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हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कैसे करें?

1988 के मोटर वाहन अधिनियम की प्रस्तावना से, भारतीय नागरिकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना और उसे रिन्यू करना अनिवार्य हो गया है। ये आमतौर पर 20 साल के लिए वैध होते हैं और वैधता समाप्त होने के बाद इन्हें रिन्यू करने की ज़रूरत होती है। यहां तक ​​कि हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में भी आप बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के कार नहीं चला पाएंगे।

जबकि हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन रिन्यूअल थकाऊ लग सकता है, यह लेख आपको इसे आसानी और जल्दी से पूरा करने के बारे में बताता है।

हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन रिन्यूअल

  • चरण 1- परिवहन पोर्टल पर जाएं और होमपेज पर "ऑनलाइन सेवाओं" के तहत ड्रॉप-डाउन लिस्ट से "ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं" चुनें।
  • चरण 2- राज्यों की लिस्ट से हिमाचल प्रदेश चुनें। ले जाए गए पेज पर, "डीएल रिन्यूअल के लिए आवेदन करें" चुनें।
  • चरण 3- अगले पेज पर "जारी रखें" पर क्लिक करें। यह आपको अन्य पेज पर अपना डीएल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करने के लिए कहेगा। विवरण दर्ज करने के बाद, "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।
  • चरण 4- पोर्टल आपके वर्तमान डीएल स्टेटस की खोज करेगा और जांचेगा। अगर आपके नाम के साथ "वैधता समाप्ति" का स्टेटस दिखाई देता है, तो आपको बाकी विकल्पों को भरकर, अपना निकटतम आरटीओ चुनना होगा, और "आगे बढ़ें" पर क्लिक करना होगा।
  • चरण 5- अपने दस्तावेज़ अपलोड करके, शुल्क का भुगतान करें और एलएल/डीएल सेवा स्लॉट बुक करके प्रक्रिया को पूरा करें।

हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफ़लाइन रिन्यूअल

  • चरण 1- फ़ॉर्म नंबर 9 डाउनलोड करें और इसमें अपने सभी विवरण भरें।
  • चरण 2- फ़ॉर्म 1ए डाउनलोड करें और इसमें अपने चिकित्सा विवरण भरें।
  • चरण 3- अपने फ़ॉर्म 9, फ़ॉर्म 1ए के साथ चिकित्सा घोषणा, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोटोग्राफ़ की तीन कॉपी और निर्दिष्ट शुल्क सहित अपने दस्तावेज़ों को अपने निकटतम आरटीओ ले जाएं।

हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए दस्तावेज़ों की लिस्ट

क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल की प्रक्रिया एक कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ों को तैयार रखना सही है।

  • पहचान और आयु प्रमाण (आधार कार्ड/पैन कार्ड/जन्म प्रमाण पत्र)

  • आवेदन के लिए फ़ॉर्म नंबर 9

  • 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए फ़ॉर्म नंबर 1ए

  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ़ की 3 कॉपी

  • नियम-32 के तहत निर्धारित शुल्क

हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए शुल्क संरचना क्या है?

 

जैसा कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी मुफ़्त में नहीं मिलता है। नीचे दी गई तालिका में हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफ़लाइन और ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए ज़रूरी शुल्क पर चर्चा की गई है।

उद्देश्य शुल्क
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल ₹200
छूट अवधि के अंदर देरी से रिन्यूअल (30 दिन) ₹300
हर साल देरी से रिन्यूअल ₹1,000

हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस कब तक वैध होता है?

पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बाद, इसकी वैधता लगभग 20 साल या धारक के 50 साल का होने तक रहती है। इसकी वैधता समाप्त होने पर, धारक को एक नाॅन-कमर्शियल वाहन के मामले में हर पांच साल में और कमर्शियल वाहनों के मामले में हर तीन साल में अपने ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल करना होगा।

हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का स्टेटस कैसे जानें?

अगर आपने हिमाचल प्रदेश में अपने ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन रिन्यू का आवेदन किया है, तो स्टेटस की जांच करना सहायक हो सकता है।

  • चरण 1- परिवाहन वेबसाइट पर जाएं और "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें। इसके बाद, ड्रॉप-डाउन लिस्ट से "ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं" पर क्लिक करें।

  • चरण 2- अपना आवासीय राज्य चुनने के बाद, आपको शीर्ष-दाएं कोने पर "आवेदन का स्टेटस" विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें।

  • चरण 3- अपनी आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें, और फिर "सबमिट करें" पर क्लिक करें। इससे आपको अपने रिन्यूअल आवेदन के स्टेटस की रूपरेखा मिलेगी।

लोग इस लेख में बताए गए चरणों का पालन करके बिना किसी परेशानी के हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन रिन्यूअल का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा डीएल है जिसकी वैधता समाप्त होने वाली है, तो आप इसे कार्यात्मक रखने के लिए ऊपर दी गई गाइड का पालन कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पहले उसे रिन्यू कर सकते हैं?

हां, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पहले उसके रिन्यूअल का आवेदन किया जा सकता है। हालांकि, यह इसकी वैधता समाप्त होने से सिर्फ़ एक महीने पहले ही किया जा सकता है और उससे पहले नहीं।

वैधता समाप्त लाइसेंस की छूट अवधि क्या है?

भारत सरकार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो जाने के बाद उसे रिन्यू करने के लिए 30 दिनों की छूट अवधि देती है। अगर कोई धारक छूट अवधि के बाद आवेदन करता है तो अतिरिक्त शुल्क और दंड का भुगतान करना होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यू होने में कितना समय लगता है?

ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन रिन्यूअल का आवेदन करते समय, इसके पूरा होने में लगभग एक हफ़्ता लगता है। हालांकि, हाल ही में महामारी के मुद्दों की वजह से देरी हुई है। अगर प्रक्रिया ऑफ़लाइन होती है तो मुश्किल से तीन हफ्तों का समय लगता है।