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आईटीआर-2 फॉर्म क्या है और यह किसके लिए जरूरी है? पढ़िए सब कुछ जो आपको भी जानना चाहिए

अगर आप सैलरी पाने वाले या पेंशनभोगी हैं, या कई घरों से इनकम, कैपिटल गेन, विदेशी संपत्ति/इनकम, 5,000 रुपये प्रति वर्ष से ज्यादा कृषि इनकम या फिर अन्य स्रोतों से इनकम हो रही है, तो आईटीआर-2 आपके लिए ही है। इससे पहले कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू करें, पहले आपको सही आईटीआर फॉर्म का निर्धारण करना होगा। हालांकि, इन फॉर्मों के विवरण को समझना कठिन और समय लेने वाला हो सकता है। आज हम इस लेख में आईटीआर-2 की विस्तार से जानकारी देंगे, जिससे आपको कभी कोई परेशानी न हो।

आईटीआर-2 क्या है?

आईटीआर-2 इनकम टैक्स रिटर्न का एक फॉर्म है, जो इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के साथ-साथ हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए भी लागू है जो किसी प्रोफेशन या बिजनेस में नहीं लगे हैं। इसकी उपयुक्तता टैक्सपेयर की श्रेणी और उसकी इनकम के स्रोत पर निर्भर करती है। आप जान गए हैं कि इनकम टैक्स में आईटीआर-2 क्या है, तो अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं।

आईटीआर-2 का स्ट्रक्चर

आईटीआर-2 का आकलन करने के बाद पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में कई घटक शामिल हैं, जो निम्नलिखित हैं:

  •  भाग ए: इसमें व्यक्तिगत जानकारी और फाइलिंग स्थिति का विवरण शामिल है
  •  भाग बी: इस घटक के दो भाग हैं:
    • भाग बी-टीआई: इसमें टैक्सेबल इनकम के संबंध में कुल इनकम का कैलकुलेशन शामिल है। 
    • भाग बी-टीटीआई: इस भाग में कुल इनकम पर टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन शामिल है।

इसके अलावा, इस फॉर्म में कई शेड्यूल शामिल हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है:

