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कार का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने का तरीका

कार की आरसी एक ही राज्य में या एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करने के तरीके से जुड़ी हर बात जानें

क्या अपनी कार बेच रहे हैं?

ऐसे में, अपनी कार का रजिस्ट्रेशन इसके नए मालिक के नाम ट्रांसफ़र करना कानूनन जरूरी है, फिर चाहे यह एक ही राज्य में करना हो या एक राज्य से दूसरे राज्य में। 

जब आप अपनी कार बेचते हैं, तो आप इसका मालिकाना हक भी ट्रांसफ़र करते हैं। इसे साबित करने के लिए, आपको कार के नए खरीदार के नाम पर कार का रजिस्ट्रेशन भी ट्रांसफ़र करना होगा।

ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनमें, कार के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र करना पड़ सकता है।  ये स्थितियां हैं - 

  • अगर आपकी वाहन किसी और ने खरीदा है, तो रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफ़र

  • वाहन के पिछले मालिक की मौत की स्थिति में ट्रांसफ़र।

  • किसी नीलामी में वाहन के मालिकाना हक का ट्रांसफ़र।

इसके अलावा, मालिकाना हक का यह ट्रांसफ़र राज्य में या किसी अन्य राज्य में हो सकता है।

आपको दोनों प्रकार के ट्रांसफ़र को उनकी विशेष प्रक्रियाओं, आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के साथ विस्तार से नोट करना चाहिए, जिसकी चर्चा नीचे के सेक्शन में की गई है।

एक ही राज्य में कार की आरसी ट्रांसफ़र करना

कार के मालिकाना हक के ट्रांसफ़र की परिस्थिति चाहे जो भी हो, ऐसे कई दस्तावेज़ हैं जो कार की आरसी को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दस्तावेज़ों की सूची के साथ-साथ कार की आरसी के ट्रांसफ़र के लिए नीचे दिए गए चरणों का सावधानीपूर्वक पालन करें। खासतौर पर तब, जब इस ट्रांसफ़र के विभिन्न चरणों में अलग-अलग दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।

एक ही राज्य में कार की आरसी ट्रांसफ़र करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

ए) नोटरी से बिक्री के समझौते के लिए

आमतौर पर वाहन बिक्री के दौरान 2 फॉर्म की जरूरत होती है। ये फॉर्म हैं 29 और 30 इन 2 फॉर्म में से, आपको फॉर्म 29 की 2 प्रति के साथ फॉर्म 30 की सिर्फ एक प्रति अपने स्थानीय आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) में जमा करनी होगी।

अगर, किसी कर्ज़दाता संस्था द्वारा कोई बाहरी वित्तीय सहायता दी गई है, तो आपको कर्ज़दाता से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म 35 भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, किसी नीलामी के दौरान कार की आरसी ट्रांसफ़र करने की स्थिति में फॉर्म नंबर 32 आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, वाहन के आरसी के ट्रांसफ़र को पूरा करने के लिए नीचे सूची में बताए गए दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है।

 

विक्रेता की ओर से जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ः

  • असली आरसी

  • इंश्योरेंस पॉलिसी (पॉलिसी की वैधता की जांच कर लें)

  • क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट के लिए पत्र।

  • पीयूसी की प्रति (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफ़िकेट)।

  • संबंधित आरटीओ से रोड़ टैक्स से जुड़े दस्तावेज़।

  • वाहन के डिलीवरी नोट की संबंधित प्रति।

  • बेचे जा रहे वाहन के मालिक का मैनुअल।

  • वॉरंटी से जुड़े दस्तावेज़।

  • सर्विस हिस्ट्री।

  • संबंधित वाहन के मूल इनवॉइस की प्रति।

विक्रेता द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेज़:

  • हस्ताक्षर किया गया बिक्री समझौता।

  • पते के सबूत के साथ आपके केवाईसी दस्तावेज़।

  • डिमांड ड्राफ़्ट की प्रति या चेक।

 

अगर आप कोई वाहन बेच रहे हैं, तो आपको नीचे बताए गए दस्तावेज़ अपने पास कम से कम तब तक रखने चाहिए, जब तक कि आपका वाहन पूरी तरह से उसके नए मालिक को ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। इस सबके बाद भी, आपको यह सुझाव दिया जाता है कि नीचे बताए गए सभी दस्तावेज़ों का एक फ़ोल्डर बनाकर रखें।

