लॉगिन क्रेडेंशियल दिए जाते हैं। वे अपनी जगह से वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं।

विवरण दर्ज करने और दस्तावेज जमा करने के बाद, आरसी के अनुरोध पर कार्रवाई की जा सकती है। आरसी का मूल दस्तावेज राज्य आरटीओ द्वारा जारी और भेज दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया से आपका समय बचेगा।

वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं, तो अपने वाहन को रजिस्ट्रेशन करना इतना कठिन काम नहीं है। आपके तत्काल संदर्भ के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची यहां दी गई है।

  • वैध पहचान प्रमाण
  • वैध आयु प्रमाण
  • वाहन की खरीद चालान
  • वाहन बीमा की कॉपी
  • पैन कार्ड कॉपी
  • डीलर द्वारा जारी किया गया अस्थायी रजिस्ट्रेशन
  • रजिस्ट्रेशन शुल्क की रसीद
  • फॉर्म 20
  • फॉर्म  22, फॉर्म  22-ए यानी निर्माता द्वारा जारी किया गया तकनीकी प्रमाण पत्र
  • फॉर्म 21 - वाहन डीलर द्वारा जारी बिक्री प्रमाण पत्र
  • फॉर्म 34 यदि वाहन एचपी योजना पर खरीदा गया था

आरसी का विवरण ऑनलाइन कैसे देखें?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए वाहन ई-सेवा पोर्टल ने आरसी विवरण की जांच करना आसान बना दिया है। इस बारे में निम्नलिखित चरण आपकी मदद कर सकते हैं।

चरण 1: https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर आधिकारिक वाहन ई-सेवा पोर्टल पर जाएं। 'ऑनलाइन सेवा' के सेक्शन पर क्लिक करें।

चरण 2: इसके बाद, "वाहन से संबंधित सेवाएं" विकल्प पर जाएं। ड्रॉप-डाउन मेन्यू से अपना पंजीकरण राज्य का चयन करें।

चरण 3: अब, ड्रॉप-डाउन मेनू से "राज्य आरटीओ" पर क्लिक करें। यहां, आपको मेनू से ️ 'स्टेटस' का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें।

चरण 4: "अपने आवेदन की स्थिति जानें" विकल्प पर क्लिक करें। अपना आवेदन नंबर दर्ज करें और' सबमिट करें' पर क्लिक करें।

चरण 5: 'रिपोर्ट देखें' विकल्प पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर आरसी का विवरण दिखाई देगा।

वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए कितना खर्च होता है?

आपको पता होना चाहिए कि वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क 600 रुपये है, चाहे आपके वाहन का मूल्य कितना भी क्यों न हो। हालांकि, भारत सरकार को रजिस्ट्रेशन शुल्क में वृद्धि करनी थी। लेकिन कारों की बिक्री में आई भारी गिरावट ने सरकार को इस वृद्धि को रोक दिया है।

रोड टैक्स क्या है?

आप जानते ही होंगे कि भारत में सभी सड़कें सरकार की हैं। आप जैसे नागरिक जो वाहन चलाने के लिए सड़कों का उपयोग करते हैं, उन्हें रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। रोड टैक्स की यह लागत राज्य से राज्य में अलग-अलग होती है। एकत्र किए गए रोड टैक्स का उपयोग इसके लिए किया जाता है:

  • सड़कों के निर्माण और रखरखाव की लागत का प्रबंधन करने में।
  • कुछ राज्य या राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने में।
  • पेड़ लगाने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अन्य कदम उठाने के लिए। आपका वाहन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करता है जो एक हानिकारक गैस है।

 

एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर  के बारे में अधिक जानिए

वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ऑनलाइन कैसे प्राप्त किया जाए?

जिस तरह समय के साथ अन्य चीजों को डिजिटाइज किया जाता है, वैसे ही वाहन के रजिस्ट्रेशन भी इन दिनों डिजिटल तरीके से होने लगा है। यह पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक और तुरंत बनाने के लिए किया गया है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए आपको वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन के एकीकृत पोर्टल पर जाना होगा।

रजिस्ट्रेशन के अलावा आप आरसी को रिन्यू करा सकते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट और ओनरशिप ट्रांसफर के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।

लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका आरसी गुम हो जाए। यदि आपके साथ ऐसा होता है, तो बस एक डुप्लिकेट आरसी के लिए आवेदन करें।

डुप्लीकेट वाहन आरसी प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?

आप ऐसी स्थिति में नहीं फंसना चाहेंगे, लेकिन आप कहीं भी अपना आरसी खो सकते हैं या कोई इसे आपसे चुरा सकता है। किसी भी मामले में, आपको जितनी जल्दी हो सके डुप्लिकेट आरसी के लिए आवेदन करना होगा। प्रक्रिया को तेज करने के लिए बस इन आसान चरणों का पालन करें।

  • सबसे पहला काम होगा नजदीकी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद डुप्लीकेट आरसी के लिए फॉर्म 26 भरें।
  • यदि वाहन लोन पर है तो फाइनेंसर द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित फॉर्म जमा करें।
  • सभी दस्तावेजों के साथ फार्म 26 जमा करें।

 

कुछ दस्तावेजों को आपको डुप्लिकेट आरसी के लिए जमा करना होगा जिनमें शामिल हैंः

  • एफआईआर की कॉपी
  • आवेदन फॉर्म  26
  • पिछली 4 तिमाहियों के टैक्स भुगतान की कॉपी
  • बीमा प्रमाण पत्र.
  • फाइनेंसर से एनओसी
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र

क्या गाड़ी चलाते समय वाहन की आरसी होना अनिवार्य है?

हां, गाड़ी चलाते समय वाहन आरसी की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी साथ रखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को आपके वाहन को जब्त करने का अधिकार है। प्राधिकरण एमवी अधिनियम के अनुसार पहले अपराध के लिए 5000 रुपये और बाद के अपराध के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है।

जानिए नए ट्रैफिक जुर्माने के बारे में।