  •  शेड्यूल एस: इस सेक्शन में सैलरी से इनकम का विवरण है।
  •  शेड्यूल सीजी: इसमें 'कैपिटल गेन' शीर्षक के तहत इनकम का कैलकुलेशन शामिल है।
  •  शेड्यूल एचपी: एक टैक्सपेयर को एचपी सेक्शन में 'हाउस प्रॉपर्टी से इनकम' का विवरण प्रदान करना होगा।
  •  शेड्यूल ओएस: इसमें 'अन्य स्रोतों से इनकम' शीर्षक के तहत किसी की इनकम का कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती है।
  •  शेड्यूल बीएफएलए: यह सेक्शन पिछले फाइनेंशियल इयर से सामने लाए गए अनएबजॉर्बड लॉस की भरपाई के बाद इनकम का विवरण रखता है।
  •  शेड्यूल सीवाईएलए : इसमें चालू फ़ाइनेंशियल इयर में घाटे की भरपाई के बाद इनकम का विवरण है।
  •  शेड्यूल 80जी: इस सेक्शन में दान का विवरण है जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80जी के तहत डिडक्शन के अधीन है।
  •  शेड्यूल सीएफएल: इसमें घाटे का विवरण शामिल है जिसे अगले फ़ाइनेंशियल इयर में आगे बढ़ाया जाएगा।
  •  शेड्यूल VI-ए : यह शेड्यूल VI-ए के अनुसार किसी व्यक्ति की कुल इनकम से डिडक्शन का विवरण है।
  •  शेड्यूल एएमटी: इसमें इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 115जेसी के तहत देय वैकल्पिक न्यूनतम टैक्स‌ का कैलकुलेशन शामिल है।
  •  शेड्यूल 80जीजीए: यह सेक्शन ग्रामीण विकास या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दान का विवरण प्रस्तुत करता है।
  •  शेड्यूल एएमटीसी: इसमें सेक्शन 115जेडी के तहत किसी व्यक्ति के टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन शामिल है।
  •  शेड्यूल एसआई: इस सेक्शन में उस इनकम का विवरण होता है जिस पर विशेष दरों पर टैक्सेशन लगाया जाता है।
  •  शेड्यूल ईआई: इसमें छूट प्राप्त इनकम का विवरण है, अर्थात वह इनकम जो किसी की कुल इनकम में शामिल नहीं है।
  •  शेड्यूल एसपीआई: यह टैक्सपेयर के पति/पत्नी/नाबालिग बच्चे/बेटे की पत्नी या ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ की इनकम का विवरण है, जिन्हें शेड्यूल एचपी, सीजी और ओएस के अनुसार इस व्यक्ति की इनकम में शामिल किया जाना है।
  •  शेड्यूल टीआर: एक टैक्सपेयर को शेड्यूल टीआर में भारत के बाहर भुगतान किए गए टैक्स का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
  •  शेड्यूल पीटीआई: इसमें सेक्शन 115यूए, 115यूबी के अनुसार व्यावसायिक ट्रस्टों या निवेश कोष से इनकम का विवरण शामिल है।
  •  शेड्यूल एफएसआई: यह भारत के बाहर उत्पन्न या अर्जित होने वाली इनकम का विवरण प्रस्तुत करता है।
  •  शेड्यूल एएल: यह वर्ष के अंत में किसी की संपत्ति और लायबिलिटी को इंगित करता है। यह तभी लागू होता है जब टैक्सपेयर की कुल इनकम ₹50,00,000 से ज्यादा हो।
  •  शेड्यूल एफए: इस सेक्शन में भारत के बाहर के स्रोतों के साथ-साथ किसी भी विदेशी संपत्ति से इनकम का विवरण शामिल है।
  •  शेड्यूल 5ए: यह पति-पत्नी के बीच किसी की इनकम के बंटवारे का विवरण प्रस्तुत करता है।
  •  शेड्यूल डीआई: इसमें टैक्स-सेविंग इंवेस्टमेंट, जमा, या डिडक्शन या छूट के हकदार भुगतान का विवरण शामिल है।

अब जब आप आईटीआर-2 की बारीकियों से परिचित हो गए हैं, तो आइए जानें कि क्या यह आपके लिए लागू है।

ITR-2 फॉर्म के लिए कौन एलिजिबल हैं?

जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) जिन्हें 'बिजनेस या प्रोफेशन से लाभ और लाभ' शीर्षक के तहत स्रोतों से इनकम प्राप्त नहीं होती है, वे आईटीआर-2 फाइल कर सकते हैं। इसलिए, अगर आप निम्नलिखित स्रोतों से इनकम अर्जित करते हैं तो आप आईटीआर-2 फॉर्म के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के एलिजिबल हैं:

  • सैलरी या पेंशन
  • गृह संपत्ति (एक से ज्यादा आवासीय संपत्ति सहित)
  • संपत्ति या इंवेस्टमेंट की बिक्री पर कैपिटल गेन या लॉस (शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट दोनों शामिल हैं)
  • अन्य स्रोतों से इनकम, जैसे लॉटरी, घुड़दौड़ आदि से पुरस्कार जीतना।
  • ₹5,000 से ज्यादा की कृषि इनकम
  • भारत के बाहर अर्जित इनकम (विदेशी इनकम)
  • विदेशी परिसंपत्तियों से इनकम

इसके अतिरिक्त, एक टैक्सपेयर जो किसी कंपनी का निदेशक है या जिसने किसी कंपनी के गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में इन्वेस्ट किया है, उसे आईटीआर-2 के साथ रिटर्न फाइल करना जरूरी है।

आईटीआर-2 एलिजिबिलिटी के दायरे में कौन नहीं आता है? निम्नलिखित श्रेणी के टैक्सपेयर आईटीआर-2 फाइल नहीं कर सकते:

  •  एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) जो प्रोफेशन या बिजनेस से इनकम अर्जित करता है।
  •  वे टैक्सपेयर जो आईटीआर-1 फॉर्म के साथ रिटर्न फाइल करने के पात्र हैं।

[स्रोत]

आईटीआर-2 कैसे फाइल करें?

आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से फाइल कर सकते हैं। हालांकि, केवल वो टैक्सपेयर जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज्यादा है, वे आईटीआर-2 की ऑफ़लाइन फाइलिंग का विकल्प चुन सकते हैं।

इसलिए, ये व्यक्ति भौतिक आईटीआर-2 फॉर्म और अर्जित इनकम पर विवरण के बार-कोडेड रिटर्न के माध्यम से आसानी से रिटर्न प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, जब कोई निर्धारिती यह पेपर फॉर्म जमा करता है, तो उसे इनकम टैक्स विभाग से एक एकनॉलेजमेंट प्राप्त होती है।

इन चरणों का पालन करके कोई भी आईटीआर-2 ऑनलाइन फाइल करना चुन सकता है:

  • चरण 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • चरण 2: अपना यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड और एक कैप्चा कोड प्रदान करके इस पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • चरण 3: मेनू पर 'ई-फ़ाइल' का विकल्प चुनें।
  • चरण 4: 'इनकम टैक्स रिटर्न' विकल्प पर क्लिक करें।
  • चरण 5: आपका पैन विवरण इनकमकर रिटर्न पेज पर अपने आप भर जाएगा। अब, आगे बढ़ें और 'अससेस्मेंट ईयर' और फिर 'आईटीआर फॉर्म नंबर' चुनें।
  • चरण 6: 'फाइलिंग प्रकार' चुनें और 'ऑरिजिनल/रीवाइज्ड रिटर्न' विकल्प पर क्लिक करें।
  • चरण 7: अब 'कन्टिन्यू' पर क्लिक करें।
  • चरण 8: यहां दिए गए निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर, सभी लागू और अनिवार्य फ़ील्ड में विवरण भरके आईटीआर-2 फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ें।
  • चरण 9: सेशन टाइम-आउट के कारण डेटा हानि से बचने के लिए समय-समय पर 'सेव ड्राफ्ट' बटन का चयन करना याद रखें।
  • चरण 10: 'भुगतान किए गए कर' और 'वेरीफिकेशन' टैब में एक उपयुक्त वेरीफिकेशन विकल्प चुनें।
  • चरण 11: अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनें:

 आईटीआर फाइल करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-वेरीफिकेशन।

 आईटीआर फाइल करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर डाक के माध्यम से हस्ताक्षरित आईटीआर-वी द्वारा सत्यापन

[स्रोत]

  • स्टेप 12: 'प्रीव्यू एण्ड सबमिट' पर क्लिक करें। यहां, आपको अपने आईटीआर में सभी डेटा की सटीकता को वेरीफाई करना होगा।
  • स्टेप 13: 'सबमिट' पर क्लिक करें।

 इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आईटीआर-2 ऑनलाइन कैसे जमा करें।

 पर, क्या आप जानते हैं कि आप एक्सेल यूटिलिटी के साथ ऑनलाइन रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं? यहां बताया गया है कि आप इस प्रोसेस के माध्यम से आईटीआर-2 ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं।

 हां, आप एक्सेल यूटिलिटी का उपयोग करके अपना आईटीआर ऑफ़लाइन तैयार कर सकते हैं और इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, बस इन स्टेप्स का पालन करें:

  • स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • स्टेप 2: सबसे ऊपर बार पर 'डाउनलोड' चुनें।
  • स्टेप 3: ड्रॉप-डाउन मेनू से अससेस्मेंट ईयर चुनें।
  • स्टेप 4: माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए आगे बढ़ें। यहां एक ज़िप फ़ाइल डाउनलोड की गई है।
  • स्टेप 5: इस फ़ाइल को अपने कंप्यूटर में निकालें और खोलें। 'इनेबल कंटेन्ट' चुनें।
  • स्टेप 6: 'इनेबल मेकरोज' पर क्लिक करें।
  • स्टेप 7: एक्सेल फ़ाइल खुलने के बाद आपको निम्नलिखित बातें याद रखनी चाहिए:
    • लाल फ़ील्ड भरना अनिवार्य है।
    • ग्रीन फ़ील्ड डेटा प्रविष्टि के लिए है।
    • डेटा को 'कट' या 'पेस्ट' न करें. इसलिए, किसी भी समय 'Ctrl + X' और 'Ctrl + V' का उपयोग न करें।
  • स्टेप 8: प्रत्येक टैब के अंतर्गत डेटा डालें और 'वेलिडेट' चुनें।
  • स्टेप 9: इस आईटीआर फॉर्म के सभी टैब को वेलिडेट करें और फिर टैक्स का कैलकुलेशन करें।
  • स्टेप 10: इसे XML फ़ाइल के रूप में बनाएं और सेव कर लें।
  • स्टेप 11: अब इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और पोर्टल में लॉग इन करें।
  • स्टेप 12: यहां पहले बताए गए समान स्टेप का पालन करना जारी रखें।
  • स्टेप 13: 'ऑरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न' विकल्प चुनने के बाद, 'सबमिशन मोड' पर क्लिक करें।
  • स्टेप14: अब, 'अपलोड XML' विकल्प का उपयोग करें और एक्सेल फ़ाइल सबमिट करें। अब पहले बताए अनुसार आईटीआर-2 फाइल करने के लिए आगे बढ़ें।

असेसमेंट ईयर 2022-2023 के लिए आईटीआर-2 में महत्वपूर्ण बदलाव

असेसमेंट ईयर 22-23 के संबंध में आईटीआर-2 में प्रमुख बदलाव नीचे सूचीबद्ध हैं:

  •  टैक्सपेयर को कैपिटल गेन अनुसूची के तहत एडिशनल डिस्कलोजर प्रोवाइड करने की जरूरत है। ये डिस्कलोजर निम्नलिखित से संबंधित हैं:
    •  भवन/भूमि के एकवेसेशन और ट्रांसफर की तारीखें
    •  इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, इम्प्रूवमेंट का वर्ष और इम्प्रूवमेंट की इंडेक्स कॉस्ट का विवरण
    •  एकवेसेशन कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट से संबंधित अलग-अलग डिस्कलोजर
    •  अगर संपत्ति किसी विदेशी देश में स्थित है, तो देश कोड और ज़िप कोड
  •  टैक्सपेयर्स को प्रोविडेंट फंड पर अर्जित ब्याज की रिपोर्ट देनी होगी, जिस पर वह छूट का फायदा नहीं उठा पाएंगे।
  •  ईएसओपी पर स्थगित टैक्स की रिपोर्टिंग के लिए एक नए शेड्यूल का प्रोविजन है। किसी को निम्नलिखित विवरण बताना करना होगा:
    •  फाइल आईटीआर में टैक्स स्थगित
    •  विशेष प्रतिभूतियों की बिक्री की तारीख और ऐसी बिक्री पर देय टैक्स की राशि
    •  वर्तमान असेसमेंट ईयर में देय टैक्स की राशि
    •  वह तारीख जब से निर्धारिती संगठन का हिस्सा नहीं रहा
    •  टैक्स राशि का शेष जिसे अगले असेसमेंट ईयर में ले जाया जाएगा
  •  सेक्शन 89ए के अनुसार निर्धारिती को रिटायरमेंट बेनिफिट खाते से इनकम के टैक्सेशन से राहत मिलेगी जो उसके पास एक अधिसूचित देश में है। नए आईटीआर फॉर्म में, वेतन या अनुसूची एस से इनकम का विवरण निम्नलिखित बातें सामने लानी होती हैं:
    •  सेक्शन 89ए के तहत उल्लिखित अधिसूचित देश में रखे गए रिटायरमेंट बेनिफिट के खाते से इनकम
    •  रिटायरमेंट बेनिफिट और खाते से इनकम जो सेक्शन 89ए के तहत अधिसूचित खातों के अलावा किसी अन्य देश में मौजूद है
  •  पेंशनभोगियों को अपने रोजगार की प्रकृति का और ज्यादा वर्गीकरण करना होता है। पेंशनभोगियों के लिए निम्नलिखित विकल्प शामिल किए गए हैं:
    •  पेंशनभोगी - सीजी
    •  पेंशनभोगी - पीएसयू
    •  पेंशनभोगी - एससी
    •  पेंशनभोगी - अन्य
  •  अनुसूची एफए के लिए एक कैलेंडर वर्ष के दौरान रखी गई विदेशी संपत्तियों का डिस्कलोजर करना आवश्यक है:
    •  एक निवासी टैक्सपेयर को नए आईटीआर फॉर्म में अनुसूची एफए के तहत अपनी विदेशी संपत्ति और अर्जित सभी विदेशी इनकम का डिस्कलोज करना होगा।
    •  भले ही टैक्सपेयर किसी विदेशी संपत्ति का बेनीफीशियल मालिक हो या किसी विदेशी इकाई में उसका कोई फाइनेंशियल हित हो, उसे आईटीआर फॉर्म में पर्याप्त रिपोर्ट देनी होगी।
    •  इसके अलावा, अगर टैक्सपेयर भारत के बाहर बनाए गए ट्रस्टों में विदेशी संपत्ति जैसे विदेशी इक्विटी और लोन ब्याज रखता है तो उसे जानकारी का खुलासा करना जरुरी है। इसके अतिरिक्त, विदेशी जमा खाते के बारे में जानकारी, अगर लागू हो, तो उसे देना भी जरुरी है।

असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर-2 में महत्वपूर्ण बदलाव

असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर-2 में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिनमें से सबसे जरुरी बदलाव नीचे दिए गए हैं:

  •  आरएनओआर और एनआरआई को अनिवार्य रूप से आईटीआर-2 फाइल करना होगा, भले ही उनकी कुल इनकम ₹50,00,000 से ज्यादा न हो। इसलिए आपको यह भी जानना चाहिएकि एनआरआई के लिए आईटीआर-2 कैसे फाइल करें।
  •  जिन इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स पर एक से अधिक आवासीय/गृह संपत्ति का बकाया है, उन्हें अब आईटीआर-2 फॉर्म फाइल करना होगा।
  •  अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में इंवेस्टर का पद रखता है या उसके पास गैर-सूचीबद्ध इक्विटी इंवेस्ट है, तो उसे 'कंपनी के प्रकार' का डिस्कलोज करना होगा।
  •  एक टैक्सपेयर जो आईटीआर-2 फाइल करने के लिए उत्तरदायी है, उसे अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी का डिस्कलोज करनी होगी:
    • ₹2,00,000 से ज्यादा विदेश यात्रा पर खर्च।
    • चालू खाते में ₹1 करोड़ से ज्यादा नकद जमा।
    • ₹2,00,000 से ज्यादा बिजली खर्च।
  •  ₹50,00,000 से ज्यादा की कुल इनकम वाले निवासी व्यक्तियों पर आईटीआर-2 लागू होता रहेगा।
  •  टैक्स डिडक्शन के लिए अनुसूची VI-ए में संशोधन किया गया है। इसमें अब सेक्शन 80ईईए और 80ईईबी के तहत डिडक्शन शामिल है।

और यहीं पर आईटीआर-2 पर हमारी मार्गदर्शिका समाप्त होती है। अब आप इस जानकारी का उपयोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस को सरल बनाने के लिए कर सकते हैं।

[स्रोत 1]

[स्रोत 2]

[स्रोत 3]

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मैं आईटीआर-2 फॉर्म कहां से डाउनलोड कर सकता हूं?

आईटीआर-2 फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं।

क्या मैं आईटीआर-2 ऑनलाइन जमा कर सकता हूं?

हां, आप अपना आईटीआर-2 फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। दरअसल, केवल वे टैक्सपेयर जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज्यादा है, वे ही आईटीआर-2 ऑफलाइन जमा कर सकते हैं।

आईटीआर-2 कौन फाइल कर सकता है?

'बिजनेस या प्रोफेशन से मुनाफा' शीर्षक के अलावा अन्य स्रोत से इनकम अर्जित करने वाले व्यक्ति और एचयूएफ आईटीआर-2 फाइल कर सकते हैं।

[स्रोत]