  • इंश्योरेंस पॉलिसी और मूल आरसी दस्तावेजों की प्रति।

  • फॉर्म नंबर 29 और 30 की प्रतियां। अनापत्ति प्रमाण पत्र होने की स्थिति में फॉर्म 28 की प्रति भी अवश्य रखनी चाहिए।

  • संबंधित आरटीओ से, संबंधित वाहन के टैक्स संबंधी दस्तावेज़।

बी) क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट (सीसी) आवेदन के लिए दस्तावेज:

एक नए खरीदार को अपने खरीदे गए वाहन के सीसी के लिए आवेदन करते समय, आरटीओ को नीचे बताए गए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे जहां उसका वाहन मूल रूप से रजिस्टर था।

  • सीसी के लिए अनुरोध का पत्र।

  • मूल आरसी।

  • मूल इंश्योरेंस दस्तावेज़ की प्रति। खरीदारों को जांच करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे वैध हैं।

  • पीयूसी की प्रति।

  • ऐसा लिफ़ाफ़ा जिस पर खुद का पता लिखा हो और 30 रुपये के टिकट लगे हों। आरटीओ इसका इस्तेमाल सीसी भेजने के लिए करेगा (यह लिफ़ाफ़ा सिर्फ़ तब लगाना है जब आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हों)।

सी) मालिकाना हक ट्रांसफ़र करने के लिए दस्तावेज़

खरीदारों को वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र पूरा करने के लिए, नीचे बताए गए दस्तावेज़ अपने स्थानीय आरटीओ के सामने प्रस्तुत करने होंगे।

  • फॉर्म 29 की 2 प्रति।

  • मालिकाना हक ट्रांसफ़र करने का नोटिस।

  • मूल आरसी।

  • वैध कार इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रति।

  • पीयूसी की प्रति।

  • पते का सबूत।

  • पैन कार्ड की कॉपी।

  • मूल क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट।

  • पासपोर्ट आकार की फ़ोटो की 1 प्रति।

  • स्वयं का पता लिखा हुआ एक लिफ़ाफ़ा जिस पर 30 रुपये का स्टाम्प लगा हो (ध्यान रे, यह लिफ़ाफ़ा केवल ऑफलाइन आवेदन के मामले में आवश्यक है)।

कार रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया - एक ही राज्य के भीतर

कार की आरसी ट्रांसफ़र करने की ऑनलाइन प्रक्रिया

ऑफलाइन तरीके से ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया 3 चरणों में बांटी जा सकती है। इन सब पर उचित तरीके से में चर्चा की गई है और आप बस उनका अनुसरण करके अपना ट्रांसफ़र पूरा कर सकते हैं।

  • नोटरी से पहले बिक्री का समझौता: भुगतान की जानकारी को नोटरी द्वारा पूरा और रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसमें भुगतान का तरीका, वाहन की स्थिति, आरसी की स्थिति, इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी आदि शामिल हैं। विक्रेता के रूप में, आपको पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के बाद ही फॉर्म पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

  • निकासी सर्टिफ़िकेट के लिए आवेदन: संबंधित दस्तावेजों को जमा करने से पहले संबंधित आरटीओ से एक अधीक्षक द्वारा जांचा और सत्यापित किया जाना चाहिए। इस चरण में कोई शुल्क शामिल नहीं है और आमतौर पर 30 दिनों के भीतर पूरा हो जाता है। खरीदार को ईमेल में सीसी किया जाएगा।

  • मालिकाना हक के लिए आवेदन: ऊपर सूची में बताए गए सभी दस्तावेज़ों को जमा करने के बाद, आमतौर पर आरटीओ द्वारा प्रक्रिया को 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाता है। अगर दस्तावेज़ों में कुछ खामी है, तो खरीदार को आपके और विक्रेता के साथ, अन्य आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है।

 

