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ई-कॉमर्स प्रतिभागियों पर इनकम टैक्स ऐक्ट -टीडीएस के सेक्शन 194O की व्याख्या

ई-कॉमर्स बिज़नेस 2020 तक टैक्स लायबिलिटी से मुक्त थे। जैसे-जैसे ऑनलाइन दुकानों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनके टैक्स पर नियंत्रण रखना समय की मांग है। इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 194O इन डिजिटल सुविधाओं को टैक्स के दायरे में लाता है।

केंद्रीय बजट 2020 ने 1 अक्टूबर 2020 से सेक्शन 194O पेश किया। यह टीडीएस आधार को बढ़ाता है और ई-कॉमर्स प्रतिभागियों को टैक्स कानूनों के तहत लाता है।

इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 194O क्या है?

सेक्शन 194O के तहत, ई-कॉमर्स ऑपरेटर प्रतिभागियों की सकल बिक्री रकम पर टीडीएस काटते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि विक्रेता की क्रेडिट रकम से 1% टीडीएस काटा जाए। ऑनलाइन बाजार की ओर से सुविधा प्राप्त किसी भागीदार से सामान की बिक्री या सेवाओं का प्रावधान इस मानदंड के अंतर्गत आता है।

डिजिटल फैसिलिटी ऑपरेटर को भुगतान के तरीकों की परवाह किए बिना क्रेडिट के समय स्रोत पर टैक्स की डिडक्शन करना होता है। फाइनेंसियल ऐक्ट 2020 के तहत सेक्शन 194O यह सुनिश्चित करता है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर टैक्स लगाया जाए, जो पहले नहीं था। 

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ई-कॉमर्स ऑपरेटर और प्रतिभागी कौन हैं?

  • ई-कॉमर्स ऑपरेटर - एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल फैसिलिटी का मालिक, संचालन या प्रबंधन करता है। यह अपने प्लेटफ़ॉर्म पर सामान और सेवाओं की बिक्री की सुविधा प्रदान करता है। यह ऑपरेटर पूरी तरह से ई-कॉमर्स विक्रेताओं को भुगतान का प्रबंधन करता है।
  • ई-कॉमर्स प्रतिभागी - एक ई-कॉमर्स प्रतिभागी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना सामान और सेवाएं बेचता है। वह भारत का निवासी होना चाहिए। 

[स्रोत]

सेक्शन 194O का उद्देश्य क्या है?

इसका प्राथमिक उद्देश्य ई-कॉमर्स प्रतिभागियों को इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत लाना है। भौतिक बाज़ारों की तुलना में डिजिटल बाज़ारों की प्राथमिकता हाल ही में बढ़ी है। इससे छोटे विक्रेताओं और टैक्स चोरों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में वृद्धि के कारणों में शामिल हैं -

1. विक्रेता के नजरिए से

  • बिज़नेस सेटअप लागत-प्रभावी है
  • खरीदार के लिए खोज आसान करता है

2. विक्रेता के नजरिए से

  • एक ही मंच पर बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं
  • उत्पाद की तुलना करना आसान हो जाता है

सेक्शन 194O के तहत किसे टैक्स देना होता है?

1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी, यह अधिनियम ई-कॉमर्स प्रतिभागियों को आईटी विभाग की ओर से निर्धारित टैक्स का भुगतान करने के लिए लाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से की गई किसी भी खरीदारी के मामले में, प्रत्येक ई-कॉमर्स ऑपरेटर को प्रतिभागी को भुगतान के समय टीडीएस काटना चाहिए।

अगर ग्रोस सेल अमाउंट ₹ 5 लाख से ज्यादा है या पैन और आधार प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो प्रतिभागी टीडीएस डिडक्शन के लिए उत्तरदायी है। बाद वाले मामले में सेक्शन 206एए के अनुसार लागू दर 5% होगी।

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उदाहरण के लिए:

मान लीजिए कि आप फ्लिपकार्ट (ई-कॉमर्स ऑपरेटर) पर एक रजिस्टर विक्रेता (ई-कॉमर्स भागीदार) हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी ग्रॉस सेल = ₹ 5,20,000 है (18% जीएसटी शामिल)। सेक्शन 194O के अनुसार, फ्लिपकार्ट को आपकीग्रॉस सेल से 1% का टीडीएस काटना चाहिए। कैलकुलेशन इस प्रकार है:

विवरण रकम
सकल बिक्री ₹ 5,20,000 (18% जीएसटी शामिल)
सकल बिक्री से लागू टीडीएस 1%
स्रोत पर टैक्स डिडक्शन (₹5,20,000 का 1%) ₹ 5,200

क्रेडिट पूर्ति के समय रकम का डिडक्शन किया जाना चाहिए और फ्लिपकार्ट को फॉर्म 26क्यू के माध्यम से टीडीएस रिटर्न फ़ाइल करना चाहिए और आपको फॉर्म 16ए जारी करना चाहिए।

सेक्शन 194O का दायरा क्या है?

एक डिजिटल फैसिलिटेटर क्रेडिट पूर्ति या प्रतिभागी को भुगतान करने के समय, जो भी पहले हो, 1% का टीडीएस काटता है।

  • अगर कोई ई-कॉमर्स भागीदार भारत का निवासी या एचयूएफ है: अगर पिछले वर्ष के दौरान किसी भागीदार की ग्रॉस सेल अमाउंट ₹ 5,00,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटा जाता है। इसके अलावा, पैन और आधार प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा सेक्शन 206एए के तहत 5% टीडीएस डिडक्शन लागू होगा।
  • प्रतिभागी के प्रवासी भारतीय होने पर: अगर कोई व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है, तो स्रोत पर टैक्स डिडक्शन लागू नहीं है। 

[स्रोत 1]

[स्रोत 2]

ई-कॉमर्स भागीदार किसी भी टैक्स कानून के तहत नहीं थे और इसलिए उन्होंने स्वतंत्र रूप से टैक्स रिटर्न फ़ाइल किया। इसका नतीजा यह हुआ कि कई छोटे भागीदार टैक्स चोरी करने लगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ई-कॉमर्स प्रतिभागियों की ओर से आईटी विभाग को टैक्स का उचित भुगतान किया जाए, इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 194O प्रभावी है।

इसके अलावा, यह सेक्शन सरकार के राजस्व में वृद्धि कर सकता है। यह छोटे से लेकर महत्वपूर्ण ई-कॉमर्स प्रतिभागियों को आईटी कानूनों के तहत लाकर टैक्स चोरी को कम करता है।

यहां इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 194O के सभी जरुरी विवरण बताए गए है। जिन लोगों से यह सेक्शन संबंधित है, वे विस्तृत संदर्भ के लिए इन आंकड़ों को देख सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मैं 194O से टीडीएस का क्लेम कैसे करूं?

आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते समय टीडीएस का क्लेम कर सकते हैं।

194O के तहत टीडीएस के लिए एलडीसी क्या है?

एलडीसी (लोअर डिडक्शन ऑफ़ टैक्स) एक एसेसी की वर्किंग कैपिटल में संतुलन लाता है, और यह उसे ज्यादा टीडीएस डिडक्शन प्रभावों से बचाता है। एलडीसी सर्टिफिकेट धारक का टीडीएस कम रेट पर काटा जाता है और ज्यादा टैक्स डिडक्शन पर रिफंड मिलता है। 

[स्रोत]