डिजिट इंश्योरेंस करें

महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यू करें?

स्रोत:informalnewz

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के मुताबिक भारतीय सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए हर वाहन मालिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। महाराष्ट्र में, अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो राज्य सरकार उस पर कानूनी कार्यवाई कर सकती है और उस पर भारी जुर्माना लगा सकती है। इसलिए अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो चुकी है, तो आपको उसे जल्द से जल्द ऑनलाइन रिन्यू कराना चाहिए।

क्या आप महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन रिन्यूअल की प्रक्रिया जानना चाहते हैं? अगर हां, तो पढ़ते रहें।

महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू कराने के चरण

आप कुछ आसान चरणों को अपनाकर महाराष्ट्र में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं-

चरण 1: परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। "ऑनलाइन सेवा" चुनें और फिर ड्रॉप डाउन सूची से "ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवा" चुनें।

चरण 2: अपने राज्य के लिए ड्रॉप डाउन सूची से "महाराष्ट्र" चुनें।

चरण 3: "ड्राइविंग लाइसेंस" की ड्रॉप डाउन सूची से "डीएल सेवा" विकल्प चुनें। इसके बाद, "डीएल रिन्यूअल के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें। आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन पेज खुल जाएगा। इसे पढ़ें और "जारी रखें" पर क्लिक करें।

चरण 4: अब नीचे दी जानकारी भरें:

  • ड्राइविंग लाइसेंस नंबर

  • जन्मतिथि

  • ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर की श्रेणी

  • राज्य और आरटीओ चुनें

चरण 5: जानकारी की पुष्टि करें और ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल चुनें। एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जेनेरेट करें और उसका प्रिंट निकालें। इसे संभाल कर रखें क्योंकि जब आप महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराते हैं तब इसे आपको अपने नजदीकी आरटीओ में जमा करना होता है।

महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ़लाइन रिन्यू कराने के चरण

ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ़लाइन रिन्यू कराने के चरण इस प्रकार हैं 

चरण 1: महाराष्ट्र परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के फ़ॉर्म सेक्शन से फ़ॉर्म डाउनलोड करें। इसे आप ऑफ़लाइन आरटीओ से भी प्राप्त कर सकते हैं। 

चरण 2: सभी जानकारी के साथ सही फ़ॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज जुटाएं।

चरण 3: नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाएं। आवश्यक शुल्क के साथ फ़ॉर्म और दस्तावेज जमा करें। 

चरण 4: रसीद प्राप्त करें और जवाब का इंतजार करें।

महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए जरूरी दस्तावेज

महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराते समय आपको नीचे दिए दस्तावेज जमा करने होते हैं:

  • फ़ॉर्म 9 और फ़ॉर्म 1

  • अगर आवेदक की उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है तो फ़ॉर्म 1-ए रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षर किया होना चाहिए।

  • आपका वैधता समाप्त मूल ड्राइविंग लाइसेंस

  • आपका हाल का पासपोर्ट साइज फोटो

  • आपकी उम्र और आवासीय पते के सत्यापन के लिए खुद से सत्यापित किए गए दस्तावेज।  (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी)

महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का शुल्क

महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का शुल्क क्या है?

 

महाराष्ट्र में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवेदक को तय शुल्क जमा करना होता है:

रिन्युअल सर्विस शुल्क
ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ₹416
महाराष्ट्र में देर से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का शुल्क (अगर ग्रेस पीरियड के बाद आवेदन किया है) ₹1000

महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की वैधता क्या है?

 

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता जानने के लिए नीचे दी तालिका पर ध्यान दें:

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल वैधता
ट्रांसपोर्ट लाइसेंस 5 साल
लर्नर परमिट 6 महीने
खतरनाक रसायन ले जाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल

गैर परिवहन वाहनों के लिए, यह वैधता जारी होने की तारीख से 20 साल तक या आवेदक के 40 साल के होने तक जो पहले हो

महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का स्टेटस देखने के चरण

नीचे दिए चरणों से आप महाराष्ट्र में अपने ड्राइविंग लाइसेंस के रिनूअल का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं:

चरण 1: परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। "ऑनलाइन सेवा" चुनें और "ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएं" पर क्लिक करें।

चरण 2: ड्रॉप डाउन सूची से राज्य के लिए "महाराष्ट्र" चुनें।

चरण 3: "आवेदन स्टेटस" चुनें और नीचे दी जानकारी भरें:

  • आवेदन संख्या

  • जन्मतिथि

चरण 4: ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस देखने के लिए कैप्चा कोड भरकर जमा करें।

महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए क्या दिशा निर्देश हैं?

महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू करने का आवेदन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यहां कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं:

  • अगर आप महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के 5 साल बाद रिन्यूअल का आवेदन करते हैं तो आपको ड्राइविंग की परीक्षा फिर से देनी होती है और नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होता है।

  • अगर आप डीएल की वैधता समाप्त हो जाने के 30 दिन बाद रिन्यू कराने का आवेदन करते हैं तो आपको ₹30 का अतिरिक्त भुगतान करना होता है।

इसलिए, महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन के समय ऊपर बताई बातों का ध्यान रखें। साथ ही, जल्द से जल्द लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सही दस्तावेज जमा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

महाराष्ट्र में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का ग्रेस पीरियड क्या है?

ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल का ग्रेस पीरियड 30 दिन है। अगर आप 30 दिन के बाद रिन्यूअल का अवेदन करते हैं, तो आपको अतिरिक्त भुगतान करना होता है।

महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन के लिए मुझे कौन सा फ़ॉर्म भरकर जमा करना होता है?

आपको फ़ॉर्म 1 आवेदन पत्र जमा करना होता है जिसमें आप घोषणा करते हैं कि आप रोड पर गाड़ी चलाने के लिए शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं। रिन्यूअल के समय यह एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपको जमा करना होता है।