शुल्क: किसी वाहन के आरसी के ऑफलाइन ट्रांसफर का शुल्क आरटीओ और राज्य पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर यह 300 रुपये और 500 रुपये के बीच होता है, हालांकि उन जगहों पर जहां स्मार्ट कार्ड अभी तक पेश नहीं किए गए हैं, यह लागत और कम हो सकती है।

कार की आरसी ट्रांसफ़र करने की ऑफलाइन प्रक्रिया

एक बार जब आप कार रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया में शामिल सभी दस्तावेजों को समझ जाते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के चरणों का पालन करना काफी आसान हो जाता है। इन ऑनलाइन चरणों के बारे में नीचे बताया गया है। 

आपको सबसे पहले ऑनलाइन आरटीओ वेबसाइट पर जाना है। यह उस राज्य पर निर्भर करता है जिसमें आप रहते हैं।

  • "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें और "वाहन-संबंधित सेवाएं" टैब पर जाएं। आपको यहां पर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा।

  • अगले चरण पर आगे बढ़ने के बाद, आरसी ट्रांसफर, वेरिफिकेशन, एनओसी जारी आदि जैसे कई विकल्प दिए जाते हैं।

  • कार आरसी ऑनलाइन ट्रांसफर चुनने के बाद, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ चेसिस नंबर डालना होगा। आपको अपना फ़ोन नंबर भी डालना होगा, उसके बाद इसी नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।

  • इसके बाद, वाहन की सभी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देती है। आपको "मालिकाना हक ट्रांसफ़र", "डुप्लिकेट आरसी", "पते का परिवर्तन", आदि जैसे विकल्पों में से चुनना होगा।

  • "मालिकाना हक ट्रांसफ़र" का चयन करने के बाद, मालिक क्रम संख्या सावधानी से दर्ज की जानी चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में यह संख्या 2 हो सकती है, हालांकि यदि यह वाहन पहले बेचा गया है, तो संख्या उसी के अनुसार डाली जानी चाहिए।

  • हर खरीदार को नए मालिक वाले कॉलम में अपना नाम लिखना होगा। मालिक की श्रेणी और इंश्योरेंस पॉलिसी, पीयूसी, आदि जैसी अन्य जानकारियां भी दर्ज की जानी चाहिए।

  • इन उपरोक्त चरणों को पूरा करने के बाद, आपको पूरी प्रक्रिया के लिए संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा। इसमें स्मार्ट कार्ड, स्थानांतरण शुल्क और अन्य संबद्ध खर्च शामिल हैं। ऑनलाइन भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं।

  • फॉर्म 29 और 30 के साथ 2 भुगतान रसीदें जारी की जाती हैं।

  • इन्हें मुद्रित और हस्ताक्षरित होना चाहिए।

  • इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उपरोक्त सभी दस्तावेजों को आरटीओ कार्यालय में भेजना होगा। इसे व्यक्तिगत रूप से या मेल द्वारा भेजा जा सकता है।

 

अगर इन दस्तावेजों में कोई खामी नहीं है, तो आमतौर पर आरसी का ट्रांसफर 3-4 सप्ताह के भीतर पूरा हो जाता है। खामी होने पर, खरीदार और विक्रेता दोनों को आरटीओ उनके दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए बुला सकता है।

शुल्क: विशिष्ट लागतों के साथ-साथ आरटीओ द्वारा लागू नियमों के आधार पर कार आरसी ट्रांसफ़र शुल्क एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होता है। उदाहरण के लिए, नई दिल्ली आरटीओ के मामले में यह शुल्क 350 होगा।

अंतर-राज्यीय कार आरसी ट्रांसफर

कार के आरसी को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, मालिकाना हक ट्रांसफ़र करने जितनी जटिल नहीं है, फिर भी कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों के साथ-साथ इसकी प्रक्रिया पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।

विभिन्न राज्यों में मुख्य आवश्यकताएं समान हैं, हालांकि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर शुल्क अलग होता है। इस प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ ही चरण शामिल हैं। यह चरण भारत में मौजूद किसी भी अन्य आरटीओ के समान ही हैं।

