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राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यू करें?

राजस्थान में डीएल रिन्यूअल की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। राजस्थान के वाहन मालिक अपनी सुविधा के हिसाब से ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों प्रक्रियाओं से डीएल रिन्यू कर सकते हैं।

राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के बारे में जानना चाहते हैं? आगे पढ़ें!

राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन रिन्यू कैसे करें?

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, सार्वजनिक सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले हर व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस की एक वैधता अवधि होती है जिसके बाद हर एक वाहन मालिक को इसे रिन्यू करना होता है।

इसके अलावा, राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए में से कोई भी तरीका चुन सकते हैं:

राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन रिन्यूअल

जैसा कि पहले बताया गया है, वाहन मालिक ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीकों से राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं। इसलिए, राजस्थान के राज्य पोर्टल से ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए, आपको पहले वेबसाइट पर जाना होगाए और फिर इन चरणों का पालन करना होगा:

  • 'ई-सेवा' पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन लिस्ट से 'सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन' चुनें। फिर, "ड्राइविंग संबंधित सेवाओं" पर जाएं।
  • 'लागू करें' चुनें, जो आपको एक नए पेज पर ले जाएगा। दी गई लिस्ट में से 'राजस्थान' चुनें।
  • ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाएं पर क्लिक करें। फिर, सभी ज़रूरी विवरण प्रदान करें। वाहन मालिकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस और एक पावती पर्ची मिलेगी जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट कर सकते हैं।
  • सभी दस्तावेज़ और हस्ताक्षर अपलोड करें और 'अगला' पर क्लिक करें।
  • भुगतान प्रक्रिया को पूरा करें।

सभी दस्तावेज़ वेरिफ़ाई होने के बाद, रिन्यू किया गया ड्राइविंग लाइसेंस राजस्थान के आवेदक को जारी किया जाएगा।

राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफ़लाइन रिन्यूअल

अगर आप राजस्थान में लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया को ऑफ़लाइन मोड से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्थानीय आरटीओ कार्यालय में जाना होगा और इन चरणों का पालन करना होगा:

  • आवेदन पत्र नंबर 9 डाउनलोड करें और इस फ़ॉर्म में ज़रूरी विवरण भरें।

  • अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, तो ज़रूरी दस्तावेज और फ़ॉर्म नंबर 1ए और एक चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न करें।

  • राजस्थान में डीएल रिन्यूअल शुल्क का भुगतान करें।

एक बार सभी दस्तावेज़ों के वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया पूरी होने पर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।

राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल प्रक्रिया के लिए इन दस्तावेज़ों को जमा करना ज़रूरी है:

  • विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र 9
  • आवेदन पत्र 1 (जो गैर-परिवहन वाहनों के लिए चिकित्सा योग्यता की स्व-घोषणा है) और आवेदन पत्र 1ए (जो सिर्फ़ परिवहन वाहनों के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र है)
  • मूल ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट-साइज़ के फ़ोटो
  • आवेदन शुल्क

राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लागू रिन्यूअल शुल्क

नीचे दी गई टेबल से आपको राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल शुल्क के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।

राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल देय शुल्क
ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल ₹200
ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल (अगर आवेदन छूट अवधि के बाद किया जाता है) ₹300
ड्राइविंग प्रशिक्षण वाले संगठनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल ₹10,000
हर साल की देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क ₹1000

राजस्थान में रिन्यू किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कब तक है?

राजस्थान के साथ-साथ पूरे देश में, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता उसके जारी होने की तारीख से 20 साल तक या ड्राइविंग लाइसेंस धारक की 50 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, होती है।

राजस्थान में डीएल रिन्यूअल का स्टेटस कैसे देखें?

आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय' की वेबसाइट पर जाकर, ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल का स्टेटस जांच सकते हैं। नीचे बताए गए इन चरणों का पालन करें:

  • इस वेबसाइट के होमपेज पर 'ऑनलाइन सर्विस' पर क्लिक करें।
  • ड्राइविंग 'लाइसेंस संबंधित सेवाएं' चुनें और ड्रॉप-डाउन लिस्ट से 'राजस्थान' चुनें।
  • क्रमशः 'ऑनलाइन आवेदन करें' और 'आवेदन स्थिति' टैब पर क्लिक करें।
  • 'आवेदन संख्या', 'जन्म तिथि' और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • 'सबमिट' पर क्लिक करें, और आप अगले वेबपेज पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के दौरान समझी जाने वाली ज़रूरी गाइडलाइन

राजस्थान के वाहन मालिकों को रिन्यूअल प्रक्रिया के दौरान इन गाइडलाउन को समझने की ज़रूरत है:

  • छूट अवधि 30 दिनों के लिए वैध होती है। अगर कोई आवेदन एक्सपायर होने की तिथि से पहले या इस अवधि के अंदर किया जाता है, तो रिन्यूअल एक्सपायर होने की तिथि से प्रभावी होगा।
  • दूसरी ओर अगर 30 दिन बाद कोई आवेदन किया जाता है तो रिन्यूअल आवेदन की तिथि से प्रभावी हो जाएगा। यहां, वाहन मालिकों को जुर्माना शुल्क के रूप में 30 रुपये का भुगतान करना होगा।

इस आर्टिकल में राजस्थान में डीएल रिन्यूअल की ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसलिए, मोटर चालकों को ऊपर दिए गए विवरणों को जांचकर ऐसा तरीका चुनना चाहिए जो उनके लिए सबसे अच्छा हो।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है?

राजस्थान में रिन्यू किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि 5 साल है।

क्या कोई आधार प्रमाणीकरण से ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कर सकता है?

हां, कोई भी आधार प्रमाणीकरण से ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कर सकता है।