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आईटीआर ऐकनॉलेजमेंट ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?

अगर आपकी सालाना इनकम 2,50,000 रुपये से ज्यादा है तो आईटीआर फ़ाइल करना अनिवार्य है। जब आप अपना इनकम टैक्स चुकाते हैं, तो आपको एक ऐकनॉलेजमेंट प्राप्त होती है। आपको इस ऐकनॉलेजमेंट को प्रिंट करना होगा और उस पर हस्ताक्षर करना होगा।

आपको आईटीआर-वी फॉर्म प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए इस दस्तावेज को बेंगलुरु के सेंट्रल हब में पोस्ट करना होगा। वैकल्पिक रूप से, आप फ़ाइल करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना आईटीआर ई-वेरीफ़ाई कर सकते हैं।

इस पोस्ट में, हम सीखेंगे कि आईटीआर वी डाउनलोड कैसे करें।

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आईटीआर ऐकनॉलेजमेंट कैसे डाउनलोड करें?

आईटीआर-वी डाउनलोड करने के लिए इन चरणों का पालन करें-

चरण 1: https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाए

चरण 2: अगर आपके पास पहले से ही एक खाता है, तो 'यहां लॉगिन करें' विकल्प पर क्लिक करें। हालांकि, अगर आपके पास खाता नहीं है, तो रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करें और एक नया खाता बनाएं। जब आईटीआर-वी डाउनलोड करने की बात आती है तो यह एक महत्वपूर्ण चरण है।

चरण 3: लॉगिन पेज पर अपना क्रेडेंशियल भरें।

चरण 4: आपको एक नए पेज पर निर्देशित किया जाएगा, शीर्ष मेनू पर मेरा खाता अनुभाग देखें, ड्रॉप-डाउन से 'ई-फाइल रिटर्न/फॉर्म' विकल्प चुनें।

चरण 5: ड्रॉप-डाउन मेनू से 'इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें और फिर 'फाइल किए गए रिटर्न देखें' पर क्लिक करें और फॉर्म डाउनलोड करें। यह सबसे आसान तरीका है जिससे आप ऑनलाइन आईटीआर वी डाउनलोड कर सकते हैं।

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रिटर्न सत्यापित करने के अन्य तरीके

अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आईटीआर का ऐकनॉलेजमेंट कैसे डाउनलोड करें, तो इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न को वेरीफ़ाई करने के लिए कई अन्य तरीके लेकर आया है जैसे-

  • आधार कार्ड नंबर और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन
  • नेट बैंकिंग के माध्यम से ईवीसी जनरेट करना
  • अपने बैंक खाते के माध्यम से ईवीसी जनरेट करना
  • डीमैट खाते के माध्यम से ईवीसी जनरेट करना
  • एटीएम कार्ड के माध्यम से ईवीसी जनरेट करना

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आईटीआर-वी फॉर्म डाउनलोड के लिए जरुरी विवरण

अगर आपके पास पहले से ही एक खाता है, तो आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड की जरुरत पड़ेगी। अगर आपके पास कोई मौजूदा खाता नहीं है, तो आपको एक खाता बनाना होगा।

आपको अपने पैन की भी जरुरत होगी क्योंकि यह पासवर्ड के रूप में जरुरी है।

इस विवरण के साथ, आप अपना आईटीआर-वी डाउनलोड कर पाएंगे। इनके बिना आईटीआर ऐकनॉलेजमेंट को ऑनलाइन डाउनलोड करना असंभव है।

आईटीआर-वी फॉर्म पर विवरण

  • पैन
  • नाम
  • पता
  • स्टेटस
  • फॉर्म संख्या
  • सेक्शन के अंतर्गत फ़ाइल किया गया
  • ई-फाइलिंग ऐकनॉलेजमेंट नंबर
  • टैक्स योग्य इनकम विवरण
  • लाभांश वितरण टैक्स विवरण
  • मान्यता प्राप्त इनकम टैक्स विवरण
  • और एक घोषणा पत्र जिस पर आपको हस्ताक्षर करना होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मेरे आईटीआर-वी को सीपीसी पर पोस्ट करना अनिवार्य है?

दो विकल्प हैं:

विकल्प ए: आईटी विभाग द्वारा आपके रिटर्न की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपना आईटीआर-वी सीपीसी को भेजें। अगर आपका आईटीआर-वी आपको जारी होने के 30 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो आपका रिटर्न अमान्य माना जाएगा।

विकल्प बी: आईटीआर फ़ाइल करने के 30 दिनों के भीतर अपने आईटीआर को ई-वेरीफाई करें।

अमान्य रिटर्न क्या है?

अमान्य रिटर्न का मतलब है कि आपके रिटर्न पर विचार नहीं किया गया, इसलिए आपको अपना रिटर्न दोबारा फ़ाइल करना होगा, भले ही आपने उन्हें समय पर फ़ाइल किया हो।