अंतर-राज्यीय कार आरसी ट्रांसफ़र के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आरसी को ट्रांसफ़र करने में कई चरणों के साथ-साथ, राज्यों में कार रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए दस्तावेजों के कुछ सेट आवश्यक हैं। यह मानते हुए कि कोई मौजूदा वित्तीय देनदारी नहीं है, आवश्यक दस्तावेजों के अलग-अलग सेट की सूची नीचे दी गई है।

सबसे पहले, आपको अपने आरटीओ से एनओसी के लिए आवेदन करना होगा, उसके बाद नए आरटीओ में आवेदन करना होगा जहां आप अपना वाहन ले जा रहे हैं। इसके अलावा, आपको रोड़ टैक्स की वापसी के लिए भी आवेदन करना चाहिए, क्योंकि आपको री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान इन टैक्स का भुगतान फिर से करना होगा।

आरटीओ से एनओसी लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

अपने पुराने आरटीओ, जहां आपका वाहन रजिस्टर है वहां से एनओसी प्राप्त करते समय, आपको नीचे बताए गए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

  • फॉर्म 27 और 28।

  • मौजूदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी दस्तावेज़, टैक्स दस्तावेज़ और पीयूसी।

  • चेसिस की मूल छपी हुई प्रति।

  • सीएमवी फॉर्म 28 की प्रतियां।

  • स्थानीय पुलिस स्टेशन से एनओसी भी एक वैकल्पिक दस्तावेज़ है। हालांकि, यह अनिवार्य दस्तावेज़ नहीं है लेकिन इसके होने से प्रक्रिया तेज़ी से पूरी हो जाती है।

अगले चरण के लिए जहां इनमें से कुछ दस्तावेज़ अनिवार्य हैं वहीं कुछ अन्य दस्तावेज़ की व्यवस्था भी की जा सकती है।

नए आरटीओ में री-रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

इसके बाद, आपको नीचे बताए गए दस्तावेज़ों की व्यवस्था करनी होगी, भले यह कार रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफ़र ऑनलाइन किया जा रहा हो या ऑफलाइन।

  • मूल आरसी की प्रति।

  • आपके वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रति।

  • आपके पुराने आरटीओ से मिली एनओसी।

  • री-रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 29 और 30।

  • पीयूसी सर्टिफ़िकेट।

  • फ़ोटो पहचान पत्र और पते का सबूत।

  • 30 रुपये के टिकट के साथ एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा (ऑफ़लाइन ट्रांसफ़र के लिए यह अंतिम आवश्यकता है)।

रोड टैक्स की वापसी के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आपको इन चरणों को भूलना नहीं चाहिए, खासतौर पर तब जब किसी भी राज्य में आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करते हुए आप इनकी वजह से ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं।

  • रोड़ टैक्स वापसी के लिए आवेदन।

  • स्व-प्रमाणित आरटीओ का फॉर्म 16

  • आरसी की प्रति (नया रजिस्ट्रेशन नंबर महत्वपूर्ण है)।

  • आरसी की प्रति (पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर भी जरूरी है ताकि आरटीओ रोड़ टैक्स के पिछले भुगतान की जांच कर सकें)।

  • नया रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी के दस्तावेज़ और सर्टिफ़िकेट।

  • फ़ोटो पहचान पत्र और पते का सबूत।

बताए गए दस्तावेज़ों के सभी सेटों को व्यवस्थित करना संभव नहीं है क्योंकि इनमें से कुछ दस्तावेज आपको पहले आवेदन के बाद ही प्राप्त होंगे।

अंतर-राज्यीय कार रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र प्रक्रिया

कार की आरसी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। फिलहाल, कुछ छोटी-छोटी प्रक्रियाएं और किसी आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है, भले ही फिर उसे ऑफलाइन भरा गया हो।

कार रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन ट्रांसफ़र करने के चरणों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।

  • आरसी ट्रांसफर करते समय पहला कदम है कि दस्तावेजों के पहले सेट को उस आरटीओ में जमा करवाना जहां आपका वाहन मूल रूप से रजिस्टर था। एनओसी मिल जाने के बाद, अधिकारियों को ट्रांसफ़र के बारे में पूरी तरह से सूचना दी जाएगी। इससे, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के अगले चरण आसान हो जाएंगे।

