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मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यू करें?

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, इसके लिए आपके पास भारतीय सड़कों पर वाहन चलाने वाले सर्टिफ़ाइड ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन विभाग को, राज्य के नागरिकों को डीएल जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश आरटीओ लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आदि जारी करता है।

इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ की वैधता खत्म हो जाने के बाद, आपको मध्य प्रदेश में इसे रिन्यू करवाने के लिए आवेदन करना होगा।

मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू की प्रक्रिया के बारे में जानना है?

अगर हां, तो स्क्रॉल करें और मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू करवाने की प्रक्रिया के बारे में सबकुछ जानें।

मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल के लिए कैसे आवेदन करें?

अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म हो गई है, तो इसे रिन्यू करवाना सबसे अच्छा विकल्प है। रिन्युअल की इस प्रक्रिया के दो तरीके हैं।

मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन रिन्युअल

आप ऑनलाइन तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट से जुड़े किसी भी मोबाइल या अन्य डिवाइस से आवेदन कर सकते हैं। नीचे, मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू करवाने के तरीके के बारे में बताया गया है-

  • चरण 1: आरटीओ की वेबसाइट पर "ऑनलाइन सेवाएं" पर जाएं। “ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं” पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से “मध्य प्रदेश” चुनें।
  • चरण 2: जहां से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं, वहां के आरटीओ को चुनें। “ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं” पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से “मध्य प्रदेश” चुनें।
  • चरण 3: दिए गए सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद, जन्म तारीख, आरटीओ, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस धारक की श्रेणी डालेंऔर आवेदन करें। अगले पेज पर दी गई सारी जानकारी की पुष्टि करें और उन सेवाओं को चुनें जिन्हें आप अपडेट करना चाहते हैं।
  • चरण 4: रिन्युअल विकल्प चुनें, सभी ज़रूरी जानकारी डालें और "पुष्टि करें" चुनें
  • चरण 5: पावती प्रिंट करें और निर्धारित तिथि पर आरटीओ को जमा करें।

एमपी में अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू करने के लिए वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको अपना नया डीएल डाक के जरिये मिल जाएगा।

मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफलाइन रिन्युअल

वैधता समाप्त हो चुके डीएल को ऑफ़लाइन तरीके से रिन्यू करने के सभी चरण नीचे दिए गए हैं -

  • चरण 1: अपने रजिस्टर्ड पते के नजदीक मौजूद आरटीओ पर जाएं और फॉर्म 9 या रिन्युअल आवेदन फॉर्म का अनुरोध करें।
  • चरण 2: इस फॉर्म को भरने के साथ आपको नीचे बताई गई चीजें संलग्न करनी होंगी -
    • वैधता समाप्त हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति
    • यदि डीएल धारक की आयु 40 वर्ष से अधिक है तो फॉर्म 1ए और एक मेडिकल सर्टिफिकेट।
    • डीएल धारक के पते और आयु प्रमाण की प्रतियां।
    • आवेदन फॉर्म के साथ 2 पासपोर्ट आकार की फ़ोटो।
  • चरण 3: एमपी में आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल शुल्क का भुगतान करें।

दस्तावेजों और फॉर्म के वेरिफिकेशन के बाद आपको रिन्यू किया हुआ डीएल प्राप्त होगा।

मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज

मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेज़ नीचे लिस्ट में दिए गए हैं -

  • वैधता समाप्त हो चुके मूल ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतियां
  • आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ अच्छी तरह से भरा हुआ फॉर्म 9
  • 2 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो
  • सही तरीके से भरा हुआ फॉर्म 1ए और मेडिकल सर्टिफिकेट (40 साल से अधिक उम्र के ड्राइवर के लिए)
  • ड्राइवर के पते और आयु प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियां

मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल के लिए शुल्क क्या है?

 

मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क के बारे में जानना चाहते हैं?

पढ़ते रहिये!

नीचे दी गई तालिका में मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल के लिए आवश्यक शुल्क दिया गया है -

मध्य प्रदेश में रिन्युअल सेवाएं शुल्क
ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्युअल ₹200
ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्युअल जिसके लिए ग्रेस पीरियड के बाद आवेदन किया जाता है ₹300
हर साल या उसके हिस्से की देरी जिसकी गणना ग्रेस पीरियड खत्म होने की तारीख से की जाती है, के लिए अतिरिक्त शुल्क ₹1000

कोई व्यक्ति संबंधित शुल्क देकर वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया के लिए इंतज़ार कर सकता है।

मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल में कितना समय लगता है?

आवेदन जमा करने के बाद, रिन्यू किए गए डीएल को प्राप्त करने में 20 दिन तक का समय लगता है। रिन्यू किया गया डीएल ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए 3 साल तक और नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन के मामले में 5 साल वैध रहता है।

मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल का स्टेटस कैसे जानें?

एमपी लाइसेंस रिन्युअल के लिए आवेदन करने के बाद, आवेदक राज्य परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट या सारथी वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन का स्टेटस जान सकते हैं। इन दोनों वेबसाइटों के माध्यम से इसकी जांच करने के चरण नीचे दिए गए हैं:

राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट

इस मार्ग के लिए आपको मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाने के बाद, नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा -

  • चरण 1: "ऑनलाइन सेवाओं" पर नेविगेट करें और "लाइसेंस एप्लीकेशन और अपॉइंटमेंट सिस्टम" पर क्लिक करें
  • चरण 2: अगले पेज पर, "नागरिक सेवाएं - लर्नर्स लाइसेंस" चुनें और ट्रैक लाइसेंस/आवेदन की जानकारी चुनें
  • चरण 3: इनपुट लाइसेंस नंबर/रेफरेंस नंबर और जन्म तारीख। इसके बाद, "खोजें" पर क्लिक करें।

आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।

सारथी परिवहन पोर्टल

सारथी परिवहन पोर्टल पर जाने के बाद नीचे दिए गए चरणों का पालन करें -

  • चरण 1: ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना राज्य चुनें।
  • चरण 2: अगले पेज पर, “आवेदन का स्टेटस” चुनें।
  • चरण 3: आवेदन नंबर, जन्म तिथि और दिए गए कैप्चा डालें। फिर “सबमिट करें” पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस दिखाई देगा।

मप्र में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल से संबंधित ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अगर आरटीओ डीएल रिन्युअल को अस्वीकार करता है तो क्या आवेदक को शुल्क वापस मिल सकता है?

हां, अगर आपके डीएल रिन्युअल का अनुरोध अस्वीकर कर दिया जाता है, तो आरटीओ को भुगतान की गई फीस के आधे हिस्से की वापसी का दावा कर सकते हैं।

जब व्यक्ति अपना लाइसेंस रिन्यू करवाता है, तो क्या टेस्ट देना अनिवार्य है?

नहीं, प्रैक्टिकल टेस्ट देना जरूरी नहीं है। हालांकि, अगर आवेदक की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा हो या उनकी मेडिकल स्थिति में कोई परिवर्तन हो, तो टेस्ट देना पड़ सकता है।