डिजिट इंश्योरेंस करें

कार इंश्योरेंस कैसे ट्रांसफर करें?

आप सेकेंड हैंड कार खरीदने का फैसला करते हैं। आप एक ऐसा मॉडल ढूंढते हैं जो आपकी पसंद के हिसाब से हो - फिर बेचने वाले को खोजते हैं और सही कीमत तय करते हैं। 

अंत में आप कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट को अपने नाम पर ट्रांसफर कर लेते हैं, और बस इतना ही! 

पर रुकिए! आप एक ज़रूरी काम तो भूल ही गए! 

आपने कार इंश्योरेंस पॉलिसी को पिछले ओनर से अपने नाम पर ट्रांसफर तो किया ही नहीं। 

भारत में मौजूदा आर्थिक माहौल को देखते हुए, सेकंड हैंड कारों की बिक्री में हाल के वर्षो में काफी उछाल देखा गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय सेकेंड हैंड कार बाजार वित्तीय साल 2021-2022 में 20% से बढ़कर वित्तीय साल 2026 -2027 में 45% हो जाएगा।

लेकिन जब ओनरशिप में इस तरह के बदलाव की औपचारिकताओं को पूरा करने की बात आती है, तो ज्यादातर लोगों को कार इंश्योरेंस पॉलिसी के ट्रांसफर का जरा भी ध्यान नहीं रहता है|

कार इंश्योरेंस ट्रांसफर क्या है?

यह कार इंश्योरेंस पॉलिसी को उसके मौजूदा होल्डर से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है, जिसके पास वाहन का स्वामित्व अधिकार है। जब आप सेकंड हैंड कार खरीदते या बेचते हैं तो आपको इस मुद्दे के बारे में भी पता होना चाहिए। 

दूसरे शब्दों में, यह इंश्योरेंस पॉलिसी कांट्रेक्ट को एक पार्टी से लेकर दूसरे पार्टी को देने की औपचारिकता को पूरा करता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 157 के अनुसार, दोनों पार्टियों के लिए कार इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद की तारीख से 14 दिनों के अंदर ट्रांसफर करना अनिवार्य है।

 

उन 14 दिनों में क्या होता है?

अग़र यह थर्ड-पार्टी लायबिलिटी कवर है, तो कवरेज खुद-व-खुद खरीद पर ट्रांसफर हो जाता है और उन 14 दिनों तक एक्टिव रहता है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के मामले में, इसके केवल थर्ड पार्टी कॉम्पोनेन्ट को खरीद पर ट्रांसफर किया जाता है। 

अग़र खरीदार 14 दिनों की अवधि के अंदर कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर नहीं कर पाता है, तो स्वत:थर्ड-पार्टी कवर ट्रांसफर रद्द कर दिया जाता है, और भविष्य में उस इंश्योरेंस पॉलिसी के खिलाफ कोई और क्लेम को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। 

क्या कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर ज़रूरी है?

आइए शुरुआत में बताए गए विवरण के साथ आगे बढ़ते हैं। 

आप पिछले ओनर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट के ट्रांसफर करने को कहते हैं और इसे अपनी डील पूरी होना मान लेते हैं। 

दुर्भाग्य से, आप एक महीने के बाद दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं जहां आप किसी दूसरे व्यक्ति के वाहन से टकरा जाते हैं। आप उनके नुकसान की भरपाई करते हैं और बाद में कार इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं। लेकिन, इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को खारिज कर देती है।

आप वाहन के मालिक हों तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम से इनकार क्यों करेगी?

इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) की गाइडलाइन के अनुसार, कार की इंश्योरेंस पॉलिसी में वही नाम और पता होना चाहिए जो उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट में लिखा हुआ है।

सीधे शब्दों में, आप मौजूदा कार इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ क्लेम दायर नहीं कर सकते हैं अग़र पॉलिसी होल्डर का स्टेटस आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं किया गया है, भले ही आप कानूनी रूप से कार के ओनर हों।

ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉलिसी कांट्रेक्ट पिछले कार ओनर और इससे जुड़े इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बीच किया गया था। इसलिए, इंश्योरेंस कंपनी कानूनी रूप से वैध पॉलिसी होल्डर द्वारा दायर क्लेम के लिए ही बाध्य है, न कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो वाहन का ओनर है। 

इसलिए, पुरानी कार खरीदते समय, सुनिश्चित करें कि मौजूदा कार इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम पर ट्रांसफर कर दी गई है.

क्या सेलर के नजरिए से भी कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर ज़रूरी है?

इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए समान रूप से ज़रूरी है।

अग़र आप अपनी कार बेचते हैं, लेकिन उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो नए ओनर द्वारा उसे या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान और थर्ड पार्टी को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए आपको कानूनी रूप से बाध्य किया जा सकता है।

नो क्लेम बोनस

विक्रेता के नज़रिए से, नो क्लेम बोनस के संबंध में भी यह ज़रूरी है। नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जिम्मेदार पॉलिसी होल्डर्स को दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिन्होंने पूरे साल में एक भी क्लेम दायर नहीं किया है।

आपको अपने ओन डैमेज प्रीमियम पर छूट के रूप में एनसीबी का फायदा मिलता है जितने ज़्यादा साल आप अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं लेते हैं, आप प्रीमियम पर उतनी बड़ी छूट के हकदार होते हैं। 

क्लेम-फ्री साल की संख्या से मिलने वाली छूट फ़ायदों का उल्लेख नीचे किया गया है।

साल की संख्या नो क्लेम बोनस
5 क्लेम - मुक्त साल 50%
4 क्लेम - मुक्त साल 45%
3 क्लेम - मुक्त साल 35%
2 क्लेम - मुक्त साल 25%
1 क्लेम - मुक्त साल 20%

क्या यह ग़लत नहीं होगा अग़र कोई और आपके एनसीबी का फ़ायदा उठाता है?

इसके बाद, आपके नो क्लेम बोनस को किसी अन्य पार्टी को ट्रांसफर करना संभव नहीं है, भले ही आपने अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर कर दी हो।

जब आप अपनी कार बेचते हैं और बाद में कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट के साथ-साथ उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदार को ट्रांसफर करते हैं, तो आपको अपना एनसीबी बनाए रखने की सुविधा मिलती है। 

सफल ट्रांसफर पर, आपको उस इंश्योरेंस कंपनी से एनसीबी रिटेंशन सर्टिफ़िकेट लेने की ज़रूरत होती है जिसे आप नई कार इंश्योरेंस पॉलिसी में लगा सकते हैं और इसके प्रीमियम पर छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं।

कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर के किए बिना, आपको अपने एनसीबी फ़ायदों को लेने की अनुमति नहीं मिलेगी।

 

उदाहरण - मान लेते हैं, आप अपनी कार बेचते हैं और उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रांसफर करते हैं, जिसमें 35% छूट के लिए 3 साल का नो क्लेम बोनस था।

आप नई कार खरीदने और एक अलग इंश्योरेंस कंपनी के साथ नई कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का फैसला करते हैं। इसका प्रीमियम रु. 20,000 (12K ओडी प्रीमियम है और 8K टीपी प्रीमियम है)।

अब, जैसा कि आप पहले से ही 3 साल के एनसीबी के खाते में 35% छूट के हकदार हैं, उस साल के लिए आपका प्रभावी प्रीमियम रु. 15,800 (8के टीपी प्रीमियम + 7800 ओडी प्रीमियम) होगा, यह मानते हुए कि आपने एनसीबी रिटेंशन सर्टिफ़िकेट ले लिया है और विधिवत जमा कर दिया है। 

इसलिए, सेकंड-हैंड कार बिक्री लेनदेन के दौरान कार इंश्योरेंस पॉलिसी का ट्रांसफर न केवल खरीदार के लिए बल्कि विक्रेता के लिए भी फायदेमंद है।

कार इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे ट्रांसफर करें?

आपको संबंधित इंश्योरेंस कंपनी के साथ कार इंश्योरेंस ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रांसफर करने के लिए, आपको नीचे बताए गए दस्तावेजों के साथ ट्रांसफर फ़ीस का भुगतान करना होगा।

  • आवेदन फार्म
  • फॉर्म 30
  • फॉर्म 29
  • मौजूदा पॉलिसी होल्डर से एनओसी (नो ऑब्जेक्शन क्लॉज)।
  • इंस्पेक्शन रिपोर्ट - इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किए गए
  • नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट

अग़र आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफ़िस (आरटीओ) रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट में ओनरशिप ट्रांसफर में ज्यादा समय लगता है, तो आप अन्य दस्तावेजों के साथ कार इंश्योरेंस ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हालांकि, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसे क्लेम को सेटल नहीं करेगी अग़र उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट के ट्रांसफर की कॉपी नहीं है। इसलिए, जैसे ही आपको नई आरसी मिल जाती है, आपको इसे इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा करना होगा। 

अब आप कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर के बारे में जान गए हैं? बहुत बढ़िया! 

अगली बार जब आप सेकंड-हैंड कार बेचते या खरीदते हैं, तो प्रक्रिया को पूरी तरह से करना सुनिश्चित करें। यह आपको बाद में वित्तीय और कानूनी दोनों तरह के अनावश्यक झंझटों से बचाएगा।

सेकंड-हैंड कार को बेचने के लिए अन्य चीजें क्या हैं जिन्हें ट्रांसफर करने की ज़रूरत है?

कार इंश्योरेंस नाम ट्रांसफर के अलावा, आपको पुरानी कार बेचने के लिए ज़रूरी अन्य दस्तावेजों का आदान-प्रदान करने की भी ज़रूरत है।

इस संबंध में पहला दस्तावेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट है जो कार की ओनरशिप के ट्रांसफर को क़ानूनी बनाता है। इसके अलावा, खरीदार के रूप में, विक्रेता से निम्नलिखित दस्तावेज लेना सुनिश्चित करें:

  • कार का मूल इनवॉइस
  • कार फाइनेंसर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट(एनओसी)। 
  • रोड टैक्स रसीदें

इसके अलावा, लेन-देन को प्रभावी बनाने के लिए खरीदार और विक्रेता को फॉर्म 29 और 30 पर हस्ताक्षर करने होंगे। 14 दिनों के अंदर पॉलिसी को ट्रांसफर करना और वाहन की ओनरशिप का प्रपोज़ल फॉर्म और सेल डीड जमा करना भी ज़रूरी है।

कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर कब ज़रूरी है?

