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गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कैसे करें?

Source: topeducationnews

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, वाहन रखने वाले व्यक्तियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इस दस्तावेज की वैधता अवधि होती है और एक बार एक्सपायर होने के बाद इसे रिन्यू किया जा सकता है।

आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में अधिकांश घरों में  2 वाहन  या उससे अधिक हैं, इस राज्य में वाहन मालिकों को ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए।

गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे होता है?   पढ़ते रहिए!

गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के चरण

ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।  साथ ही, वैध लाइसेंस के बिना या एक्सपायर हो चुके लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना कानूनन दंडनीय अपराध है।  (मोटर वाहन अधिनियम 1988, धारा 177)। गुजरात में लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रियाओं पर नीचे चर्चा की गई है।

गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन रिन्यूअल

गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाएं:

  • आरटीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 'ऑनलाइन सर्विसेज' के सेक्शन में जाएं और 'ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज' पर क्लिक करें।

  • आप एक नए वेबपेज पर पहुंच जाएंगे। ड्रॉप-डाउन सूची से राज्य का नाम, यानी गुजरात चुनें। फिर, 'सर्विसेज ऑन डीएल ( रिन्यू/डुप्लीकेट/एईडीएल/अन्य)' को चुनें।

  • निर्देशों के साथ एक वेबपेज स्क्रीन पर दिखाई देगा।  'कंटिन्यू' पर क्लिक करें। अब, संबंधित जानकारी दर्ज करें, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि आदि और 'प्रोसीड' पर क्लिक करें।

  • दोबारा, आप एक नए वेबपेज पर पहुंच जाएंगे।  यहां, दी गई सभी जानकारियां कंफर्म करें और 'कंटिन्यू ' पर क्लिक करें। फिर, उस जानकारी को चुनें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं और 'प्रोसीड ' पर क्लिक करें और ' रिन्यू' विकल्प चुनें।

  • ज़रूरी जानकारी दें और 'कंफर्म' पर क्लिक करें। अंत में, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्राप्ति रसीद 'प्रिंट' करें।

गुजरात में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको ज़रूरी दस्तावेजों, फ़ीस के साथ आरटीओ कार्यालय या परिवहन विभाग के कार्यालय जाना होगा।

गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफलाइन रिन्यूअल

नीचे गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की ऑफ़लाइन प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।

  • आरटीओ कार्यालय पर जाएं और फॉर्म 9 या ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फॉर्म लें।

  • फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें।

  • अग़र आपकी आयु 40 वर्ष या उससे ज़्यादा है तो फॉर्म 1ए और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भरें।

  • अपने एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सभी महत्वपूर्ण जानकारियां अटैच करें।

  • फ़ीस का भुगतान करें और अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।

सभी भुगतान और दस्तावेज जमा करने और वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।

अब आप गुजरात ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया जानते हैं, तो हम इसके लिए ज़रूरी दस्तावेजों पर चर्चा कर सकते हैं।

गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ज़रूरी दस्तावेज

गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ज़रूरी सभी ज़रूरी दस्तावेजों की लिस्ट नीचे दी गई है।

  • वैधता समाप्त हो चुका ड्राइविंग लाइसेंस

  • सही तरीके से भरा हुआ आवेदन फार्म नंबर 9

  • सही तरीके से भरा हुआ आवेदन फार्म नंबर 1 ए

  • आधार कार्ड

  • आयु प्रमाण

  • पासपोर्ट साइज फोटो

गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल फ़ीस क्या हैं?

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फ़ीस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस तालिका पर एक नज़र डालें:

गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल भुगतान फ़ीस
ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल ₹200
ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल (ग्रेस पीरियड के बाद आवेदन किए जाने पर) ₹300
हर वर्ष की देरी के लिए अतिरिक्त फ़ीस ₹1000

गुजरात में डीएल रिन्यूअल की वैधता कब तक है?

गुजरात में, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 वर्ष या 50 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, है।  परिवहन वाहन के मामले में वैधता जारी होने की तारीख से 3 वर्ष तक रहती है।

गुजरात में डीएल रिन्यूअल स्टेटस कैसे चेक करें?

अपने ड्राइविंग लाइसेंस के स्टेटस को चेक करने के इच्छुक व्यक्ति सारथी वेबसाइट के ज़रिए आसानी से ऑनलाइन ऐसा कर सकते हैं।   नीचे बताए गए चरणों का पालन करें, 

  • परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और 'ऑनलाइन सर्विसेज' के सेक्शन में जाएं। 

  • 'ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज' पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन लिस्ट से 'गुजरात' चुनें।

  • आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे । फिर, 'एप्लाई ऑनलाइन' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन लिस्ट से 'एप्लीकेशन स्टेटस' चुनें।

  • अगले पेज पर 'आवेदन संख्या', 'जन्म तिथि' से संबंधित जानकारी डालें। कैप्चा कोड डालें। यह जानकारी देने के बाद, 'सबमिट' पर क्लिक करें।

अब आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के स्टेटस की स्थिति देख सकते हैं।

गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराते समय ध्यान रखने वाली बातें

गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया सरल और आसान है। हालांकि, कुछ गाइडलाइन ऐसी हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स को आवेदन प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान पालन करना चाहिए। इसमें शामिल है,

  • गुजरात में लोगों को अपने लर्निंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए 30 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है।  आप इस अवधि के अंदर रिन्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • आपको सभी ज़रूरी दस्तावेजों के साथ-साथ लेटेस्ट पासपोर्ट आकार की फोटो भी लगानी होगी।

अब वाहन मालिक गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे होता है, के बारे में जानते हैं तो वह अपने ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि एक्सपायर होने के बाद इसे आसानी से रिन्यू करा सकते हैं और कानूनन ड्राइविंग कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या ड्राइविंग लाइसेंस को पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है?

हां, ड्राइविंग लाइसेंस को पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराना क्यों ज़रूरी है?

गुजरात राज्य में कानूनन ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल ज़रूरी है। इसके अलावा, यह गुजरात के वाहन मालिकों को दुर्घटना होने की स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम लेने में मददगार होता है।