  • आप जहां अपना वाहन रजिस्टर कर रहे हैं उस जगह के आरटीओ के आधार पर, आपके पास अपनी कार को री-रजिस्टर करने के लिए 6 महीने से लेकर एक साल तक का समय मिल सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप एक अलग राज्य में ट्रांसफ़र पूरा करने में परेशानी से बचने के लिए एनओसी की समाप्ति तिथि की जांच करें।

 

ऊपर दिए गए दूसरे सेट में बताए गए आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेजों को जमा करने के बाद, आरटीओ आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर नया रजिस्ट्रेशन नंबर और स्मार्ट कार्ड (या ब्लू बुक) जारी कर देते हैं।

  • रोड टैक्स के रिफंड का दावा करने का अंतिम चरण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपने 2 राज्यों में एक ही शुल्क का भुगतान नहीं किया है। जहां री-रजिस्ट्रेशन के शुल्क में रोड टैक्स शुल्क शामिल हैं, यही शुल्क पहली बार किए गए रजिस्ट्रेशन के दौरान ही चुकाए जा चुके थे।

नतीजतन, रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद, आपको ऊपर बताए गए दस्तावेज़ों के तीसरे सेट के साथ रिफंड के लिए आवेदन करना चाहिए।

आवेदन करने के बाद, नया आरटीओ, पुराने आरटीओ को इसकी पुष्टि करने के लिए कहता है। इसमें सीआरटीआई शामिल होता है, रिफ़ंड की प्रक्रिया तब ही शुरू होती है जब पहले आरटीओ को यह सीआरटीआई मिलती है।

आमतौर पर, रोड टैक्स की वापसी एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें 6 महीने तक लग सकते हैं।

 

शुल्क: कार रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र शुल्क अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है क्योंकि इसमें कुछ अन्य सहायक खर्चों के साथ रोड़ टैक्स भी शामिल होता है। जहां हरियाणा में यह 1500 रुपये हैं वहीं उत्तर प्रदेश में यही शुल्क 10,000 रुपये तक जा सकता है।

हमने जैसे कि ऊपर दोनों तरह के कार रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र की चर्चा की है, आपको कुछ अतिरिक्त चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी मामले में कर्ज़दाता या पैसे उधार देने वाला शामिल है, तो आपको उनकी एनओसी भी लेनी होगी।

इसके अतिरिक्त, सटीक स्थान और शामिल आरटीओ के आधार पर, आपको ट्रांसफ़र के लिए खास शुल्क भी देखना चाहिए। 

अनावश्यक खर्च की स्थिति से बचने के लिए यह भी जरूरी है कि आप छोटी-मोटी जानकारियों जैसे शामिल तारीखों, मामूली शुल्क वगैरह की जांच करें।

कार रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या ट्रांसफ़र की प्रक्रिया तेजी से निपटाने के लिए किसी एजेंट को पैसे देना ठीक होगा?

सामान्य परिस्थितियों में एक एजेंट का की मदद लेने से प्रक्रिया तेज हो जाती है, हालांकि इसके साथ शुल्क बढ़ जाते हैं। इसलिए, प्रक्रिया को स्वयं पूरा करना सबसे अच्छा है क्योंकि यह आपको विभिन्न कानूनों और विनियमों को समझने में भी मदद करता है जो आपके वाहन से संबंधित हैं।

अगर ट्रांसफ़, अधिकारियों के साथ प्रमाणित नहीं होता है तो क्या होगा?

मालिकाना हक ट्रांसफ़र के मामले में, आरसी को ट्रांसफ़र नहीं करने से प्राधिकरण की आंखों के सामने बिक्री अमान्य हो जाती है। वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करने के मामले में, आमतौर पर ट्रांसफ़र को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाता है। इस समय अवधि के बाद, आप विलंब शुल्क के रूप में विशिष्ट शुल्कों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

यदि मैंने बेचे जा रहे वाहन के लिए कर्ज़ लिया है, तो क्या होगा?

यदि आप कोई कर्ज़ लिया है, तो आपको मालिकाना हक या रजिस्ट्रेशन को एक अलग राज्य में ट्रांसफ़र करने से पहले संबंधित वित्तीय संस्थान से एनओसी के साथ फॉर्म 35 जैसे संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।