अभी भी कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर की गंभीरता के बारे में समझ नहीं पाए हैं? आइए कुछ उन स्थितियों पर एक नज़र डालते हैं, जब पॉलिसी ट्रांसफर करना सर्वोत्तम होता है। 

 

स्थिति 1 - आखिरकार आप सेकंड-हैंड कार खरीदने के लिए पर्याप्त धन बचाने में सफल रहे हैं। आप ऑनलाइन गए, कुछ पुरानी कारों के मॉडल खोजें और उनमें से किसी एक को चुन लिया। आप संबंधित विक्रेता से पूछते हैं कि उसने उसे अब तक कितने किलोमीटर चलाई है और कार कितने समय तक चालू हालत में रही है। 

आपको आपके अनुसार उत्तर मिलते हैं और इसे खरीदने का निर्णय लेते हैं। आप इसकी कीमत पर बातचीत करते हैं और इसके बाद अपना भुगतान करते हैं। इसके बाद, आप अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट के ट्रांसफर के लिए आवेदन करते हैं लेकिन कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर के लिए आवेदन में देरी कर देते हैं जब तक आरसी ट्रांसफर पूरा नहीं हो जाता। इसमें एक महीना लगता है, जिसके बाद आप कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर के लिए आवेदन करते हैं। 

अब, कुछ हफ़्तों के बाद, आपकी कार का इंजन बिगड़ना शुरू कर देता है। आप इसे इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क गैरेज में मरम्मत के लिए ले जाते हैं और कैशलेस मरम्मत के लिए क्लेम दायर करते हैं। लेकिन आपके क्लेम को लेने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि आप वह नहीं हैं जिसके साथ उन्होंने कांट्रेक्ट किया है। आप इस मुद्दे पर शिकायत डालते हैं, लेकिन यह इस आधार पर खारिज कर दी जाती है कि आप पॉलिसी होल्डर नहीं हैं और इसलिए आपको क्लेम दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। 

ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, पॉलिसीहोल्डर के स्टेटस में ज़रूरी बदलाव के लिए 14 दिनों के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। 

 

स्थिति 2 - आप अपनी उस कार को बेचने का फैसला करते हैं, जिसे आपने 3 साल तक इस्तेमाल किया है। इसकी एक एक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो 2 और साल के लिए वैध है। आपको एक खरीदार मिलता है जो इसकी सही कीमत देने के लिए सहमत होता है। कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट उसी के अनुसार ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन, आपने मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी को यह सोच कर ट्रांसफर नहीं किया कि यह अपने आप से ट्रांसफर हो जाएगी। खरीदार भी यही मानता है और ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। 

कुछ सप्ताह बाद आपको अपने जिला न्यायालय से एक सूचना मिलती है जिसमें आपसे एक दुर्घटना के कारण थर्ड पार्टी द्वारा किए गए क्लेम को देने के लिए कहा जाता है। आपको पता चलता है कि आपकी कार का खरीदार दुर्घटना में शामिल था, जहां वह दूसरी बाइक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम दायर किया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि आप अभी भी पॉलिसीहोल्डर हैं। इसलिए, थर्ड पार्टी के नुकसान की भरपाई करने का कानूनी दायित्व आप पर है जिसे खरीदार द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था। 

दोनों ही स्थितियां अनुचित और अन्यायपूर्ण लगती हैं, है ना?

दुर्भाग्य से, कानून को इस तरह से बनाया गया है कि सेकंड-हैंड कार के लेन-देन के बाद व्यक्तियों को जल्द से जल्द इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जा सके।

कार इंश्योरेंस ट्रांसफर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मुझे पहले कार इंश्योरेंस ट्रांसफर या रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट के ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहिए?

आपको पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट के ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहिए और उसके बाद कार इंश्योरेंस पॉलिसी के ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहिए।

पुरानी कार के लिए नई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय क्या मैं अपना एनसीबी ट्रांसफर कर सकता हूं?

हां, आप अपने एनसीबी को एक नई कार इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पिछली इंश्योरेंस कंपनी से एनसीबी रिटेंशन सर्टिफ़िकेट लेने की ज़रूरत है।

एनसीबी रिटेंशन सर्टिफ़िकेट प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं?

एनसीबी रिटेंशन सर्टिफ़िकेट के लिए आपको जिन दस्तावेजों की ज़रूरत है वे हैं:

  • फॉर्म 51 या मूल पॉलिसी कॉपी और इंश्योरेंस सर्टिफ़िकेट
  • फॉर्म 29
  • फॉर्म 30
  • पॉलिसी रद्द करने के लिए अनुरोध पत्र
  • नए रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट की फोटोकॉपी
  • कार डिलीवरी का सबूत